बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- ‘बांट और काट रहे थे, थप्पड़ जड़ दिया’

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- ‘बांट और काट रहे थे, थप्पड़ जड़ दिया’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bulldozer Action Case: </strong>सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराए जाने की घटनाओं पर तीखी टिप्पणी की है. इस पर शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) की प्रतिक्रिया आई है. प्रियंका ने कहा कि ‘सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के फैसले से जड़ दिया है.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रियंका चतुर्वेदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ”बांट रहे थे , काट रहे थे, बुलडोज़र चला रहे थे. तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया.” सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जज ने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. घर एक सपना है जो कभी न टूटे. अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकती. अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>बाँट रहे थे , काट रहे थे, बुलडोज़र चला रहे थे<br />तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया!</p>
&mdash; Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) <a href=”https://twitter.com/priyankac19/status/1856585727800226025?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2024</a></blockquote>
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<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हमें इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए. बिना केस चलाए किसी का मकान गिराकर सजा नहीं दी जा सकती है. अगर प्रशासन मनमाने तरीके से काम करता है तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाने पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते कुछ समय से यूपी में अलग-अलग अपराधों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका विपक्षी तीखा विरोध करते आए हैं. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद विपक्ष एकबार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस की ओर से आई यह टिप्पणी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है, ”आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने.’ ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है. वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर ग&zwj;िराना पूरे पर&zwj;िवार को सजा देना हुआ, जो ठीक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी BJP सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”Maharashtra Election: ‘इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किसी…’, असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/aimim-chief-asaduddin-owaisi-targetted-pm-narendra-modi-maharashtra-assembly-election-2024-ann-2822411″ target=”_self”>Maharashtra Election: ‘इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किसी…’, असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bulldozer Action Case: </strong>सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराए जाने की घटनाओं पर तीखी टिप्पणी की है. इस पर शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) की प्रतिक्रिया आई है. प्रियंका ने कहा कि ‘सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के फैसले से जड़ दिया है.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रियंका चतुर्वेदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ”बांट रहे थे , काट रहे थे, बुलडोज़र चला रहे थे. तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया.” सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जज ने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. घर एक सपना है जो कभी न टूटे. अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकती. अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता.</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”>बाँट रहे थे , काट रहे थे, बुलडोज़र चला रहे थे<br />तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया!</p>
&mdash; Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) <a href=”https://twitter.com/priyankac19/status/1856585727800226025?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हमें इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए. बिना केस चलाए किसी का मकान गिराकर सजा नहीं दी जा सकती है. अगर प्रशासन मनमाने तरीके से काम करता है तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाने पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते कुछ समय से यूपी में अलग-अलग अपराधों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका विपक्षी तीखा विरोध करते आए हैं. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद विपक्ष एकबार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस की ओर से आई यह टिप्पणी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है, ”आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने.’ ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है. वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर ग&zwj;िराना पूरे पर&zwj;िवार को सजा देना हुआ, जो ठीक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी BJP सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”Maharashtra Election: ‘इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किसी…’, असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/aimim-chief-asaduddin-owaisi-targetted-pm-narendra-modi-maharashtra-assembly-election-2024-ann-2822411″ target=”_self”>Maharashtra Election: ‘इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किसी…’, असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी</a></strong></p>  महाराष्ट्र DUSU Election Result: डूसू रिजल्ट का इंतजार खत्म, दिल्ली HC ने काउंटिंग की दी इजाजत, कब आएंगे नतीजे?