भिवानी में पुलिस ने सरपंच को लॉरेंस गैंग की आड़ में वॉट्सऐप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से तीन मोबाइल बरामद किए हैं। तीनों आरोपी पीड़ित के गांव के ही व्यक्ति निकले हैं। ये आरोपी लॉरेंस गैंग से नहीं है। आरोपियों ने केवल दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस गैंग का नाम लिया था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव खरक कलां निवासी प्रीतम, तेजबीर व कमल के रूप में हुई है। दीपक मुंडी नाम बताकर दी थी धमकी गांव खरक कलां के सरपंच राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 21 जून की रात के समय उनके वॉट्सऐप पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम दीपक मुंडी बताया था। उसने अपना लॉरेंस गैंग से संबंध बताया था। कॉल करने वाले ने राजकुमार को गांव में हुए गौरव मर्डर केस में सहायता ना करने के लिए कहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पुलिस चौकी खरक कलां के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र ने सरपंच को धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को बस अड्डा खरक कलां से गिरफ्तार किया। मर्डर केस में आरोपी के कहने पर दी धमकी पुलिस द्वारा आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह किसी भी गैंग से संबंध नहीं रखते है। गौरव मर्डर में आरोपी शिवम के कहने पर सरपंच राजकुमार को दीपक मुंडी लॉरेंस गैंग के सदस्य के नाम से झूठ बोलकर धमकी दी थी। नाम बदल कर दी थी धमकी सरपंच राजकुमार को धमकाने के लिए नाम बदलकर कॉल किया था। सभी आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। भिवानी में पुलिस ने सरपंच को लॉरेंस गैंग की आड़ में वॉट्सऐप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से तीन मोबाइल बरामद किए हैं। तीनों आरोपी पीड़ित के गांव के ही व्यक्ति निकले हैं। ये आरोपी लॉरेंस गैंग से नहीं है। आरोपियों ने केवल दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस गैंग का नाम लिया था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव खरक कलां निवासी प्रीतम, तेजबीर व कमल के रूप में हुई है। दीपक मुंडी नाम बताकर दी थी धमकी गांव खरक कलां के सरपंच राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 21 जून की रात के समय उनके वॉट्सऐप पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम दीपक मुंडी बताया था। उसने अपना लॉरेंस गैंग से संबंध बताया था। कॉल करने वाले ने राजकुमार को गांव में हुए गौरव मर्डर केस में सहायता ना करने के लिए कहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पुलिस चौकी खरक कलां के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र ने सरपंच को धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को बस अड्डा खरक कलां से गिरफ्तार किया। मर्डर केस में आरोपी के कहने पर दी धमकी पुलिस द्वारा आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह किसी भी गैंग से संबंध नहीं रखते है। गौरव मर्डर में आरोपी शिवम के कहने पर सरपंच राजकुमार को दीपक मुंडी लॉरेंस गैंग के सदस्य के नाम से झूठ बोलकर धमकी दी थी। नाम बदल कर दी थी धमकी सरपंच राजकुमार को धमकाने के लिए नाम बदलकर कॉल किया था। सभी आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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सोनीपत में खातों से निकाले 3.44 लाख रुपए:व्यक्ति के 4 बैंकों में हैं अकाउंट; UPI व अन्य माध्यम से की ठगी हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति के चार बैंक खातों से 3 लाख 44 हजार रुपए निकाल लिए गए। एक बैंक से 2 लाख 10 हजार रुपए और अन्य से थोड़ी रकम UPI व अन्य माध्यम से निकाली गई है। पुलिस ने थाना राई में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल ठगों के बारे में कोई जानकारी नहीं लग सकी है। सोनीपत मे एक्सप्रेस सिटी में रहने वाले सुधीर कुमार गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका स्टेट बैक ऑफ इंडिया (SBI) मुरथल विश्वविद्यालय में अकाउंट है। दूसरा अकाउंट उत्कर्ष बैंक, एटलस रोड़ सोनीपत में, तीसरा अकाउंट बैंक केनरा बैंक, बहालगढ़ में और चौथा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक एटलस रोड़ सोनीपत में है। उसने बताया कि 19 व 20 दिसंबर को किसी नाम पता नामालूम व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। सुधीर ने बताया कि SBI खाते से 99 हजार 700 रुपए, उत्कर्ष