भिवानी के DC महावीर कौशिक ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को लागू कर दिया गया है। संबंधित विभागों के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्रैप-3 को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। सड़कों तथा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि, जिले में सभी निर्माणाधीन गतिविधियों पर रोक है। सभी विभाग अध्यक्षों को भी पत्र जारी करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला में ग्रैप-3 और 4 को सख्ती के साथ लागू करें। सभी एसडीएम अपनी टीम के साथ 24 घंटे निगरानी करना सुनिश्चित करें। जिले में चल रहे बिल्डिंग निर्माण कार्य और अन्य निर्माण जैसे हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन तथा टेलीकम्यूनिकेशन सभी कार्य किए हैं। डीसी ने एडीसी को ग्रेप-3 और4 का नोडल अधिकारी नियुक्त किया
एडीसी हर्षित कुमार ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा तथा शुद्ध रखें। जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए कूड़े में आग ना लगाएं, इस पर पाबंदी है। कोई ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि अगर एक्यूआई 350 अंक को पार कर गया है तो ग्रैप-3 और 400 क्यूआई से पार जाने पर ग्रैप-4 लागू किया जाएगा। इसके लिए उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उप समिति जीआरएपी के तहत अनुसूची के चरण-3 और 4 (क्यूआई के अनुसार) को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। भिवानी के DC महावीर कौशिक ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को लागू कर दिया गया है। संबंधित विभागों के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्रैप-3 को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। सड़कों तथा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि, जिले में सभी निर्माणाधीन गतिविधियों पर रोक है। सभी विभाग अध्यक्षों को भी पत्र जारी करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला में ग्रैप-3 और 4 को सख्ती के साथ लागू करें। सभी एसडीएम अपनी टीम के साथ 24 घंटे निगरानी करना सुनिश्चित करें। जिले में चल रहे बिल्डिंग निर्माण कार्य और अन्य निर्माण जैसे हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन तथा टेलीकम्यूनिकेशन सभी कार्य किए हैं। डीसी ने एडीसी को ग्रेप-3 और4 का नोडल अधिकारी नियुक्त किया
एडीसी हर्षित कुमार ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा तथा शुद्ध रखें। जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए कूड़े में आग ना लगाएं, इस पर पाबंदी है। कोई ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि अगर एक्यूआई 350 अंक को पार कर गया है तो ग्रैप-3 और 400 क्यूआई से पार जाने पर ग्रैप-4 लागू किया जाएगा। इसके लिए उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उप समिति जीआरएपी के तहत अनुसूची के चरण-3 और 4 (क्यूआई के अनुसार) को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर