भिवानी में जेल निरीक्षण करने पहुंचे जज:सफाई बेहतर करने के निर्देश; कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने पर दिया जोर

भिवानी में जेल निरीक्षण करने पहुंचे जज:सफाई बेहतर करने के निर्देश; कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने पर दिया जोर

भिवानी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ​​​​​​​सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार, सीजेएम मीता कोहली, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड और जेएमआईसी सोहनलाल मलिक भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सेशन जज देशराज चालिया ने जेल बैरक के अंदर शौचालय और स्नानघर की साफ सफाई को और बेहतर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। भिवानी के सेशन जज ने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई। सेशन जज ने पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि कैदियों को सामान्य शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा जिला व सेशन जज ने जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक का निरीक्षण करते हुए कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है, तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं के लिए प्राधिकरण के अधीन वकील की सेवाएं ले सकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों-हवालातियों को उनके केस में आ रही मुश्किलों को सुना और समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ एडवोकेट राधेश्याम शर्मा, डिप्टी के एडवोकेट नरेंद्र कांटीवाल, जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, उप अधीक्षक नरेश बूरा, अनिल शर्मा सहित अन्य जेल कर्मचारी मौजूद रहे। भिवानी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ​​​​​​​सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार, सीजेएम मीता कोहली, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड और जेएमआईसी सोहनलाल मलिक भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सेशन जज देशराज चालिया ने जेल बैरक के अंदर शौचालय और स्नानघर की साफ सफाई को और बेहतर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। भिवानी के सेशन जज ने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई। सेशन जज ने पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि कैदियों को सामान्य शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा जिला व सेशन जज ने जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक का निरीक्षण करते हुए कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है, तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं के लिए प्राधिकरण के अधीन वकील की सेवाएं ले सकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों-हवालातियों को उनके केस में आ रही मुश्किलों को सुना और समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ एडवोकेट राधेश्याम शर्मा, डिप्टी के एडवोकेट नरेंद्र कांटीवाल, जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, उप अधीक्षक नरेश बूरा, अनिल शर्मा सहित अन्य जेल कर्मचारी मौजूद रहे।   हरियाणा | दैनिक भास्कर