हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 1 मई को अगली सुनवाई होगी। 8 अप्रैल को इस केस में कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील के कोर्ट न पहुंचने से बहस नहीं हो पाई। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि खेल मंत्री बहस से भाग रहे हैं। 28 मार्च को इस केस में खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील विजय कुमार जिंदल ने जबाव दाखिल किया था। जिसके बाद 3 अप्रैल को कोर्ट मे दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया था। लेकिन कोर्ट मे बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख दी थी। लेकिन खेल मंत्री के वकील के न पहुंचने से एक बार फिर से बहस की तारीख 1 मई रखी गई है। क्या है पूरा मामला खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए। अब तक केस में क्या क्या हुआ हरियाणा में सितंबर मे विधानसभा चुनाव होने के बाद पूर्व मंत्री करण दलाल ने हाईकोर्ट में खेल मंत्री गौरव गौतम पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसके बाद हाईकोर्ट मे खेल मंत्री को 14 दिसंबर 2024 को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का जवाब मंत्री को 6 जनवरी 2025 तक दाखिल करना था। लेकिन मंत्री गौरव गौतम की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। 28 मार्च को खेल मंत्री ने जबाव दाखिल किया हाईकोर्ट जस्टिस पुरी ने खेल मंत्री को जबाव दाखिल करने के लिए 28 मार्च को समय दिया। जिसके बाद 28 मार्च को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में जबाव दाखिल कर दिया था। जबाव दाखिल करने के बाद केस में बहस के लिए 3 अप्रैल की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई। 3 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अप्रैल हुई थी तारीख हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की गई। लेकिन 8 अप्रैल को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके चलते एक बार फिर से बहस के लिए नई तारीख 1 मई तय कर दी गई है। 1 मई को होगी सुनवाई खेल मंत्री गौरव गौतम और पूर्व मंत्री करण दलाल के केस में हाईकोर्ट में 1 अप्रैल को बहस होगी। हांलाकि गौरव गौतम ने वकील ने कोर्ट में जबाव दाखिल कर दलाल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताया है। बहस के भाग रहे है खेल मंत्री करण सिंह दलाल ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान कहा कि खेल मंत्री के खिलाफ उन्होंने प्रर्याप्त सबूत कोर्ट को दिए हैं। खेल मंत्री के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वह बहस से बच रहे हैं। कोर्ट की तरफ से अब 1 मई को बहस के लिए तारीख दी गई है। उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनको न्याय जरूर मिलेगा। ये वीडियो साल 2024 में सिंतबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव कैंपेन के है। इन्ही वीडियो को आधार बनाकर पूर्व मंत्री करण सिहं दलाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस चुनाव में करण सिंह दलाल को भाजपा के उम्मीदवार गौरव गौतम के सामने हार का सामना करना पड़ा था गौरव गौतम ने उनको 33 हजार वोटों से हराया था। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 1 मई को अगली सुनवाई होगी। 8 अप्रैल को इस केस में कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील के कोर्ट न पहुंचने से बहस नहीं हो पाई। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि खेल मंत्री बहस से भाग रहे हैं। 28 मार्च को इस केस में खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील विजय कुमार जिंदल ने जबाव दाखिल किया था। जिसके बाद 3 अप्रैल को कोर्ट मे दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया था। लेकिन कोर्ट मे बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख दी थी। लेकिन खेल मंत्री के वकील के न पहुंचने से एक बार फिर से बहस की तारीख 1 मई रखी गई है। क्या है पूरा मामला खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए। अब तक केस में क्या क्या हुआ हरियाणा में सितंबर मे विधानसभा चुनाव होने के बाद पूर्व मंत्री करण दलाल ने हाईकोर्ट में खेल मंत्री गौरव गौतम पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसके बाद हाईकोर्ट मे खेल मंत्री को 14 दिसंबर 2024 को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का जवाब मंत्री को 6 जनवरी 2025 तक दाखिल करना था। लेकिन मंत्री गौरव गौतम की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। 28 मार्च को खेल मंत्री ने जबाव दाखिल किया हाईकोर्ट जस्टिस पुरी ने खेल मंत्री को जबाव दाखिल करने के लिए 28 मार्च को समय दिया। जिसके बाद 28 मार्च को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में जबाव दाखिल कर दिया था। जबाव दाखिल करने के बाद केस में बहस के लिए 3 अप्रैल की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई। 3 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अप्रैल हुई थी तारीख हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की गई। लेकिन 8 अप्रैल को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके चलते एक बार फिर से बहस के लिए नई तारीख 1 मई तय कर दी गई है। 1 मई को होगी सुनवाई खेल मंत्री गौरव गौतम और पूर्व मंत्री करण दलाल के केस में हाईकोर्ट में 1 अप्रैल को बहस होगी। हांलाकि गौरव गौतम ने वकील ने कोर्ट में जबाव दाखिल कर दलाल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताया है। बहस के भाग रहे है खेल मंत्री करण सिंह दलाल ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान कहा कि खेल मंत्री के खिलाफ उन्होंने प्रर्याप्त सबूत कोर्ट को दिए हैं। खेल मंत्री के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वह बहस से बच रहे हैं। कोर्ट की तरफ से अब 1 मई को बहस के लिए तारीख दी गई है। उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनको न्याय जरूर मिलेगा। ये वीडियो साल 2024 में सिंतबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव कैंपेन के है। इन्ही वीडियो को आधार बनाकर पूर्व मंत्री करण सिहं दलाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस चुनाव में करण सिंह दलाल को भाजपा के उम्मीदवार गौरव गौतम के सामने हार का सामना करना पड़ा था गौरव गौतम ने उनको 33 हजार वोटों से हराया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
