पंजाब में 20 अक्तूबर से पहले होंगे पंचायत चुनाव:पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, जल्द लगेगी आचार संहिता

पंजाब में 20 अक्तूबर से पहले होंगे पंचायत चुनाव:पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, जल्द लगेगी आचार संहिता

पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करवाए जाएंगे। पंचायत विभाग इस नोटिफिकेशन को स्टेट इलैक्शन कमीशन के पास भेजेगा। इलैक्शन कमीशन इसी हिसाब से पंचायतों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। माना जा रहा है कि 23 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हालांकि नगर निगम और नगर काउंसिल के इसके बाद चुनाव होंगे। सीएम की तरफ से फाइल को दी गई मंजूरी सरकारी सूत्रों की माने तो चुनाव 13 अक्तूबर को हो सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से गत दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार के कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव ने 16 सितंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं, अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू किए जाने से साफ हो गया कि चुनाव 20 अक्तूबर से पहले होंगे। ब्लॉक को इकाई मानकर होगी रिजर्वेशन की प्रक्रिया सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों ने नियमों से सरपंचों के पदों को रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनकी तरफ अपने एरिया के अधीन आती पंचायतों पंचायतों में एससी आबादी के आंकड़े को खंगाला जा रहा है। साथ ही ब्लॉक को इकाई मानकर सरपंचों के पदों के रिजर्व करने का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंच व सरपंच के चुनाव पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने बताया 2018 में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था। दिसंबर में खत्म हुआ था कार्यकाल पंजाब में साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान 13276 सरपंच और 83831 पंचों काे चुना गया था। दिसंबर में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद सभी पंचायतों की कमान सीनियर अफसर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि हम जल्दी ही चुनाव करवाने की तैयारी में है। पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करवाए जाएंगे। पंचायत विभाग इस नोटिफिकेशन को स्टेट इलैक्शन कमीशन के पास भेजेगा। इलैक्शन कमीशन इसी हिसाब से पंचायतों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। माना जा रहा है कि 23 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हालांकि नगर निगम और नगर काउंसिल के इसके बाद चुनाव होंगे। सीएम की तरफ से फाइल को दी गई मंजूरी सरकारी सूत्रों की माने तो चुनाव 13 अक्तूबर को हो सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से गत दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार के कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव ने 16 सितंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं, अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू किए जाने से साफ हो गया कि चुनाव 20 अक्तूबर से पहले होंगे। ब्लॉक को इकाई मानकर होगी रिजर्वेशन की प्रक्रिया सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों ने नियमों से सरपंचों के पदों को रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनकी तरफ अपने एरिया के अधीन आती पंचायतों पंचायतों में एससी आबादी के आंकड़े को खंगाला जा रहा है। साथ ही ब्लॉक को इकाई मानकर सरपंचों के पदों के रिजर्व करने का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंच व सरपंच के चुनाव पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने बताया 2018 में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था। दिसंबर में खत्म हुआ था कार्यकाल पंजाब में साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान 13276 सरपंच और 83831 पंचों काे चुना गया था। दिसंबर में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद सभी पंचायतों की कमान सीनियर अफसर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि हम जल्दी ही चुनाव करवाने की तैयारी में है।   पंजाब | दैनिक भास्कर