अमृतसर | डीसी साक्षी साहनी ने प्रीगैबलिन दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा है कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम वाले प्रीगैबलिन के फॉर्मूले का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह दवा डॉक्टरों द्वारा अकसर नहीं दी जाती है। यहां तक कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोप डिक्स भी प्रीगैबलिन दवा की केवल 75 मिलीग्राम ही लिख रहे। 75 मिलीग्राम से अधिक कैप्सूल/टैबलेट के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उसमें भी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई अन्य बिना डॉक्टर की लिखी पर्ची के नहीं बेचेगा। 75 मिलीग्राम तक की प्रीगैबलिन दवा के खरीद-बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखेंगे। अमृतसर | डीसी साक्षी साहनी ने प्रीगैबलिन दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा है कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम वाले प्रीगैबलिन के फॉर्मूले का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह दवा डॉक्टरों द्वारा अकसर नहीं दी जाती है। यहां तक कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोप डिक्स भी प्रीगैबलिन दवा की केवल 75 मिलीग्राम ही लिख रहे। 75 मिलीग्राम से अधिक कैप्सूल/टैबलेट के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उसमें भी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई अन्य बिना डॉक्टर की लिखी पर्ची के नहीं बेचेगा। 75 मिलीग्राम तक की प्रीगैबलिन दवा के खरीद-बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखेंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
![प्रीगैबलिन दवाई की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध : डीसी](https://images.bhaskarassets.com/thumb/1000x1000/web2images/521/2025/01/10/100_1736433942677fe116267b8_whatsappimage20250109at33352pm.jpg)