<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे आम आदमी का राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही हैं. यही नहीं इस नीति के लागू होने से घरों की कीमतों में भी कमी आ सकती है. नई नीति के तहत अब 1000 वर्गफीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही दुकान और दफ्तरों के निर्माण को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में बदलाव को दी गई मंजूरी दी है. जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 नीति के तहत अब 1000 वर्ग फीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी जबकि 5000 वर्गफीट तक केक आवासीय और 2000 वर्ग फुट के कमर्शल प्लॉट पर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नई भवन निर्माण नीति की अहम बातें</strong><br />नई भवन निर्माण नीति के तहत निर्माण से लेकर तमाम तरह के मानकों में काफी हद तक छूट दी गई है. इस नीति के मुताबिक अब से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी दुकानों या दफ्तरों को खोला जा सकेगा. इन जमीनों का इस्तेममाल मिश्रित भू उपयोग के तहत किया जा सकेगा. इसे साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया गया है. 45 मीटर चौड़ी सड़क पर जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकेंगे. जबकि 300 वर्ग फीट के कमर्शल प्लॉट और 1000 फीट की आवासीय जमीनों पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-dgp-decision-came-complaint-on-anuj-chaudhary-controversial-statements-2927400″><strong>अनुज चौधरी के विवादित बयानों के खिलाफ शिकायत पर आया UP DGP का फैसला, जानें- क्या कहा?</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में नर्सरी, प्ले स्कूल, डे केयर, सीए, डॉक्टर या वकील जैसे अन्य प्रोफेशनल कामों के लिए अपने घर के 25 फीसद हिस्से दफ्तर खोल सकते हैं. इसके लिए नक्शे में अलग से जानकारी देना अब जरूरी नहीं होगा. स्कूलों और अस्पतालों जैसे इमारतों में पार्किंग की व्यवस्था होना आवश्यक कर दिया गया है. 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे क्लिनिक, प्राइमरी स्कूल और 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>योगी सरकार के इस फैसले से शहरों में बढ़ती घरों की कीमतों पर लगाम लग सकेगी. शहरी क्षेत्रों में आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गयया है. जल्द ही इसे सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> से हरी झंडी मिल जाएगी, जिसके बाद इस पर सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी. </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे आम आदमी का राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही हैं. यही नहीं इस नीति के लागू होने से घरों की कीमतों में भी कमी आ सकती है. नई नीति के तहत अब 1000 वर्गफीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही दुकान और दफ्तरों के निर्माण को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में बदलाव को दी गई मंजूरी दी है. जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 नीति के तहत अब 1000 वर्ग फीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी जबकि 5000 वर्गफीट तक केक आवासीय और 2000 वर्ग फुट के कमर्शल प्लॉट पर निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नई भवन निर्माण नीति की अहम बातें</strong><br />नई भवन निर्माण नीति के तहत निर्माण से लेकर तमाम तरह के मानकों में काफी हद तक छूट दी गई है. इस नीति के मुताबिक अब से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी दुकानों या दफ्तरों को खोला जा सकेगा. इन जमीनों का इस्तेममाल मिश्रित भू उपयोग के तहत किया जा सकेगा. इसे साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया गया है. 45 मीटर चौड़ी सड़क पर जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकेंगे. जबकि 300 वर्ग फीट के कमर्शल प्लॉट और 1000 फीट की आवासीय जमीनों पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-dgp-decision-came-complaint-on-anuj-chaudhary-controversial-statements-2927400″><strong>अनुज चौधरी के विवादित बयानों के खिलाफ शिकायत पर आया UP DGP का फैसला, जानें- क्या कहा?</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में नर्सरी, प्ले स्कूल, डे केयर, सीए, डॉक्टर या वकील जैसे अन्य प्रोफेशनल कामों के लिए अपने घर के 25 फीसद हिस्से दफ्तर खोल सकते हैं. इसके लिए नक्शे में अलग से जानकारी देना अब जरूरी नहीं होगा. स्कूलों और अस्पतालों जैसे इमारतों में पार्किंग की व्यवस्था होना आवश्यक कर दिया गया है. 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे क्लिनिक, प्राइमरी स्कूल और 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>योगी सरकार के इस फैसले से शहरों में बढ़ती घरों की कीमतों पर लगाम लग सकेगी. शहरी क्षेत्रों में आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गयया है. जल्द ही इसे सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> से हरी झंडी मिल जाएगी, जिसके बाद इस पर सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी. </p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Mumbai: मुंबई में चलती BEST बस में महिला के साथ छेड़छाड़, आरोप को पुलिस ने कैसे पकड़ा?
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