चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में हुए मशहूर सिंगर मासूम शर्मा के शो में हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने चलाए जाने के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इसको लेकर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर और पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी से जवाब मांगा है कि आखिरकार हाइकोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद ऐसा आयोजन कैसे होने दिया गया। 2019 के हाईकोर्ट आदेशों की अनदेखी का आरोप यह याचिका एडवोकेट यतीन मेहता द्वारा दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को यह आदेश दिए थे कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में अश्लीलता, हिंसा और हथियारों को महिमामंडित करने वाले गानों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। इसके बावजूद पीयू में हुए शो में ऐसे गाने बजाए गए, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। युवाओं पर पड़ता है गहरा प्रभाव याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस तरह के गाने युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाते हैं और उनमें हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके लिए आयोजकों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब न देने पर अधिकारी को पेश होने के निर्देश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी जवाब दाखिल करने में असफल रहता है, तो उसे अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देनी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर अदालत में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। गन कल्चर के गाने बैन से सुर्खियों में सिंगर मासूम शर्मा हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा इन दिनों गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने की वजह से सुर्खियों में हैं। मासूम शर्मा के अब तक 7 गाने बैन किए जा चुके हैं। इसके अलावा अमित रोहतकिया, अंकित बालियान और नरेंद्र भगाना का भी एक-एक गाना बैन किया गया था। गाने बैन होने पर मासूम शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। मासूम शर्मा ने न केवल इसके लिए CM नायब सैनी के OSD गजेंद्र फोगाट को जिम्मेदार ठहराया बल्कि CM सैनी से मुलाकात भी की थी। इसके बाद यह मामला कल विधानसभा में भी उठा, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्ण बेदी ने CM से दखल देने की मांग की थी। शो के दौरान हुई छात्र की मौत पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की हत्या कर दी गई थी, मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। जब वे थोड़ी देर तक कॉन्सर्ट देखने के बाद बाहर जाने लगे, तो भीड़ के कारण कुछ छात्रों के साथ कहासुनी और हल्की झड़प हो गई। बाहर आने पर उन्होंने अपने अन्य दोस्तों से यह बात बताई , तो उन्होंने गुस्से में कहा कि उन लड़कों को सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सभी दोबारा कॉन्सर्ट स्थल के बाहर खुले मैदान में, बॉयज हॉस्टल नंबर-8 के पास पहुंचे और वहां शिकायतकर्ता और अन्य छात्रों के साथ फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान, उनके दोस्तों ने शिकायतकर्ता/छात्र पर चाकू से वॉर कर उसकी पीठ में घोंप दिया, जबकि एक अन्य छात्र को दाहिने पैर पर चाकू मार दिया। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में हुए मशहूर सिंगर मासूम शर्मा के शो में हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने चलाए जाने के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इसको लेकर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर और पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी से जवाब मांगा है कि आखिरकार हाइकोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद ऐसा आयोजन कैसे होने दिया गया। 2019 के हाईकोर्ट आदेशों की अनदेखी का आरोप यह याचिका एडवोकेट यतीन मेहता द्वारा दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को यह आदेश दिए थे कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में अश्लीलता, हिंसा और हथियारों को महिमामंडित करने वाले गानों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। इसके बावजूद पीयू में हुए शो में ऐसे गाने बजाए गए, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। युवाओं पर पड़ता है गहरा प्रभाव याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस तरह के गाने युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाते हैं और उनमें हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके लिए आयोजकों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब न देने पर अधिकारी को पेश होने के निर्देश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी जवाब दाखिल करने में असफल रहता है, तो उसे अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देनी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर अदालत में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। गन कल्चर के गाने बैन से सुर्खियों में सिंगर मासूम शर्मा हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा इन दिनों गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने की वजह से सुर्खियों में हैं। मासूम शर्मा के अब तक 7 गाने बैन किए जा चुके हैं। इसके अलावा अमित रोहतकिया, अंकित बालियान और नरेंद्र भगाना का भी एक-एक गाना बैन किया गया था। गाने बैन होने पर मासूम शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। मासूम शर्मा ने न केवल इसके लिए CM नायब सैनी के OSD गजेंद्र फोगाट को जिम्मेदार ठहराया बल्कि CM सैनी से मुलाकात भी की थी। इसके बाद यह मामला कल विधानसभा में भी उठा, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्ण बेदी ने CM से दखल देने की मांग की थी। शो के दौरान हुई छात्र की मौत पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की हत्या कर दी गई थी, मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। जब वे थोड़ी देर तक कॉन्सर्ट देखने के बाद बाहर जाने लगे, तो भीड़ के कारण कुछ छात्रों के साथ कहासुनी और हल्की झड़प हो गई। बाहर आने पर उन्होंने अपने अन्य दोस्तों से यह बात बताई , तो उन्होंने गुस्से में कहा कि उन लड़कों को सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सभी दोबारा कॉन्सर्ट स्थल के बाहर खुले मैदान में, बॉयज हॉस्टल नंबर-8 के पास पहुंचे और वहां शिकायतकर्ता और अन्य छात्रों के साथ फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान, उनके दोस्तों ने शिकायतकर्ता/छात्र पर चाकू से वॉर कर उसकी पीठ में घोंप दिया, जबकि एक अन्य छात्र को दाहिने पैर पर चाकू मार दिया। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पंजाब | दैनिक भास्कर