स्माल बैंक से 2 लाख 10 हजार 800 रुपए, केनरा बैंक से 25 हजार 900 रुपए और आईसीआईसीआई बैक के अकाउंट से 7 हजार 949 रुपए यूपीआई व अन्य किसी माध्यम से निकाले गए हैं। उसके चारों खातों से कुल 3 लाख 44 हजार 349 रुपए की निकासी या धोखाधड़ी हुई है। उसे नहीं पता कि ये रुपए किसने निकाले हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल पुलिस चौकी के ASI सतेंद्र के अनुसार, सुधीर ने पुलिस चौकी में आकर शिकायत दी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके चार बैक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने धारा 316(2), 318(4) BNS के तहत थाना राई में केस दर्ज कर लिया है। बैंकों से डिटेल ली जा रही है। पुलिस जल्द ही ठगों का पता लगा लेगी।
हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:सरकार ने HC में दिया जबाव; दो सप्ताह में जारी होंगे नियुक्ति पत्र
हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:सरकार ने HC में दिया जबाव; दो सप्ताह में जारी होंगे नियुक्ति पत्र हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने बताया है कि दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है। वित्तीय लाभ भी मिलेंगे मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल सकती हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। साथ ही परिणामी-वित्तीय लाभ भी देंगे। अवमानना याचिका पर हो रही सुनवाई सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि यदि हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता वर्तमान अवमानना याचिका पर दोबारा सुनवाई करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी के खर्च के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए की राशि अपनी जेब से देने के लिए उत्तरदायी होंगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू नहीं करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे। राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया याचिकाकर्ता राज्य सरकार की एक अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार ने पहले दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य के पास कोई स्वीकृत पद नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अपने मार्च के आदेश में राज्य को उचित पद सृजित करने के लिए कहा था। चूंकि राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिये थे पद सृजित करने के निर्देश यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य मौजूद है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे, ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें, जिससे कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं।
हरियाणा में भांजे संग मिलकर पति की हत्या:पत्नी ने टांगे पकड़ी, भांजे ने छाती पर बैठ गला दबाया; आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे
हरियाणा में भांजे संग मिलकर पति की हत्या:पत्नी ने टांगे पकड़ी, भांजे ने छाती पर बैठ गला दबाया; आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे हरियाणा के करनाल में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और भांजे ने मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने खुद खुलासा किया है कि मृतक संजीत कुमार ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिसके बाद पत्नी सविता ने मृतक संजीत की टांगे दबाई और भांजे अमित ने छाती पर बैठ उसका गला दबा दिया। पूरी वारदात के बाद शातिर पत्नी ने पुलिस को सूचना दी की उसका पति लापता हो गया है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की मदद से पहले पुलिस ने शव को घर से ही कुछ दूरी से बरामद किया और फिर शक के आधार पर पत्नी और भांजे को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने प्रेम प्रंसग के साथ साथ अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद गगसीना में चौकीदार संजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी भांजे को शनिवार (12 अक्टूबर) को अदालत में पेश किया जाएगा सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए पूरी वारदात… मामी और भांजे का चल रहा था प्रेम प्रसंग
