मोहाली में शराब से भरी पिकअप पकड़ी:चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 250 पेटी बरामद; 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

मोहाली में शराब से भरी पिकअप पकड़ी:चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 250 पेटी बरामद; 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में पड़ रही धुंध का फायदा उठाकर शराब तस्कर भी एक्टिव हो गए हैं। मोहाली पुलिस और एक्साइज विभाग ने देर रात नाके पर शराब से भरी बोलेरो पिकअप पकड़ी है। बोलेरो से चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 250 पेटी बरामद हुई है। इस दौरान गाड़ी में सवार दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों की पहचान अमनदीप सिंह और जोगिंदर सिंह उर्फ ​​राजू निवासी बाघापुराना जिला मोगा के रूप में हुई है। आरोपियों पर पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धाराओं के तहत खरड़ सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पर लगाया था नाका एक्साइज विभाग को संदेह था कि इस मौसम में शराब तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर सहायक आयुक्त (आबकारी), मोहाली अशोक मल्होत्रा ​की अगुआई में विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। इसी बीच 7 जनवरी की रात को लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर फ्लाई ओवर नाका के पास गांव घड़ूआं में नाका लगाया गया था। इस दौरान नाके पर पिकअप को रोका गया। इसके बाद गाड़ी से शराब बरामद हुई। जब कार सवार लोगों से इस बारे में पूछा तो वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाए। साथ ही कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वहीं, पुलिस इनकी पड़ताल में जुट गई है। एक बोतल के साथ पकड़े जाने पर है दो लाख जुर्माना अब अगर मोहाली या पंजाब में कोई व्यक्ति चंडीगढ़ या बाहरी राज्य की शराब समेत पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। उसे जेल में भी जाना पड़ता है। वहीं, दोष साबित होने पर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। भले ही वह शराब की एक बोतल के साथ ही क्यों न पकड़ा गया हो। हालांकि भारी शराब पकड़े जाने पर नियम काफी सख्त है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 61 के तहत की जाती है। पंजाब में पड़ रही धुंध का फायदा उठाकर शराब तस्कर भी एक्टिव हो गए हैं। मोहाली पुलिस और एक्साइज विभाग ने देर रात नाके पर शराब से भरी बोलेरो पिकअप पकड़ी है। बोलेरो से चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 250 पेटी बरामद हुई है। इस दौरान गाड़ी में सवार दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों की पहचान अमनदीप सिंह और जोगिंदर सिंह उर्फ ​​राजू निवासी बाघापुराना जिला मोगा के रूप में हुई है। आरोपियों पर पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धाराओं के तहत खरड़ सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पर लगाया था नाका एक्साइज विभाग को संदेह था कि इस मौसम में शराब तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर सहायक आयुक्त (आबकारी), मोहाली अशोक मल्होत्रा ​की अगुआई में विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। इसी बीच 7 जनवरी की रात को लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर फ्लाई ओवर नाका के पास गांव घड़ूआं में नाका लगाया गया था। इस दौरान नाके पर पिकअप को रोका गया। इसके बाद गाड़ी से शराब बरामद हुई। जब कार सवार लोगों से इस बारे में पूछा तो वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाए। साथ ही कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वहीं, पुलिस इनकी पड़ताल में जुट गई है। एक बोतल के साथ पकड़े जाने पर है दो लाख जुर्माना अब अगर मोहाली या पंजाब में कोई व्यक्ति चंडीगढ़ या बाहरी राज्य की शराब समेत पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। उसे जेल में भी जाना पड़ता है। वहीं, दोष साबित होने पर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। भले ही वह शराब की एक बोतल के साथ ही क्यों न पकड़ा गया हो। हालांकि भारी शराब पकड़े जाने पर नियम काफी सख्त है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 61 के तहत की जाती है।   पंजाब | दैनिक भास्कर