यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप! सभी जिलों को भेजे गए आदेश

यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप! सभी जिलों को भेजे गए आदेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं जिसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही की गई है. बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा. इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं. &nbsp;&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला आयोग के दिशा निर्देशों को मुताबिक बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी. इसके साथ ही जिम को लेकर भी ऐसे ही नियम तय किए गए हैं. महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होंगी. सभी जिलों को महिला आयोग के इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन को कहा गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिलाओं का माप नहीं लेंगे पुरुष दर्जी</strong><br />बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा. इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं. महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी. कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है. ये तमाम नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने बताया कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिनका क्रियान्वयन किया जाना है. इसके तहत कहा गया है कि महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए. ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा महिला जिम या योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखना अनिवार्य है. इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना अनिवार्य है. स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने आवश्यक हैं. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये. महिलाओं से संबंधित कपड़ों की दुकान पर महिला कर्मचारी की नियुक्ति भी अनिवार्य है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypoll-2024-cm-yogi-adityanath-campaign-today-on-ghaziabad-kundarki-and-meerapur-seat-2818826″>CM योगी यूपी उपचुनाव के ल&zwj;िए आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, INDIA गठबंधन के लिए रचा चक्रव्यूह</a></strong><br /><br /></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं जिसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही की गई है. बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा. इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं. &nbsp;&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला आयोग के दिशा निर्देशों को मुताबिक बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी. इसके साथ ही जिम को लेकर भी ऐसे ही नियम तय किए गए हैं. महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होंगी. सभी जिलों को महिला आयोग के इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन को कहा गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिलाओं का माप नहीं लेंगे पुरुष दर्जी</strong><br />बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा. इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं. महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी. कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है. ये तमाम नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने बताया कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिनका क्रियान्वयन किया जाना है. इसके तहत कहा गया है कि महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए. ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा महिला जिम या योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखना अनिवार्य है. इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना अनिवार्य है. स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने आवश्यक हैं. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये. महिलाओं से संबंधित कपड़ों की दुकान पर महिला कर्मचारी की नियुक्ति भी अनिवार्य है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypoll-2024-cm-yogi-adityanath-campaign-today-on-ghaziabad-kundarki-and-meerapur-seat-2818826″>CM योगी यूपी उपचुनाव के ल&zwj;िए आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, INDIA गठबंधन के लिए रचा चक्रव्यूह</a></strong><br /><br /></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Bihar News: बिहार के इस जिले में जान जोखिम में डाल कर होती है छठ पूजा, ऐसे जाते हैं घाट तक श्रद्धालु