पंजाब के खरड़ में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दूसरे की जमीन को अपनी बताकर एक बिल्डर ने दंपती से 53 लाख की ठगी कर ली गई। इस मामले में थाना सदर पुलिस ने हरीश गर्ग, निवासी बादल कॉलोनी, लोहगढ़ जीरकपुर (मोहाली) और ओम नारायण बिल्डर एंड प्रोमोटर कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर 42 चंडीगढ़ निवासी राजीव गर्ग ने एसएसपी मोहाली को दी शिकायत में बताया कि अगस्त 2021 में वह प्लॉट खरीदने की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिल्डर हरीश गर्ग से हुई, जो खरड़ के गांव हरलालपुर में कॉलोनी विकसित कर रहा था। बिल्डर ने खुद को कंपनी का प्रोपराइटर बताते हुए कहा कि उसने 48 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी है और नगर काउंसिल से प्रोजेक्ट पास कराने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। इसके समर्थन में बिल्डर ने कॉलोनी पास कराने से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए थे। रजिस्ट्री कराने से मुकरा बिल्डर बिल्डर की बातों पर भरोसा करते हुए, राजीव गर्ग और उनकी पत्नी ने 4-4 प्लॉट यानी कुल 8 प्लॉट खरीदने का फैसला किया, जिसकी कीमत 16,000 प्रति गज तय की गई। इस सौदे के तहत, उन्होंने पहले 20 लाख और बाद में विभिन्न समय पर ऑनलाइन और नकद मिलाकर 33 लाख, कुल 53 लाख की राशि बिल्डर को अदा कर दी। रकम मिलने के बाद बिल्डर ने प्लॉट की रजिस्ट्री की तारीख भी तय की, लेकिन वह लगातार तारीख बढ़ाता रहा और रजिस्ट्री करवाने से टालता रहा। जब राजीव गर्ग ने बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, तो बिल्डर ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर बंद किया ऑफिस जब राजीव गर्ग ने अपने स्तर पर मामले की जांच की, तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा बिल्डर ने किया था, वह जमीन वास्तव में उसकी थी ही नहीं। इस धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद, बिल्डर ने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया। ठगी का शिकार होने के बाद, राजीव गर्ग ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। जांच के दौरान, बिल्डर हरीश गर्ग ने 53 लाख लौटाने के लिए राजीव गर्ग और उनकी पत्नी के साथ समझौते के तहत अलग-अलग तारीखों के चेक दिए, लेकिन सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। इस तरह बिल्डर ने सोची-समझी साजिश के तहत दंपति के साथ धोखाधड़ी की। अंततः, राजीव गर्ग ने अपनी शिकायत को फिर से ओपन करवाया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। पंजाब के खरड़ में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दूसरे की जमीन को अपनी बताकर एक बिल्डर ने दंपती से 53 लाख की ठगी कर ली गई। इस मामले में थाना सदर पुलिस ने हरीश गर्ग, निवासी बादल कॉलोनी, लोहगढ़ जीरकपुर (मोहाली) और ओम नारायण बिल्डर एंड प्रोमोटर कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर 42 चंडीगढ़ निवासी राजीव गर्ग ने एसएसपी मोहाली को दी शिकायत में बताया कि अगस्त 2021 में वह प्लॉट खरीदने की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिल्डर हरीश गर्ग से हुई, जो खरड़ के गांव हरलालपुर में कॉलोनी विकसित कर रहा था। बिल्डर ने खुद को कंपनी का प्रोपराइटर बताते हुए कहा कि उसने 48 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी है और नगर काउंसिल से प्रोजेक्ट पास कराने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। इसके समर्थन में बिल्डर ने कॉलोनी पास कराने से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए थे। रजिस्ट्री कराने से मुकरा बिल्डर बिल्डर की बातों पर भरोसा करते हुए, राजीव गर्ग और उनकी पत्नी ने 4-4 प्लॉट यानी कुल 8 प्लॉट खरीदने का फैसला किया, जिसकी कीमत 16,000 प्रति गज तय की गई। इस सौदे के तहत, उन्होंने पहले 20 लाख और बाद में विभिन्न समय पर ऑनलाइन और नकद मिलाकर 33 लाख, कुल 53 लाख की राशि बिल्डर को अदा कर दी। रकम मिलने के बाद बिल्डर ने प्लॉट की रजिस्ट्री की तारीख भी तय की, लेकिन वह लगातार तारीख बढ़ाता रहा और रजिस्ट्री करवाने से टालता रहा। जब राजीव गर्ग ने बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, तो बिल्डर ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर बंद किया ऑफिस जब राजीव गर्ग ने अपने स्तर पर मामले की जांच की, तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा बिल्डर ने किया था, वह जमीन वास्तव में उसकी थी ही नहीं। इस धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद, बिल्डर ने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया। ठगी का शिकार होने के बाद, राजीव गर्ग ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। जांच के दौरान, बिल्डर हरीश गर्ग ने 53 लाख लौटाने के लिए राजीव गर्ग और उनकी पत्नी के साथ समझौते के तहत अलग-अलग तारीखों के चेक दिए, लेकिन सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। इस तरह बिल्डर ने सोची-समझी साजिश के तहत दंपति के साथ धोखाधड़ी की। अंततः, राजीव गर्ग ने अपनी शिकायत को फिर से ओपन करवाया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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