<p style=”text-align: justify;”><strong>Mumbai News:</strong> महाराष्ट्र सरकार के राज्य कर विभाग की शिकायत के आधार पर एक बड़ी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. स्क्रैप व्यापार से जुड़ी एसटीसी ग्लोबल मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दो मालिकों इमरान दाऊद वाहेवारिया और सेन्हिला इमरान वाहेवारिया पर 111 करोड़ रुपये का कर जानबूझकर न चुकाने का गंभीर आरोप है.<br /><br />राज्य कर विभाग के उपायुक्त डॉ. अतुल घुसले द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यापारी लोहे और बिना लोहे के स्क्रैप का कारोबार करते हैं. वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच इन पर कुल 111,03,12,229 रुपये का कर बकाया है.<br /><br /><strong>जानबूझकर की अनदेखी</strong><br />शिकायत के अनुसार, नियमों के तहत कर मूल्यांकन के बाद तय समय 30 दिन में यह राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होती है, लेकिन इमरान और सेन्हिला ने जानबूझकर इसकी अनदेखी की. जब सरकार ने उनके बैंक खातों को सील करने का प्रयास किया, तो यह सामने आया कि खाते या तो बंद हो चुके हैं या फिर उनमें नगण्य राशि है, जिससे बकाया वसूली असंभव हो गई.<br /><br /><strong>एक सोची-समझी रणनीति के तहत रची गई थी योजना</strong><br />राज्य कर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन आरोपियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह कर भुगतान न करने की योजना एक सोची-समझी रणनीति के तहत रची गई थी. इसके बाद मामला अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और फिर आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में ईओडब्ल्यू इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच (पीई) का आदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद भी वे सरकारी खजाने में बकाया राशि जमा करने में विफल रहे. ईओडब्ल्यू अंधेरी स्थित स्क्रैप मेटल व्यापारियों द्वारा राज्य को पहुंचाए गए वित्तीय नुकसान की आगे की जांच करेगा ताकि आगे की आपराधिक कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में ईओडब्ल्यू इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच (पीई) का आदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद भी वे सरकारी खजाने में बकाया राशि जमा करने में विफल रहे. ईओडब्ल्यू अंधेरी स्थित स्क्रैप मेटल व्यापारियों द्वारा राज्य को पहुंचाए गए वित्तीय नुकसान की आगे की जांच करेगा ताकि आगे की आपराधिक कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके.</p>
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