पंजाब सरकार ने DAP की अवैध स्टोरेज से जुड़े एक मामले को लेकर फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जगीर सिंह को सस्पेंड किया है। इस दौरान वह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डायरेक्टर दफ्तर मोहाली में ड्यूटी देंगे। वहीं, फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी संदीप कुमार को अगले आदेश तक उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि मंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश की कॉपी अधिकारी को सस्पेंड करने के विभाग ने दो कारण बताए हैं – अवैध तरीके से स्टोर की हुई थी DAP जानकारी के मुताबिक, फिरोजपुर के डीसी की तरफ से विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट फिरोजपुर की देखरेख में मैसर्स सचदेवा ट्रेंड्स के विभिन्न गोदामों की जांच करने की गई। इस दौरान 161.8 मीट्रिक टन डीएपी खाद अवैध तरीके से स्टोर की हुई मिली। जांच के दौरान फर्म के मालिकों द्वारा इस संबंधी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अफसर पर थी जांच की जिम्मेदारी जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मुख्य खेतीबाड़ी अफसर जगीर सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वह कोई तसलीबख्श जवाब नहीं दे पाया, जबकि डीएपी की कमी के मद्देनजर मुख्य खेतीबाड़ी अफसर को ही जांच के आदेश दिए गए हैं। इस गंभीर कोताही के चलते मुख्य खेतीबाड़ी अफसर के खिलाफ पंजाब सिविल सेवाएं सजा व अधीन नियम 1970 के नियम आठ अधीन चार्जशीट का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के समय वह खेतीबाड़ी विभाग के मुख्यालय मोहाली में ड्यूटी देंगे। जबकि फाजिल्का के खेतीबाड़ी अफसर को फिरोजपुर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। पंजाब सरकार ने DAP की अवैध स्टोरेज से जुड़े एक मामले को लेकर फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जगीर सिंह को सस्पेंड किया है। इस दौरान वह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डायरेक्टर दफ्तर मोहाली में ड्यूटी देंगे। वहीं, फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी संदीप कुमार को अगले आदेश तक उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि मंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश की कॉपी अधिकारी को सस्पेंड करने के विभाग ने दो कारण बताए हैं – अवैध तरीके से स्टोर की हुई थी DAP जानकारी के मुताबिक, फिरोजपुर के डीसी की तरफ से विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट फिरोजपुर की देखरेख में मैसर्स सचदेवा ट्रेंड्स के विभिन्न गोदामों की जांच करने की गई। इस दौरान 161.8 मीट्रिक टन डीएपी खाद अवैध तरीके से स्टोर की हुई मिली। जांच के दौरान फर्म के मालिकों द्वारा इस संबंधी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अफसर पर थी जांच की जिम्मेदारी जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मुख्य खेतीबाड़ी अफसर जगीर सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वह कोई तसलीबख्श जवाब नहीं दे पाया, जबकि डीएपी की कमी के मद्देनजर मुख्य खेतीबाड़ी अफसर को ही जांच के आदेश दिए गए हैं। इस गंभीर कोताही के चलते मुख्य खेतीबाड़ी अफसर के खिलाफ पंजाब सिविल सेवाएं सजा व अधीन नियम 1970 के नियम आठ अधीन चार्जशीट का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के समय वह खेतीबाड़ी विभाग के मुख्यालय मोहाली में ड्यूटी देंगे। जबकि फाजिल्का के खेतीबाड़ी अफसर को फिरोजपुर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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