<p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के अंतरंग वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी पति को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि शादी के करने के बाद पति-पत्नी का मालिक नहीं बनता है पति को सरंक्षक बनना चाहिए. पत्नी के समर्पण और भरोसे का सम्मान करो. कोर्ट ने आरोपी की तमाम दलील खारिज करते हुए साफ कहा कि पत्नी का शरीर उसकी अपनी संपत्ति है. हर बात में पत्नी की सहमति होना जरूरी है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले पर हाईकोर्ट में जज विनोद दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी पति को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि शादी करके पति को पत्नी का संरक्षक बनना चाहिए उसका मालिक नहीं. अगर वैवाहिक पवित्रता को कायम नहीं रख सकते तो राहत के हकदार नहीं हो सकते. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला</strong><br />कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया. मामला मिर्जापुर के पंडरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां धनही के रहने वाले शख्स की शादी चुनार के पास गांव की एक लड़की से हुई थी. 8 मई 2022 को पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि वो दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज मुकदमे की सुलह के लिए 13 सितंबर 2021 को पति के घर गई थी, जहां पति ने बदला लेने की नीयत से उसकी मर्जी के खिलाफ आपत्तिजनकर वीडियो बनाए और उसे रिश्तेदारों के मोबाइल व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Q-VQMgTLdOI[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पत्नी ने दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि इस घटना से उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने समन कर आरोपी पति को तलब किया. इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की और दलील दी की पीड़िता कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है और उसकी अंतरंगता उसका अधिकार है. लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को ख़ारिज कर दिया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-weather-updates-imd-alerts-strong-surface-winds-from-26th-march-lucknow-agra-moradabad-2911269″>UP Weather Today: यूपी में दो दिन बाद तेज हवाएं चलने का अलर्ट, धूप बढ़ाएगी गर्मी, जानें- मौसम का हाल</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के अंतरंग वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी पति को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि शादी के करने के बाद पति-पत्नी का मालिक नहीं बनता है पति को सरंक्षक बनना चाहिए. पत्नी के समर्पण और भरोसे का सम्मान करो. कोर्ट ने आरोपी की तमाम दलील खारिज करते हुए साफ कहा कि पत्नी का शरीर उसकी अपनी संपत्ति है. हर बात में पत्नी की सहमति होना जरूरी है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले पर हाईकोर्ट में जज विनोद दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी पति को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि शादी करके पति को पत्नी का संरक्षक बनना चाहिए उसका मालिक नहीं. अगर वैवाहिक पवित्रता को कायम नहीं रख सकते तो राहत के हकदार नहीं हो सकते. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला</strong><br />कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया. मामला मिर्जापुर के पंडरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां धनही के रहने वाले शख्स की शादी चुनार के पास गांव की एक लड़की से हुई थी. 8 मई 2022 को पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि वो दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज मुकदमे की सुलह के लिए 13 सितंबर 2021 को पति के घर गई थी, जहां पति ने बदला लेने की नीयत से उसकी मर्जी के खिलाफ आपत्तिजनकर वीडियो बनाए और उसे रिश्तेदारों के मोबाइल व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Q-VQMgTLdOI[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पत्नी ने दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि इस घटना से उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने समन कर आरोपी पति को तलब किया. इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की और दलील दी की पीड़िता कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है और उसकी अंतरंगता उसका अधिकार है. लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को ख़ारिज कर दिया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-weather-updates-imd-alerts-strong-surface-winds-from-26th-march-lucknow-agra-moradabad-2911269″>UP Weather Today: यूपी में दो दिन बाद तेज हवाएं चलने का अलर्ट, धूप बढ़ाएगी गर्मी, जानें- मौसम का हाल</a></strong></p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राजस्थान जेल गार्ड पेपर लीक केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, TCS मैनेजर ने 60 लाख रुपये में किया था सौदा
पत्नी के अंतरंग Video वायरल करने पर कोर्ट की फटकार, कहा- ‘शादी कर संरक्षक बनें, मालिक नहीं’
