पानीपत में 2 बिल्डरों की जमीन जब्त होगी:NGT के 3.44 करोड़ जुर्माने में सिर्फ 5 लाख का भुगतान, फरीदपुर TDI ने की अनदेखी

पानीपत में 2 बिल्डरों की जमीन जब्त होगी:NGT के 3.44 करोड़ जुर्माने में सिर्फ 5 लाख का भुगतान, फरीदपुर TDI ने की अनदेखी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हरियाणा के पानीपत जिले के दो बड़े बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल, NGT ने शहर के हुड्‌डा के सेक्टर 13-17 स्थित अंसल सुशांत सिटी और टोल प्लाजा के पास फरीदपुर स्थित टीडीआई सिटी के बिल्डरों पर बड़ा जुर्माना लगाया था। अंसल पर 3.44 करोड़ रुपए, जबकि टीडीआई पर 5.47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इनमें से अंसल ने सिर्फ 5 लाख रुपए का भुगतान किया। जबकि टीडीआई ने NGT के आदेशों की अनदेखी की। टीडीआई ने कोई जुर्माना नहीं भरा। जिसके चलते अब डीसी पानीपत ने तहसीलदार के माध्यम से दोनों बिल्डरों के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इन बिल्डरों की जमीन जब्त कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी। पर्यावरण प्रेमी समाजसेवी वरुण गुलाटी की शिकायत पर की गई जांच और उनकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जांच कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण (एचएसपीसीबी), जिले के एडीसी, आरओ और एचएसवीपी के AEO शामिल थे। जिन्होंने दोनों बिल्डरों की कई खामियां पाईं और भारी जुर्माना लगाया। संयुक्त टीम ने दोनों जगहों से भूमि और जल प्रदूषण की जांच की थी। दोनों जगहों पर पानी की निकासी के लिए सीवरेज की पूरी सुविधा नहीं है। दोनों ही जगह अवैध तरीकों से पानी का निपटान किया जा रहा है। अंसल ने गैर कानूनी तरीके से किया काम जांच कमेटी टीम ने 12 अप्रैल 2024 और फिर 19 अप्रैल 2024 को पहले अंसल सुशांत सिटी का जायजा लिया था। यहां का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद मिला। कंपनी ने कंसेंट टू ऑपरेट का प्रमाणपत्र भी रिन्यू नहीं कराया। कंसेंट टू इस्टेबलिश का प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। यहां दो फेस है। जिसमें पहले फेस का STP बंद मिला। फेस टू का चालू हालत में था, जिसका सैंपल भी लिया गया था। दोनों फेस में सीवरेज फ्लो मीटर नहीं था। न ही यहां पर लॉग बुक मेनटेन थी। जिसके बाद सवाल उठा था कि अंसल सोसाइटी से निकलने वाला 10600 केएलडी सॉलिड वेस्ट कहां जा रहा है। इतने पानी को कहां छोड़ा जा रहा है, जबकि अंसल का एसटीपी बंद पड़ा है। जिसके बाद जांच में सामने आया कि यहां के सीवरेज का कनेक्शन गैर कानूनी तरीके से एचएसवीपी की मास्टर सीवर लाइन में 1 अप्रैल 2019 से जोड़ा हुआ है। टीडीआई का 9 साल पहले CTEP हो चुका एक्सपायर नेशनल हाईवे 44 पर जीटी रोड पर टोल प्लाजा के नजदीक बसी टीडीआई फरीदपुर का विवादों से शुरुआत से ही नाता रहा है। इस बार यहां टीम की जांच में सामने आया कि टीडीआई में पिछले काफी सालों से कई सोसाइटी एवं कॉलोनियां कटी है। यहां लगातार आवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन, यहां शुरुआती दौर में सीवरेज की जो क्षमता अप्लाई की थी, अथवा दर्शाई गई थी। आज भी संख्या बढ़ने के बाद भी उसी क्षमता से सीवरेज को चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहां अवैध तरीकों से ट्रॉलियों और टैंकरों के जरिए भर कर कहीं खुले में सीवरेज का पानी एवं गंद भर कर खाली किया जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि यहां CETP 25 सितंबर 2015 से एक्सपायर हो चुका है। यहां CTO भी नहीं है। 