दिल्ली में प्रदूषण व पराली जलाने के मामले में आज (सोमवार) सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज पराली जलाने के मामलों को लेकर सख्त आदेश दे सकती है। बीती सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के संकेते दे दिए थे। जबकि पंजाब सरकार को गलत जानकारी और हरियाणा सरकार को असंतुष्ट जवाब देने के लिए फटकार लगाई थी। वहीं, केंद्र सरकार भी अपना रुख रख सकती है। बीती सुनवाई में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार को मिला था दो हफ्ते का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया था, जिनमें से 12 दिन आज पूरे हुए। दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए लागू होने वाली सख्तियों को लागू करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया? जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि पराली जलाने वालों पर 10 दिन के अंदर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। त निकलने की बात कही। दिल्ली में प्रदूषण व पराली जलाने के मामले में आज (सोमवार) सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज पराली जलाने के मामलों को लेकर सख्त आदेश दे सकती है। बीती सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के संकेते दे दिए थे। जबकि पंजाब सरकार को गलत जानकारी और हरियाणा सरकार को असंतुष्ट जवाब देने के लिए फटकार लगाई थी। वहीं, केंद्र सरकार भी अपना रुख रख सकती है। बीती सुनवाई में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार को मिला था दो हफ्ते का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया था, जिनमें से 12 दिन आज पूरे हुए। दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए लागू होने वाली सख्तियों को लागू करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया? जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि पराली जलाने वालों पर 10 दिन के अंदर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। त निकलने की बात कही। पंजाब | दैनिक भास्कर
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खन्ना में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप:कोचिंग में हुई मुलाकात, नौकरी का झांसा, होटल में दिया घटना को अंजाम लुधियाना जिले के खन्ना क्षेत्र के दोराहा में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में थाना दोराहा में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने साहनेवाल व दोराहा में होटल में ले जाकर नाबालिग लड़कियों ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। साथ में कोचिंग करता था आरोपी पहले मामले में दोराहा थाना पुलिस ने दुपिंदर सिंह इंद्र निवासी धमोट कलां के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार दोराहा की ही रहने वाली साढ़े 15 साल की लड़की इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने लगी थी। कोर्स दौरान उसकी मुलाकात दुपिंदर सिंह से हुई थी। एक दिन आधार कार्ड से संबंधित काम के लिए पीड़िता दोराहा बाजार में गई थी। तभी वहां से दुपिंदर सिंह उसे अपनी बातों में फंसा कर स्कूटी पर बिठाकर साहनेवाल के एक होटल में ले गया। होटल के कमरे में जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। साथ में काम करता था आरोपी दूसरे केस में 17 साल की लड़की को अच्छे काम पर लगवाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। आरोपी कपिल कुमार पहले पीड़िता के साथ ही काम करता था। दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बात करते रहते थे। करीब 2 महीने पहले कपिल कुमार निवासी डेहलों रोड साहनेवाल ने पीड़िता को अच्छे काम पर लगवाने का झांसा दिया। काम दिलाने के नाम पर पीड़िता को दोराहा के एक होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। नए कानून के तहत केस दर्ज दोराहा थाना में दोनों मामलों के संबंध में नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 64 (1) के साथ साथ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किए। दोनों मामलों की जांच महिला थानेदार राजवंत कौर कर रही हैं। एक आरोपी को किया गिरफ्तार मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी निखिल गर्ग ने बताया कि पुलिस ने एक घटना के आरोपी दुपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही उसे भी काबू किया जाएगा।
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