‘ब्रेन में सूजन, आंख-कान और बोलने में दिक्कत’, साध्वी प्रज्ञा की हुई ये हालत, वारंट जारी होने पर कहा- ‘जिंदा रही तो…’

‘ब्रेन में सूजन, आंख-कान और बोलने में दिक्कत’, साध्वी प्रज्ञा की हुई ये हालत, वारंट जारी होने पर कहा- ‘जिंदा रही तो…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sadhvi Pragya News: </strong>मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. इसी बीच साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदाई कष्ट का कारण हो गए. ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन, एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रज्ञा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट</strong><br />बता दें कि मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट के न्यायाधीश एके लाहोटी की तरफ से कहा गया कि मामले में अंतिम बहस रही है इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति जरूरी है. इसलिए पूर्व सांसद के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. इस वारंट को 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है. इसके लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होना होगा और इसे रद्द करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहली बार वारंट जारी नहीं हुआ है. इससे पहले इसी साल मार्च में भी एनआई कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. वे पिछले कुछ महीनों से मेडिकल के आधार पर कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”><a href=”https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B0?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#कांग्रेस_का_टॉर्चर</a> सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं मेरेजीवन भर के लिए मृत्यु दाई कष्ट का कारण हो गएl ब्रेन में सूजन,आँखों से कम दिखना,कानो से कम सुनना बोलने में असंतुलन स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओंसे पूरे शरीर में सूजन एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा हैl जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाउंगीl <a href=”https://t.co/vGzNWn6SzX”>pic.twitter.com/vGzNWn6SzX</a></p>
&mdash; Sadhvi Pragya Singh Thakur (@sadhvipragyag) <a href=”https://twitter.com/sadhvipragyag/status/1854224064899866635?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 6, 2024&nbsp;</a>
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[/tw]</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले प्रज्ञा के वकील?</strong><br />पूर्व सांसद के वकील जेपी मिश्रा की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. जिसकी वजह से कोर्ट में सुनवाई की छूट दी जाए. जबकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मामले में अंतिम बहस चल रही है ऐसे में साध्वी का पेश होना जरूरी है. इसलिए वारंट जारी किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”एमपी के किसी भी थाना परिसर में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/madhya-pradesh-high-court-banned-temple-construction-in-police-station-premises-2818143″ target=”_blank” rel=”noopener”>एमपी के किसी भी थाना परिसर में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sadhvi Pragya News: </strong>मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. इसी बीच साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदाई कष्ट का कारण हो गए. ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन, एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रज्ञा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट</strong><br />बता दें कि मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट के न्यायाधीश एके लाहोटी की तरफ से कहा गया कि मामले में अंतिम बहस रही है इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति जरूरी है. इसलिए पूर्व सांसद के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. इस वारंट को 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है. इसके लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेश होना होगा और इसे रद्द करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहली बार वारंट जारी नहीं हुआ है. इससे पहले इसी साल मार्च में भी एनआई कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. वे पिछले कुछ महीनों से मेडिकल के आधार पर कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं.</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”><a href=”https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B0?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#कांग्रेस_का_टॉर्चर</a> सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं मेरेजीवन भर के लिए मृत्यु दाई कष्ट का कारण हो गएl ब्रेन में सूजन,आँखों से कम दिखना,कानो से कम सुनना बोलने में असंतुलन स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओंसे पूरे शरीर में सूजन एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा हैl जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाउंगीl <a href=”https://t.co/vGzNWn6SzX”>pic.twitter.com/vGzNWn6SzX</a></p>
&mdash; Sadhvi Pragya Singh Thakur (@sadhvipragyag) <a href=”https://twitter.com/sadhvipragyag/status/1854224064899866635?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 6, 2024&nbsp;</a>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले प्रज्ञा के वकील?</strong><br />पूर्व सांसद के वकील जेपी मिश्रा की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. जिसकी वजह से कोर्ट में सुनवाई की छूट दी जाए. जबकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मामले में अंतिम बहस चल रही है ऐसे में साध्वी का पेश होना जरूरी है. इसलिए वारंट जारी किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”एमपी के किसी भी थाना परिसर में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/madhya-pradesh-high-court-banned-temple-construction-in-police-station-premises-2818143″ target=”_blank” rel=”noopener”>एमपी के किसी भी थाना परिसर में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक</a></strong></p>
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