भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सूरत के व्यापारी भाईयों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और कुल 6 लाख रुपए (3-3 लाख रुपए) का जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में नाबालिग अपनी मौसी के घर छुट्टियों में गई थी, जहां पर मौसा ने उसके साथ रेप किया। इसका पता लगने के बाद मौसा के भाई ने भी रेप किया। इसके बाद कई बार उसके साथ रेप करते रहे। शादी होने के बाद जब पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई तो वर्ष 2022 में यह मामला सामने आया। इसका केस दर्ज किया गया और मामले में अब कोर्ट ने नाबालिग के मौसा भिवानी के गांव पोकरवास निवासी पवन और मौसा के भाई अजीत को 20-20 साल की कैद व 3-3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सूरत में कपड़ा व्यापार करते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
नाबालिग लड़की के साथ घर में रेप करने व जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी अजय पराशर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए (6 पोस्को एक्ट) के तहत 20 साल कैद की सजा 3 लाख जुर्माना व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद की सजा की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। 2022 में केस किया था दर्ज
इस मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2022 में केस दर्ज किया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2022 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपियों द्वारा घर में उससे रेप करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में दी शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। 20-20 साल की सजा
महिला थाना भिवानी केस दर्ज किया और नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए। जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आकलन कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केस में सुनवाई करते हुए आरोपी भिवानी के गांव पोकरवास निवासी पवन को 6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष कारावास व 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी गांव पोकरवास निवासी अजीत को 6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष कारावास व 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। महिला विरुद्ध व पोस्को केस में बिना विलंब करें कार्रवाई
भिवानी एसपी मनबीर सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व जांचकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर केस दर्ज करें। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सूरत के व्यापारी भाईयों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और कुल 6 लाख रुपए (3-3 लाख रुपए) का जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में नाबालिग अपनी मौसी के घर छुट्टियों में गई थी, जहां पर मौसा ने उसके साथ रेप किया। इसका पता लगने के बाद मौसा के भाई ने भी रेप किया। इसके बाद कई बार उसके साथ रेप करते रहे। शादी होने के बाद जब पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई तो वर्ष 2022 में यह मामला सामने आया। इसका केस दर्ज किया गया और मामले में अब कोर्ट ने नाबालिग के मौसा भिवानी के गांव पोकरवास निवासी पवन और मौसा के भाई अजीत को 20-20 साल की कैद व 3-3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सूरत में कपड़ा व्यापार करते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
नाबालिग लड़की के साथ घर में रेप करने व जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी अजय पराशर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए (6 पोस्को एक्ट) के तहत 20 साल कैद की सजा 3 लाख जुर्माना व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद की सजा की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। 2022 में केस किया था दर्ज
इस मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2022 में केस दर्ज किया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2022 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपियों द्वारा घर में उससे रेप करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में दी शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। 20-20 साल की सजा
महिला थाना भिवानी केस दर्ज किया और नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए। जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आकलन कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केस में सुनवाई करते हुए आरोपी भिवानी के गांव पोकरवास निवासी पवन को 6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष कारावास व 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी गांव पोकरवास निवासी अजीत को 6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष कारावास व 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। महिला विरुद्ध व पोस्को केस में बिना विलंब करें कार्रवाई
भिवानी एसपी मनबीर सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व जांचकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर केस दर्ज करें। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। हरियाणा | दैनिक भास्कर
