बहबल कलां कांड के पीड़ित ने उठाए सवाल:सुखराज सिंह बोले- सरकारी की पैरवी कमजोर, चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस

बहबल कलां कांड के पीड़ित ने उठाए सवाल:सुखराज सिंह बोले- सरकारी की पैरवी कमजोर, चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस

फरीदकोट के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े बहबल कलां गोलीकांड के पीड़ित सुखराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा सरकार कि प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी के कारण मुकदमा फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ अदालत में ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार को ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए, परंतु प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि कोर्ट का यह फैसला वोटिंग से एक दिन पहले ही आया था। ऐसे में सरकार उक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, ताकि उक्त मुकदमे की सुनवाई चंडीगढ़ में न होकर फरीदकोट में ही हो। सुखराज ने कहा कि मुकदमे में एक आरोपी की बात को सुनकर अदालत ने फरीदकोट से चंडीगढ़ अदालत में मुकदमा स्थानांतरित कर दिया, जबकि उक्त मुकदमे में 100 से ज्यादा लोग गवाह हैं, जो कि फरीदकोट जिले से संबंधित है। इतने गवाह फरीदकोट से चंडीगढ़ कैसे जाएंगे उन्हें भी तो परेशानी होगी। विधायक के समक्ष रखी थी समस्या सुखराज सिंह ने कहा कि उक्त मुकदमे में प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करमजीत अनमोल और एक विधायक से भी इस मुद्दे में सहायता करने की मांग की थी, परंतु मौजूदा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ही ऐसा हुआ। बता दें कि, 14 अक्टूबर 2015 को बरगाडी बेअदवी कांड की घटना के विरोध में सिक्ख संगत द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बहिबल कलां में किया जा रहा था। इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में दो सिक्ख नौजवानों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मृत नौजवानों में एक भगवान कृष्ण सिंह थे जिनके भाई पीडित सुखराज सिंह हैं। फरीदकोट के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े बहबल कलां गोलीकांड के पीड़ित सुखराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा सरकार कि प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी के कारण मुकदमा फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ अदालत में ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार को ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए, परंतु प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि कोर्ट का यह फैसला वोटिंग से एक दिन पहले ही आया था। ऐसे में सरकार उक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, ताकि उक्त मुकदमे की सुनवाई चंडीगढ़ में न होकर फरीदकोट में ही हो। सुखराज ने कहा कि मुकदमे में एक आरोपी की बात को सुनकर अदालत ने फरीदकोट से चंडीगढ़ अदालत में मुकदमा स्थानांतरित कर दिया, जबकि उक्त मुकदमे में 100 से ज्यादा लोग गवाह हैं, जो कि फरीदकोट जिले से संबंधित है। इतने गवाह फरीदकोट से चंडीगढ़ कैसे जाएंगे उन्हें भी तो परेशानी होगी। विधायक के समक्ष रखी थी समस्या सुखराज सिंह ने कहा कि उक्त मुकदमे में प्रदेश सरकार की कमजोर पैरवी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करमजीत अनमोल और एक विधायक से भी इस मुद्दे में सहायता करने की मांग की थी, परंतु मौजूदा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ही ऐसा हुआ। बता दें कि, 14 अक्टूबर 2015 को बरगाडी बेअदवी कांड की घटना के विरोध में सिक्ख संगत द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बहिबल कलां में किया जा रहा था। इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में दो सिक्ख नौजवानों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मृत नौजवानों में एक भगवान कृष्ण सिंह थे जिनके भाई पीडित सुखराज सिंह हैं।   पंजाब | दैनिक भास्कर