जांच टीम के कार्यवाह इंचार्ज मनोज ने बताया कि आरोपी अमित व उसकी मामी सविता का पिछले करीब डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। संजीत गांव में रात को बजरी प्लांट पर चौकीदार की नौकरी करता था। आरोपी अमित ने रिमांड के दौरान बताया कि 3 अक्टूबर की रात को करीब 9 बजे उसका मामा संजीत खाना खाकर बजरी प्लांट में चला गया था। इसी का फायदा उठाकर वह अपनी मामी के पास आ गया। रात को 11 बजे बजरी प्लांट में लेबरों के बीच झगड़ा हो गया तो संजीत उन्हें छुड़वाने लगा। इस दौरान उसके हाथ पर चोट लगी और उसकी शर्ट भी फट गई थी। इसी दौरान संजीत वापस घर गया तो उसने देखा उसका भांजा और उसकी पत्नी आपत्तिजनक अवस्था में थे। छाती पर बैठा भांजा पत्नी ने दबाई टांगे
पत्नी और भांजे को साथ देख जब संजीत भड़क गया तो आरोपी अमित अपने मामा की छाती पर बैठ गया और उसकी पत्नी सविता ने संजीत की टांगे दबा ली। जिसके बाद अमित ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और अगले दिन सुबह 8 बजे एक पल्ली में बांध कर शव को खेतों में बने कुएं के अंदर फेंक दिया। पुलिस रिमांड में दोनों के कबूल किया जुर्म
करनाल पुलिस की CIA 2 के कार्यवाह इंचार्ज मनोज ने बताया कि बीती 8 अक्टूबर की रात को मृतक संजीत के भांजे अमित निवासी लाखू बवाना हाल गन्नौर जिला सोनीपत को करनाल की कैथल नहर पुल विश्वकर्मा चौक से गिरफ्तार किया गया। जिसको बुधवार को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपनी मामी के साथ मिलकर अपने मामा की हत्या को अंजाम देने की वारदात को कबूल किया। इसके बाद गुरुवार को मृतक की पत्नी सविता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके एक दिन के रिमांड पर लिया और वारदात में इस्तेमाल सभी चीजों को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय इस्तेमाल किए गए कपड़े, मोबाइल फोन व चुन्नी को बरामद कर लिया है। अब जानें कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस…. 4 अक्टूबर को मिली थी लापता होने की शिकायत
मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मूनक थाना को 4 अक्तूबर शिकायत मिली थी कि संजीत कुमार रात से लापता है। वह घर से कुछ दूर स्थित बजरी प्लांट में चौकीदार था। इस शिकायत पर मूनक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी तो 4 अक्टूबर की शाम को संजीत का शव घर से कुछ दूर गन्ने के खेतों में बने कुएं से बरामद किया गया। इसके बाद मामले की जांच एसपी द्वारा सीआईए टू को सौंपी गई। सीसीटीवी फुटेज देख पुलिस को हुआ शक
सतीश ने बताया कि पहले पुलिस द्वारा फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए जिसमें दिख रहा था कि संजीत के हाथ में चोट लगने से काफी खून बह रहा था। इसके बाद रात को ही वह घर वापस चला गया। लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास लगे CCTV कैमरे चेक किए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहीं उन्हें शक हुआ कि किसी जानकार व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है क्योंकि जिस कुएं में संजीत का शव मिला उसके बारे में परिवार के लोग ही जानते थे। बाद में उनका शक मृतक की पत्नी पर गया और उसकी कॉल डिटेल चेक की। जिसमें आरोपी अमित की कई बार उससे बात हुई थी। 1 अक्टूबर से गांव में ही था आरोपी अमित
वहीं पूछताछ करने के बाद सामने आया कि आरोपी अमित भी 1 तारीख से गांव में ही था, और सीसीटीवी में दिख रहा है कि 4 अक्टूबर को वह संजीत के घर से निकलकर पल्ली में बांध कुछ लेकर जा रहा है। जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपनी मामी के साथ इस वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया। आरोपी ने हत्या करने के बाद पहले तो शव को अपने कंधे पर उठाया लेकिन जब वह नहीं उठा तो वह गन्ने के खेत से घसीटते हुए कुएं तक लेकर गया और वहां कुएं में फेंक दिया। संकट में पड़ा तीन बच्चों का भविष्य
प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और अब खुद में जेल में चली गई। ऐसे में मृतक संजीत के तीन मासूम बच्चे हैं जिसमें छोटे बच्चे की उम्र 2 साल बीच वाले बच्चे की उम्र 4 साल और तीसरे बड़े बेटे की उम्र 6 साल है। ऐसे में अब तीनों बच्चों का भविष्य भी संकट में पड़ गया है। कल रिमांड के बाद आरोपी को किया जाएगा अदालत में पेश
जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी अमित की उम्र 20 साल है और मृतक संजीत की पत्नी की उम्र 30 साल है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर है। आरोपी महिला को आज रिमांड के बाद जिला जेल भेज दिया है। जबकि कल आरोपी अमित का पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगा। रिमांड के बाद कल उसे भी अदालत में पेश किया जाएगा।