550 KLD का सीवरेज सिस्टम है, जोकि नाकाफी है। यहां STP डेटा भी नहीं मिला। जनरेटर सिस्टम की भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हरियाणा के पानीपत जिले के दो बड़े बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल, NGT ने शहर के हुड्‌डा के सेक्टर 13-17 स्थित अंसल सुशांत सिटी और टोल प्लाजा के पास फरीदपुर स्थित टीडीआई सिटी के बिल्डरों पर बड़ा जुर्माना लगाया था। अंसल पर 3.44 करोड़ रुपए, जबकि टीडीआई पर 5.47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इनमें से अंसल ने सिर्फ 5 लाख रुपए का भुगतान किया। जबकि टीडीआई ने NGT के आदेशों की अनदेखी की। टीडीआई ने कोई जुर्माना नहीं भरा। जिसके चलते अब डीसी पानीपत ने तहसीलदार के माध्यम से दोनों बिल्डरों के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इन बिल्डरों की जमीन जब्त कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी। पर्यावरण प्रेमी समाजसेवी वरुण गुलाटी की शिकायत पर की गई जांच और उनकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जांच कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण (एचएसपीसीबी), जिले के एडीसी, आरओ और एचएसवीपी के AEO शामिल थे। जिन्होंने दोनों बिल्डरों की कई खामियां पाईं और भारी जुर्माना लगाया। संयुक्त टीम ने दोनों जगहों से भूमि और जल प्रदूषण की जांच की थी। दोनों जगहों पर पानी की निकासी के लिए सीवरेज की पूरी सुविधा नहीं है। दोनों ही जगह अवैध तरीकों से पानी का निपटान किया जा रहा है। अंसल ने गैर कानूनी तरीके से किया काम जांच कमेटी टीम ने 12 अप्रैल 2024 और फिर 19 अप्रैल 2024 को पहले अंसल सुशांत सिटी का जायजा लिया था। यहां का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद मिला। कंपनी ने कंसेंट टू ऑपरेट का प्रमाणपत्र भी रिन्यू नहीं कराया। कंसेंट टू इस्टेबलिश का प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। यहां दो फेस है। जिसमें पहले फेस का STP बंद मिला। फेस टू का चालू हालत में था, जिसका सैंपल भी लिया गया था। दोनों फेस में सीवरेज फ्लो मीटर नहीं था। न ही यहां पर लॉग बुक मेनटेन थी। जिसके बाद सवाल उठा था कि अंसल सोसाइटी से निकलने वाला 10600 केएलडी सॉलिड वेस्ट कहां जा रहा है। इतने पानी को कहां छोड़ा जा रहा है, जबकि अंसल का एसटीपी बंद पड़ा है। जिसके बाद जांच में सामने आया कि यहां के सीवरेज का कनेक्शन गैर कानूनी तरीके से एचएसवीपी की मास्टर सीवर लाइन में 1 अप्रैल 2019 से जोड़ा हुआ है। टीडीआई का 9 साल पहले CTEP हो चुका एक्सपायर नेशनल हाईवे 44 पर जीटी रोड पर टोल प्लाजा के नजदीक बसी टीडीआई फरीदपुर का विवादों से शुरुआत से ही नाता रहा है। इस बार यहां टीम की जांच में सामने आया कि टीडीआई में पिछले काफी सालों से कई सोसाइटी एवं कॉलोनियां कटी है। यहां लगातार आवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन, यहां शुरुआती दौर में सीवरेज की जो क्षमता अप्लाई की थी, अथवा दर्शाई गई थी। आज भी संख्या बढ़ने के बाद भी उसी क्षमता से सीवरेज को चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहां अवैध तरीकों से ट्रॉलियों और टैंकरों के जरिए भर कर कहीं खुले में सीवरेज का पानी एवं गंद भर कर खाली किया जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि यहां CETP 25 सितंबर 2015 से एक्सपायर हो चुका है। यहां CTO भी नहीं है। 550 KLD का सीवरेज सिस्टम है, जोकि नाकाफी है। यहां STP डेटा भी नहीं मिला। जनरेटर सिस्टम की भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।   हरियाणा | दैनिक भास्कर