हरियाणा के फतेहाबाद शहर में प्राइवेट अस्पताल संचालक डा. जिम्मी जिंदल से मारपीट के बहुचर्चित मामले में कोर्ट आज दोषी 9 लोगों को सजा सुनाएगी। इन दोषियों पर अक्टूबर 2017 में रेप के आरोपी डा.जिम्मी जिंदल को अस्पताल से किडनैप कर, उसका मुंह काला और नंगा करके बाजार में घुमाने और मारपीट करने का आरोप लगा था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की कोर्ट आज बुधवार को इन दोषी 9 लोगों को सजा सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट ने 17 मार्च को तीन पूर्व पार्षदों सहित दस लोगों को दोषी करार दिया था। मगर इनमें से एक दोषी का निधन हो चुका है। इन दोषियों को सुनाई जाएगी सजा इस मामले में कोर्ट ने फतेहाबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजेंद्र चौधरी काका, बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया, प्रेम सागर, गुरमीत मीटा, सुभाष रोयल, वीरेंद्र व रमन कुमार को दोषी करार दिया था। इनमें से गुरमीत मीटा का निधन हो चुका है। शेष 9 दोषियों की सजा कोर्ट आज निर्धारित करेगी। डॉक्टर की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस इन दोषियों पर डा.जिम्मी जिंदल की पत्नी डा.सिया जिंदल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 355, 380, 422, 452, 500 व 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर को भी हो चुकी साढ़े 5 साल की सजा डा.जिम्मी जिंदल पर स्टूडेंट के साथ पहले छेड़खानी, फिर रेप का आरोप लगा था। मामले में सितंबर 2021 में कोर्ट आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देकर साढ़े पांच साल की कैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376-सी में सजा सुनाई थी। आपकी अथॉरिटी में ऐसी महिला है, जो आप पर विश्वास करती है और कोई उसके विश्वास का फायदा उठाकर यदि रेप करता है, तो वह धारा 376-सी के तहत सजा का दोषी होगा। यह था पूरा मामला डा. जिम्मी जिंदल का फतेहाबाद में सिरसा रोड पर निजी अस्पताल था। 28 अक्टूबर 2017 की दोपहर को कुछ लोग डा. जिम्मी जिंदल के अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर को पीटते हुए बाहर ले आए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी। मारपीट करने वालों का आरोप था कि डॉक्टर ने उसके पास इलाज के लिए आई एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी की है। उसे पीटते हुए पैदल ही शहर थाने में ले आए। युवती की मां के अनुसार युवती के बुखार दिमाग में चढ़ गया था। सलाह दी गई कि मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं, इसलिए वह उसे डा. जिम्मी जिंदल के पास ले गई। आरोप था कि डा. जिम्मी जिंदल ने इलाज के लिए आई युवती को नशा देकर अस्पताल में रख लिया और उसकी मां को बहला-फुसलाकर घर भेज दिया। घर ले जाकर डॉक्टर ने किया था रेप इसके बाद डॉक्टर युवती को अपने घर ले गया। जहां डॉक्टर ने युवती के साथ अश्लील हरकतें की। शाम को युवती को वापस ले आया और यहां से उसका भाई ले गया, रात भर युवती रोती रही। सुबह उसने परिवार के लोगों को जानकारी दी। इसी पर उसके परिजन भड़के थे। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले में रेप की धारा जोड़ दी थी। हरियाणा के फतेहाबाद शहर में प्राइवेट अस्पताल संचालक डा. जिम्मी जिंदल से मारपीट के बहुचर्चित मामले में कोर्ट आज दोषी 9 लोगों को सजा सुनाएगी। इन दोषियों पर अक्टूबर 2017 में रेप के आरोपी डा.जिम्मी जिंदल को अस्पताल से किडनैप कर, उसका मुंह काला और नंगा करके बाजार में घुमाने और मारपीट करने का आरोप लगा था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की कोर्ट आज बुधवार को इन दोषी 9 लोगों को सजा सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट ने 17 मार्च को तीन पूर्व पार्षदों सहित दस लोगों को दोषी करार दिया था। मगर इनमें से एक दोषी का निधन हो चुका है। इन दोषियों को सुनाई जाएगी सजा इस मामले में कोर्ट ने फतेहाबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजेंद्र चौधरी काका, बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया, प्रेम सागर, गुरमीत मीटा, सुभाष रोयल, वीरेंद्र व रमन कुमार को दोषी करार दिया था। इनमें से गुरमीत मीटा का निधन हो चुका है। शेष 9 दोषियों की सजा कोर्ट आज निर्धारित करेगी। डॉक्टर की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस इन दोषियों पर डा.जिम्मी जिंदल की पत्नी डा.सिया जिंदल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 355, 380, 422, 452, 500 व 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर को भी हो चुकी साढ़े 5 साल की सजा डा.जिम्मी जिंदल पर स्टूडेंट के साथ पहले छेड़खानी, फिर रेप का आरोप लगा था। मामले में सितंबर 2021 में कोर्ट आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देकर साढ़े पांच साल की कैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376-सी में सजा सुनाई थी। आपकी अथॉरिटी में ऐसी महिला है, जो आप पर विश्वास करती है और कोई उसके विश्वास का फायदा उठाकर यदि रेप करता है, तो वह धारा 376-सी के तहत सजा का दोषी होगा। यह था पूरा मामला डा. जिम्मी जिंदल का फतेहाबाद में सिरसा रोड पर निजी अस्पताल था। 28 अक्टूबर 2017 की दोपहर को कुछ लोग डा. जिम्मी जिंदल के अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर को पीटते हुए बाहर ले आए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी। मारपीट करने वालों का आरोप था कि डॉक्टर ने उसके पास इलाज के लिए आई एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी की है। उसे पीटते हुए पैदल ही शहर थाने में ले आए। युवती की मां के अनुसार युवती के बुखार दिमाग में चढ़ गया था। सलाह दी गई कि मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं, इसलिए वह उसे डा. जिम्मी जिंदल के पास ले गई। आरोप था कि डा. जिम्मी जिंदल ने इलाज के लिए आई युवती को नशा देकर अस्पताल में रख लिया और उसकी मां को बहला-फुसलाकर घर भेज दिया। घर ले जाकर डॉक्टर ने किया था रेप इसके बाद डॉक्टर युवती को अपने घर ले गया। जहां डॉक्टर ने युवती के साथ अश्लील हरकतें की। शाम को युवती को वापस ले आया और यहां से उसका भाई ले गया, रात भर युवती रोती रही। सुबह उसने परिवार के लोगों को जानकारी दी। इसी पर उसके परिजन भड़के थे। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले में रेप की धारा जोड़ दी थी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
