हरियाणा के भिवानी गांव हेतमपुरा में एक व्यक्ति की आग लगाकर हत्या करने के मामले में मंगलवार शाम को भिवानी कोर्ट द्वारा कुख्यात इनामी बदमाश विनोद मिताथल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। भिवानी के सदर थाना में दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2016 में राजू नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 7 मई 2016 सुबह करीब 6:00 उसे गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क के पास खेत में एक आदमी की जली हुई अवस्था में लाश पड़ी हुई दिखाई दी। आरोपी द्वारा व्यक्ति की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से आग लगाकर जलाया गया था। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर मृतक की पहचान गांव पुर निवासी नवीन के रूप में हुई थी। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की भिवानी कोर्ट ने गांव मिताथल निवासी विनोद को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तलाश को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201 के तहत 05 वर्ष की सजा व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। दर्ज है 75 मामले हरियाणा- राजस्थान में कुख्यात बदमाश विनोद पर दर्ज है 75 मामले आरोपी विनोद मिताथल पर संगीन धाराओं के तहत जिला भिवानी, सोनीपत,चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़,रेवाड़ी, झज्जर,रोहतक नारनौल, जींद व राजस्थान में कुल 75 मामले दर्ज हैं। हरियाणा के भिवानी गांव हेतमपुरा में एक व्यक्ति की आग लगाकर हत्या करने के मामले में मंगलवार शाम को भिवानी कोर्ट द्वारा कुख्यात इनामी बदमाश विनोद मिताथल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। भिवानी के सदर थाना में दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2016 में राजू नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 7 मई 2016 सुबह करीब 6:00 उसे गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क के पास खेत में एक आदमी की जली हुई अवस्था में लाश पड़ी हुई दिखाई दी। आरोपी द्वारा व्यक्ति की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से आग लगाकर जलाया गया था। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर मृतक की पहचान गांव पुर निवासी नवीन के रूप में हुई थी। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की भिवानी कोर्ट ने गांव मिताथल निवासी विनोद को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तलाश को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201 के तहत 05 वर्ष की सजा व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। दर्ज है 75 मामले हरियाणा- राजस्थान में कुख्यात बदमाश विनोद पर दर्ज है 75 मामले आरोपी विनोद मिताथल पर संगीन धाराओं के तहत जिला भिवानी, सोनीपत,चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़,रेवाड़ी, झज्जर,रोहतक नारनौल, जींद व राजस्थान में कुल 75 मामले दर्ज हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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