पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी से पूछताछ करेगी पुलिस, जुवेनाइल बोर्ड ने दी अनुमति

पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी से पूछताछ करेगी पुलिस, जुवेनाइल बोर्ड ने दी अनुमति

<p style=”text-align: justify;”><strong>Pune Porsche Accident Case:</strong> पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में जुवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार (31 मई) को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड को पत्र लिखकर 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी. नाबालिग अभी सुधार गृह में है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) शैलेश बलकवडे ने कहा कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने सुनवाई हुई और उन्होंने हमारी याचिका स्वीकार कर ली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस का दावा है कि पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को हादसे के वक्त पोर्श कार को 17 वर्षीय लड़का नशे की हालत में चला रहा था. बता दें किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक नाबालिग से पूछताछ उसके माता-पिता की उपस्थिति में की जाएगी. जुवेनाइल बोर्ड ने दुर्घटना के कुछ घंटों बाद रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे और इस मामले के आरोपी किशोर को जमानत दे दी थी और उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जुवेनाइल बोर्ड के फैसले की होगी जांच</strong><br />वहीं इस फैसले के बाद भारी आलोचना के बाद पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिस पर बोर्ड ने आदेश में संशोधन करते हुए आरोपी को पांच जून तक सुधार गृह में भेज दिया था. जुवेनाइल बोर्ड के एक सदस्य द्वारा किशोर को जमानत दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के सदस्यों के आचरण की जांच करने का आदेश दिया. साथ ही यह देखने के लिए एक समिति गठित की कि क्या पुणे कार दुर्घटना मामले में आदेश जारी करते समय मानदंडों का पालन किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. अधिकारी ने बताया कि जुवेनाइल बोर्ड में न्यायपालिका से एक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति शामिल होते हैं. वहीं नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को उनके परिवार के ड्राइवर को बंधक बनाने, उसे नकदी और गिफ्ट का लालच देने और एक्सीडेंट का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप</strong><br />इन घटनाक्रमों में ससून जनरल अस्पताल में ब्लड सैंपल में कथित हेरफेर शामिल है, जिसके सिलसिले में अस्पताल के दो डॉक्टरों और नाबालिग की मां को गिरफ्तार किया है. पुणे पुलिस ने कथित तौर पर ब्लड सैंपल की अदला-बदली किए जाने के मामले में किशोर के पिता की हिरासत के लिए आवेदन दाखिल किया है. नाबालिग के पिता ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टरों के साथ ब्लड सैंपल की अदला-बदली के मामले में आरोपी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार एक्सीडेंट केस में शामिल नाबालिग के पिता और दादा को उनके ड्राइवर के किडनैपिंग और बंधक बनाने में भूमिका को लेकर शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल और उनके पिता को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ए.ए. पांडे की अदालत में पेश किया गया.</p>
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<p><strong>ये भी पढे़ं-&nbsp;</strong><strong><a title=”क्या 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे?” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/india-alliance-meeting-in-delhi-june-1-sharad-pawar-uddhav-thackeray-and-sanjay-raut-will-join-2701427″ target=”_self”>क्या 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे?</a></strong></p>
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</div> <p style=”text-align: justify;”><strong>Pune Porsche Accident Case:</strong> पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में जुवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार (31 मई) को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड को पत्र लिखकर 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी. नाबालिग अभी सुधार गृह में है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) शैलेश बलकवडे ने कहा कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने सुनवाई हुई और उन्होंने हमारी याचिका स्वीकार कर ली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस का दावा है कि पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को हादसे के वक्त पोर्श कार को 17 वर्षीय लड़का नशे की हालत में चला रहा था. बता दें किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक नाबालिग से पूछताछ उसके माता-पिता की उपस्थिति में की जाएगी. जुवेनाइल बोर्ड ने दुर्घटना के कुछ घंटों बाद रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे और इस मामले के आरोपी किशोर को जमानत दे दी थी और उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जुवेनाइल बोर्ड के फैसले की होगी जांच</strong><br />वहीं इस फैसले के बाद भारी आलोचना के बाद पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिस पर बोर्ड ने आदेश में संशोधन करते हुए आरोपी को पांच जून तक सुधार गृह में भेज दिया था. जुवेनाइल बोर्ड के एक सदस्य द्वारा किशोर को जमानत दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के सदस्यों के आचरण की जांच करने का आदेश दिया. साथ ही यह देखने के लिए एक समिति गठित की कि क्या पुणे कार दुर्घटना मामले में आदेश जारी करते समय मानदंडों का पालन किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. अधिकारी ने बताया कि जुवेनाइल बोर्ड में न्यायपालिका से एक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति शामिल होते हैं. वहीं नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को उनके परिवार के ड्राइवर को बंधक बनाने, उसे नकदी और गिफ्ट का लालच देने और एक्सीडेंट का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप</strong><br />इन घटनाक्रमों में ससून जनरल अस्पताल में ब्लड सैंपल में कथित हेरफेर शामिल है, जिसके सिलसिले में अस्पताल के दो डॉक्टरों और नाबालिग की मां को गिरफ्तार किया है. पुणे पुलिस ने कथित तौर पर ब्लड सैंपल की अदला-बदली किए जाने के मामले में किशोर के पिता की हिरासत के लिए आवेदन दाखिल किया है. नाबालिग के पिता ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टरों के साथ ब्लड सैंपल की अदला-बदली के मामले में आरोपी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार एक्सीडेंट केस में शामिल नाबालिग के पिता और दादा को उनके ड्राइवर के किडनैपिंग और बंधक बनाने में भूमिका को लेकर शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल और उनके पिता को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ए.ए. पांडे की अदालत में पेश किया गया.</p>
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