<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> महोबा में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के बड़ी कार्रवाई की जा रही है. डीएम मृदुल चौधरी, एसपी पलाश बंसल और वरिष्ठ खान अधिकारी आरबी सिंह के नेतृत्व में एक पखवारे से चलाए गए विशेष अभियान में कई खनन कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस कार्यवाही से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. बिना वैध प्रपत्रों के ट्रकों से गिट्टी के परिवहन पर सख्ती बरतते हुए 25 ट्रकों पर कार्यवाही के अलावा उनके चालक और स्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यहीं नहीं यूपी के स्टोन में एमपी की रॉयल्टी इस्तेमाल करने का भी मामला सामने आया है जिस पर खनिज विभाग जांच में जुटा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महोबा में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग के इंस्पेक्टर एजाज खान की शिकायत पर पिछले एक पखवारे से चल रही कार्रवाई में 9 नामजद और 3 अज्ञात क्रेशर प्लांटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें बुधौलिया ग्रेनाइट, चिश्ती स्टोन क्रेशर, शक्तिमान स्टोन क्रेशर, बंगलामुखी इन्फ्राटेक्चर गंज, रुद्रा स्टोन ग्रेनाइट कबरई और शारदा मां स्टोन क्रेशर शामिल हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>जांच में पाया गया कि कई ट्रकों के पास वैध प्रपत्र नहीं थे. मध्य प्रदेश की रॉयल्टी का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के स्टोन का अवैध परिवहन किया जा रहा था. कुछ ट्रकों में माल अधिक था, लेकिन रॉयल्टी कम दिखाई गई थी. प्रशासन ने 25 ट्रकों के चालकों और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इन ट्रकों से जुड़े 12 क्रेशर प्लांटों के मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/samajwadi-party-mp-ram-gopal-yadav-reaction-on-modi-government-after-donald-trump-decision-2900064″>भारत के लिए अमेरिका के फैसलों पर रामगोपाल यादव बोले- ‘बेशर्मी के साथ वार्ता में फंसे'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन धारा में केस दर्ज</strong><br />मामले बीएनएस की धारा 303(2), 317(2), खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2, 3 के तहत दर्ज किए गए हैं. कबरई पत्थर मंडी इलाके में इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. वैध प्रपत्रों के बिना और नियम विपरीत चल रहे क्रेशर प्लांटों पर की गई कार्रवाई से क्रेशर व्यापारी सकते में हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>साहू स्टोन क्रेशर की ओटीपी बंद कर दी गई है और राघव ग्रेनाइट को सीज कर दिया गया है. क्रेशर प्लांटों से बिना वैध दस्तावेजों के पत्थरों की निकासी की जा रही थी. एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला महोबा, खन्ना और कबरई थाना क्षेत्र का है. इस अवैध खनन कारोबार से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था. बिना रॉयल्टी गिट्टी लेकर जा रहे ट्रकों पर कार्यवाही चल रही है जो आगे भी जारी रहेगी.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> महोबा में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के बड़ी कार्रवाई की जा रही है. डीएम मृदुल चौधरी, एसपी पलाश बंसल और वरिष्ठ खान अधिकारी आरबी सिंह के नेतृत्व में एक पखवारे से चलाए गए विशेष अभियान में कई खनन कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस कार्यवाही से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. बिना वैध प्रपत्रों के ट्रकों से गिट्टी के परिवहन पर सख्ती बरतते हुए 25 ट्रकों पर कार्यवाही के अलावा उनके चालक और स्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यहीं नहीं यूपी के स्टोन में एमपी की रॉयल्टी इस्तेमाल करने का भी मामला सामने आया है जिस पर खनिज विभाग जांच में जुटा हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महोबा में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग के इंस्पेक्टर एजाज खान की शिकायत पर पिछले एक पखवारे से चल रही कार्रवाई में 9 नामजद और 3 अज्ञात क्रेशर प्लांटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें बुधौलिया ग्रेनाइट, चिश्ती स्टोन क्रेशर, शक्तिमान स्टोन क्रेशर, बंगलामुखी इन्फ्राटेक्चर गंज, रुद्रा स्टोन ग्रेनाइट कबरई और शारदा मां स्टोन क्रेशर शामिल हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>जांच में पाया गया कि कई ट्रकों के पास वैध प्रपत्र नहीं थे. मध्य प्रदेश की रॉयल्टी का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के स्टोन का अवैध परिवहन किया जा रहा था. कुछ ट्रकों में माल अधिक था, लेकिन रॉयल्टी कम दिखाई गई थी. प्रशासन ने 25 ट्रकों के चालकों और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इन ट्रकों से जुड़े 12 क्रेशर प्लांटों के मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/samajwadi-party-mp-ram-gopal-yadav-reaction-on-modi-government-after-donald-trump-decision-2900064″>भारत के लिए अमेरिका के फैसलों पर रामगोपाल यादव बोले- ‘बेशर्मी के साथ वार्ता में फंसे'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन धारा में केस दर्ज</strong><br />मामले बीएनएस की धारा 303(2), 317(2), खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2, 3 के तहत दर्ज किए गए हैं. कबरई पत्थर मंडी इलाके में इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. वैध प्रपत्रों के बिना और नियम विपरीत चल रहे क्रेशर प्लांटों पर की गई कार्रवाई से क्रेशर व्यापारी सकते में हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>साहू स्टोन क्रेशर की ओटीपी बंद कर दी गई है और राघव ग्रेनाइट को सीज कर दिया गया है. क्रेशर प्लांटों से बिना वैध दस्तावेजों के पत्थरों की निकासी की जा रही थी. एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला महोबा, खन्ना और कबरई थाना क्षेत्र का है. इस अवैध खनन कारोबार से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था. बिना रॉयल्टी गिट्टी लेकर जा रहे ट्रकों पर कार्यवाही चल रही है जो आगे भी जारी रहेगी.</p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड RJD Dharna: ‘आरक्षण और नौकरी चोरों के विरुद्ध’, आरजेडी ऑफिस के सामने कार्यकर्ताओं के साथ धरना पर बैठेंगे तेजस्वी यादव
महोबा: अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई, 12 क्रेशर प्लांट और 25 ट्रकों पर FIR दर्ज
