पूर्व मंत्री आशु जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट:आज हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई, ईडी ने किया है गिरफ्तार

पूर्व मंत्री आशु जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट:आज हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई, ईडी ने किया है गिरफ्तार

पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद चल रहे सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु अब जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से जमानत के लिए उच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। जिस पर आज (21 नवंबर) सुनवाई होगी। वह अगस्त मा में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी के दफ्तर में गए थे। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगस्त माह में किया था गिरफ्तार जालंधर ईडी की टीम ने भारत भूषण आशु को अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था। इस समय से ही वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने सारे केस की स्टडी की थी। राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की थी। अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले को लेकर वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत विजिलेंस के पास की थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों की कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां और एफडीआर, सोने के आभूषण, बुलियन और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। पहले विजिलेंस ने दर्ज किया था केस इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में आशु का नाम भी शामिल कर लिया था। 22 अगस्त, 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापामारी कर उन्हें सैलून में बाल कटवाते समय गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आशु करीब छह माह तक पटियाला जेल में भी बंद रहे हैं। आरोप था कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में अनाज मंडियों में आरोपित वाहनों पर नकली नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करते थे। यही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि जो नंबर लिखवाए थे वह स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के भी थे। यह वाहन अनाज ढुलाई के लिए मान्य ही नहीं थे। इसके बाद इस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था। पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद चल रहे सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु अब जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से जमानत के लिए उच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। जिस पर आज (21 नवंबर) सुनवाई होगी। वह अगस्त मा में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी के दफ्तर में गए थे। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगस्त माह में किया था गिरफ्तार जालंधर ईडी की टीम ने भारत भूषण आशु को अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था। इस समय से ही वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने सारे केस की स्टडी की थी। राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की थी। अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले को लेकर वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत विजिलेंस के पास की थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों की कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां और एफडीआर, सोने के आभूषण, बुलियन और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। पहले विजिलेंस ने दर्ज किया था केस इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में आशु का नाम भी शामिल कर लिया था। 22 अगस्त, 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापामारी कर उन्हें सैलून में बाल कटवाते समय गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आशु करीब छह माह तक पटियाला जेल में भी बंद रहे हैं। आरोप था कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में अनाज मंडियों में आरोपित वाहनों पर नकली नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करते थे। यही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि जो नंबर लिखवाए थे वह स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के भी थे। यह वाहन अनाज ढुलाई के लिए मान्य ही नहीं थे। इसके बाद इस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था।   पंजाब | दैनिक भास्कर