भिवानी में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी उमेद सिंह भिवानी के रिवासा गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ वर्ष 2023 में केस दर्ज किया गया था। भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद और 2 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा और धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 साल कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 344 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 3 लाख 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 2023 में दर्ज हुआ था मामला इस मामले में सिवानी थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में मामला दर्ज किया था। माननीय न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बेहद गंभीर माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में सिवानी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया था। भिवानी में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी उमेद सिंह भिवानी के रिवासा गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ वर्ष 2023 में केस दर्ज किया गया था। भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद और 2 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा और धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 साल कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 344 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 3 लाख 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 2023 में दर्ज हुआ था मामला इस मामले में सिवानी थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में मामला दर्ज किया था। माननीय न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बेहद गंभीर माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में सिवानी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
