पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 तक चलेगी। इस सीट पर कुल वोटर 18 लाख 2 हजार 46 हैं। इनमें पुरुष 9 लाख 42 हजार 205 और महिला 8 लाख 59 हजार 761 वोटर है और 80 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की उम्मीदवार महारानी परनीत कौर, आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी और अकाली दल के एनके शर्मा के बीच है। इस सीट पर कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 तक चलेगी। इस सीट पर कुल वोटर 18 लाख 2 हजार 46 हैं। इनमें पुरुष 9 लाख 42 हजार 205 और महिला 8 लाख 59 हजार 761 वोटर है और 80 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की उम्मीदवार महारानी परनीत कौर, आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी और अकाली दल के एनके शर्मा के बीच है। इस सीट पर कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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BCAS के आदेश पर जत्थेदार ने जताया रोष:कहा- किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा; केंद्र सरकार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने भारत के सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश का विरोध किया है। इस आदेश में देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों के किरपान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जत्थेदार ने इस आदेश को सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। अकाल तख्त साहिब से जारी एक लिखित बयान में जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। उन्होंने इस प्रतिबंध को सिख धर्म के खिलाफ बताया और कहा कि किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जिसे गुरु साहिबान ने ककार (धार्मिक प्रतीक) के रूप में प्रदान किया है। जत्थेदार ने इसे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक असहनीय हमला और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं से वंचित करने के बराबर बताया। SGPC को आदेश जारी जत्थेदार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को आदेश दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखे। इसमें सिख समुदाय की भावनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की जाए। इसके अलावा, उन्होंने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तैयार कर जल्द से जल्द भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया ताकि देश के हवाई अड्डों पर कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों को अपने धार्मिक प्रतीक किरपान पहनने का अधिकार मिल सके। 30 अक्टूबर को जारी हुआ था आदेश भारत के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहनने को लेकर 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने ऑर्डर जारी किए थे। BCAS ने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट्स पर कार्यरत सिख कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर कृपाण नहीं पहन सकेंगे। एक दिन पहले ही सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों को यह गाइडलाइन मिली। BCAS की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से ये आदेश जारी किए गए। जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर कृपाण को लेकर हो चुके विवाद नियमों के अनुसार भारत में घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति है। हालांकि, कृपाण की लंबाई 23 सेमी (9 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ब्लेड की लंबाई 15 सेमी (6 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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पंजाब के AAP विधायक को मोहाली अदालत से झटका:जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, दिसंबर 2023 से जेल में आम आदमी पार्टी (AAP) के अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को मोहाली की जिला अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पडे़गा। उन पर करीब 41 करोड़ का बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज है। उन्हें ईडी ने 6 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। इससे पहले उन्होंने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। जिसके बाद यह याचिका लगाई थी सीबीआई ने भी शुरू की थी जांच सीबीआई ने पिछले साल मई में इस मामले में अपनी जांच शुरू की थी। 40 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में छापेमारी की गई थी। इसके बाद सितंबर में ईडी ने उनके खिलाफ लोन धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से 32 लाख रुपए नकद, कुछ मोबाइल और हार्ड ड्राइव जब्त किए गए थे। हालांकि, उन्होंने पहले एक रुपए सैलरी लेने का ऐलान किया था। नाभा जेल में बंद हैं विधायक माजरा आप विधायक गज्जन माजरा गिरफ्तारी के बाद से ही नाभा जेल में बंद हैं। हालांकि, इस बीच जेल में फिसलकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद वे दोबारा बीमार पड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि सरकार उन्हें बीमारी के बहाने अस्पताल में भर्ती कराकर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। हालांकि, मामला गरमाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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