भार्गव कैंप फायरिंग केस में हीरा व मक्खी को 4-4 साल की कैद

भास्कर न्यूज | जालंधर अदालत ने करीब 8 साल पहले भार्गव कैंप के रहने वाले रोहित उर्फ काका को गोली मारकर जख्मी करने के केस में दविंदर सिंह हीरा वासी मुकेरियां व रजिंदर कुमार मक्खी वासी भार्गव कैंप को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। रोहित कुमार काका पर 15 अगस्त, 2016 को हमला कर उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। केस में हीरा व मक्खी को आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने काफी समय बाद दोनों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी। हमले के 8 साल बाद कोर्ट ने दोनों को 4-4 साल की सजा देकर जेल भेज दिया है। भास्कर न्यूज | जालंधर अदालत ने करीब 8 साल पहले भार्गव कैंप के रहने वाले रोहित उर्फ काका को गोली मारकर जख्मी करने के केस में दविंदर सिंह हीरा वासी मुकेरियां व रजिंदर कुमार मक्खी वासी भार्गव कैंप को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। रोहित कुमार काका पर 15 अगस्त, 2016 को हमला कर उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। केस में हीरा व मक्खी को आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने काफी समय बाद दोनों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी। हमले के 8 साल बाद कोर्ट ने दोनों को 4-4 साल की सजा देकर जेल भेज दिया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर