<p style=”text-align: justify;”><strong>Firozabad News Today:</strong> फिरोजाबाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है. युवक पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धर्म विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिससे सामाजिक माहौल खराब होने की संभावना थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>फिरोजाबाद के थाना नारखी इलाके के दौलतपुर के रहने वाले युवक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया. इसकी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से फिरोजाबाद पुलिस को की गई थी. फिरोजाबाद पुलिस के मुखिया सौरभ दीक्षित ने इस शिकायत को संज्ञान में सक्रिय हो गए. एसपी ने पुलिस से को युवक का पता लगाकर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरोपी को घर से दबोचा</strong><br />पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस को ऑनलाइन शिकायत मिली थी. मामले की जांच के बाद नारखी थाना पुलिस ने लोकेंद्र कुमार पुत्र चौक सिंह निवासी दौलतपुर का पता लगाया. इसके तबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकेंद्र कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने खास अपील</strong><br />टूंडला के क्षेत्र अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना या किसी धर्म जाति अथवा पंथ के विरुद्ध टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है. उन्होंने बताया कि आरोपी लोकेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसके विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 196 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>क्षेत्र अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि फिरोजाबाद पुलिस लगातार आम नागरिकों और खासकर युवकों को इस संदर्भ में जागरूक करती रही है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक, जातिगत अथवा कोई भी द्वेष पूर्ण टिप्पणी या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना करें. यह समाज में विद्वेष बढ़ाने का कार्य करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Maha Kumbh 2025: महाकुंभ से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, ब्लास्ट की धमकी देने वाला युवक बिहार से गिरफ्तार” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/mahakumbh-police-arrested-a-person-who-threatened-blast-in-maha-kumbh-from-purnia-bihar-ann-2856542″ target=”_blank” rel=”noopener”>Maha Kumbh 2025: महाकुंभ से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, ब्लास्ट की धमकी देने वाला युवक बिहार से गिरफ्तार</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Firozabad News Today:</strong> फिरोजाबाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है. युवक पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धर्म विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिससे सामाजिक माहौल खराब होने की संभावना थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>फिरोजाबाद के थाना नारखी इलाके के दौलतपुर के रहने वाले युवक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया. इसकी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से फिरोजाबाद पुलिस को की गई थी. फिरोजाबाद पुलिस के मुखिया सौरभ दीक्षित ने इस शिकायत को संज्ञान में सक्रिय हो गए. एसपी ने पुलिस से को युवक का पता लगाकर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरोपी को घर से दबोचा</strong><br />पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस को ऑनलाइन शिकायत मिली थी. मामले की जांच के बाद नारखी थाना पुलिस ने लोकेंद्र कुमार पुत्र चौक सिंह निवासी दौलतपुर का पता लगाया. इसके तबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकेंद्र कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने खास अपील</strong><br />टूंडला के क्षेत्र अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना या किसी धर्म जाति अथवा पंथ के विरुद्ध टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है. उन्होंने बताया कि आरोपी लोकेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसके विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 196 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>क्षेत्र अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि फिरोजाबाद पुलिस लगातार आम नागरिकों और खासकर युवकों को इस संदर्भ में जागरूक करती रही है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक, जातिगत अथवा कोई भी द्वेष पूर्ण टिप्पणी या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना करें. यह समाज में विद्वेष बढ़ाने का कार्य करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट)</strong></p>
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