<p style=”text-align: justify;”><strong>Pandit Dhirendra Shastri News:</strong> भिवंडी के दिवे अंजुर इलाके में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है. इस कार्यक्रम में ध्वनि नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया, जहां रात 11 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग किया गया. इस उल्लंघन के चलते पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संबंध में कार्यक्रम के आयोजक रुद्रप्रताप त्रिपाठी और दिलीप कुमार नवल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. नारपोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक की शिकायत पर आयोजकों के खिलाफ भारतीय पुलिस अधिनियम की धारा 135, 37(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर है बैन</strong><br />नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है. बावजूद इसके, आयोजकों ने कार्यक्रम को रात 11 बजे तक जारी रखा. इस कार्यक्रम में करीब दो से तीन हजार लोग मौजूद थे. पुलिस की ओर से पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद ध्वनि मर्यादा का उल्लंघन किया गया, जिस कारण यह कार्रवाई की गई है. इस बीच, भिवंडी में बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन किया गया है और प्रशासन ने इस बार नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”> </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Pandit Dhirendra Shastri News:</strong> भिवंडी के दिवे अंजुर इलाके में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है. इस कार्यक्रम में ध्वनि नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया, जहां रात 11 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग किया गया. इस उल्लंघन के चलते पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संबंध में कार्यक्रम के आयोजक रुद्रप्रताप त्रिपाठी और दिलीप कुमार नवल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. नारपोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक की शिकायत पर आयोजकों के खिलाफ भारतीय पुलिस अधिनियम की धारा 135, 37(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर है बैन</strong><br />नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है. बावजूद इसके, आयोजकों ने कार्यक्रम को रात 11 बजे तक जारी रखा. इस कार्यक्रम में करीब दो से तीन हजार लोग मौजूद थे. पुलिस की ओर से पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद ध्वनि मर्यादा का उल्लंघन किया गया, जिस कारण यह कार्रवाई की गई है. इस बीच, भिवंडी में बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन किया गया है और प्रशासन ने इस बार नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है.</p>
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बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन, आयोजकों पर पुलिस ने लिया ये एक्शन
