<p style=”text-align: justify;”><strong>Badlapur Encounter Case:</strong> महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को 23 सितंबर 2024 को कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी को अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कहा कि हमें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और हमने जांच भी शुरू कर दी है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कोर्ट आर्डर के जवाब में कहा कि हम याचिकाकर्ता के बयान के लिए रुके हैं. हम याचिकाकर्ता को एक और मौका देना चाहते हैं. अगर वो आते तो भी और नहीं आते हैं तो भी, हम FIR दर्ज कर लेंगे. उन्होंने कहा कि हम शुक्रवार तक FIR दर्ज कर लेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/K_AfYTPzbg0?si=13NXf2096COoTIWK” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Badlapur Encounter Case:</strong> महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को 23 सितंबर 2024 को कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी को अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कहा कि हमें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और हमने जांच भी शुरू कर दी है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कोर्ट आर्डर के जवाब में कहा कि हम याचिकाकर्ता के बयान के लिए रुके हैं. हम याचिकाकर्ता को एक और मौका देना चाहते हैं. अगर वो आते तो भी और नहीं आते हैं तो भी, हम FIR दर्ज कर लेंगे. उन्होंने कहा कि हम शुक्रवार तक FIR दर्ज कर लेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/K_AfYTPzbg0?si=13NXf2096COoTIWK” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> महाराष्ट्र Caste Census: ‘क्या पहलगाम हमले से ध्यान भटकाना चाहती है BJP?’ जातीय जनगणना के फैसले पर AAP का सवाल
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