<p style=”text-align: justify;”><strong>Prayagraj</strong> <strong>News</strong><strong>:</strong> प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के महेवा पश्चिम में गुरुवार को एक कान्वेंट स्कूल में नर्सरी कक्षा के 4 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी मचा दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल की दो शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर तीन चोटें मिली हैं, जिनमें से एक चोट यौन उत्पीड़न की आशंका को बल देती है. पुलिस स्कूल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>परिजनों को घायल होने की सूचना मिली </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>घटना गुरुवार सुबह की है, जब बच्चा स्कूल गया था. सुबह 9 बजे स्कूल स्टाफ ने परिजनों को बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी. स्कूल स्टाफ ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिजनों की सहमति से शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बच्चे की भौंह के ऊपर कट, जीभ पर दांत से कटने का निशान और प्राइवेट पार्ट पर संदिग्ध चोटें पाई गईं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मारपीट का आरोप </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर में शिक्षिकाओं पर मारपीट का आरोप लगाया गया है, लेकिन यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बच्चों की सुरक्षा पर सवाल </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच पूरी होने पर स्पष्ट तथ्य सामने आने की बात कही है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Prayagraj</strong> <strong>News</strong><strong>:</strong> प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के महेवा पश्चिम में गुरुवार को एक कान्वेंट स्कूल में नर्सरी कक्षा के 4 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी मचा दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल की दो शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर तीन चोटें मिली हैं, जिनमें से एक चोट यौन उत्पीड़न की आशंका को बल देती है. पुलिस स्कूल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>परिजनों को घायल होने की सूचना मिली </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>घटना गुरुवार सुबह की है, जब बच्चा स्कूल गया था. सुबह 9 बजे स्कूल स्टाफ ने परिजनों को बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी. स्कूल स्टाफ ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिजनों की सहमति से शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बच्चे की भौंह के ऊपर कट, जीभ पर दांत से कटने का निशान और प्राइवेट पार्ट पर संदिग्ध चोटें पाई गईं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मारपीट का आरोप </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर में शिक्षिकाओं पर मारपीट का आरोप लगाया गया है, लेकिन यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बच्चों की सुरक्षा पर सवाल </strong><strong> </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच पूरी होने पर स्पष्ट तथ्य सामने आने की बात कही है.</p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Delhi: तलाक के मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मांग सकेगी सिर्फ मुआवजा
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