राइस मिल के पार्टनरशिप में 1.10 करोड़ की धोखाधड़ी:दो भाईयों ने मिलकर लुधियाना के कारोबारी को ठगा, कनाडा रहते हैं आरोपी

राइस मिल के पार्टनरशिप में 1.10 करोड़ की धोखाधड़ी:दो भाईयों ने मिलकर लुधियाना के कारोबारी को ठगा, कनाडा रहते हैं आरोपी

लुधियाना में एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कनाडा में रहने वाले मनजीत सिंह और इकबाल सिंह ने राइस मिल के पार्टनरशिप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित रोहित कुमार ने बताया कि उन्होंने आरोपी भाइयों से राइस मिल ठेके पर ली थी। विभागीय नियमों के अनुसार- आरोपियों को वर्किंग पार्टनर बनाना जरूरी था, क्योंकि वे कनाडा में थे और सरकारी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर आवश्यक थे। इस दौरान 2021-22 में आरोपियों ने बैंक से एक करोड़ का लोन ले लिया। लोन की अदायगी न होने के कारण शेलर बंद होने का खतरा था, क्योंकि फूड सप्लाई विभाग की नीति के अनुसार अगर एक भी पार्टनर डिफॉल्टर हो तो शेलर बंद कर दिया जाता है। रोहित ने न केवल मार्केट कमेटी का बकाया चुकाया बल्कि बैंक का लोन भी भर दिया। इसके बाद आरोपी भाई कनाडा से आए और उल्टा रोहित पर दो करोड़ रुपए ना देने का आरोप लगा दिया। जांच में पता चला कि वास्तव में आरोपियों ने रोहित को पैसे देने हैं। पंचायती फैसले में 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने का निर्णय हुआ, लेकिन आरोपी भाई पैसे देने से मुकर गए। एएसआई नरिंदर शर्मा के अनुसार, पीड़ित की शिकायत और डीए लीगल की राय के बाद थाना दाखा में दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मनजीत सिंह और इकबाल सिंह मुल्लापुर के रहने वाले हैं, जबकि पीड़ित रोहित कुमार शेरे पंजाब कॉलोनी, बाड़ेवाल रोड, लुधियाना में रहते हैं। लुधियाना में एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कनाडा में रहने वाले मनजीत सिंह और इकबाल सिंह ने राइस मिल के पार्टनरशिप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित रोहित कुमार ने बताया कि उन्होंने आरोपी भाइयों से राइस मिल ठेके पर ली थी। विभागीय नियमों के अनुसार- आरोपियों को वर्किंग पार्टनर बनाना जरूरी था, क्योंकि वे कनाडा में थे और सरकारी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर आवश्यक थे। इस दौरान 2021-22 में आरोपियों ने बैंक से एक करोड़ का लोन ले लिया। लोन की अदायगी न होने के कारण शेलर बंद होने का खतरा था, क्योंकि फूड सप्लाई विभाग की नीति के अनुसार अगर एक भी पार्टनर डिफॉल्टर हो तो शेलर बंद कर दिया जाता है। रोहित ने न केवल मार्केट कमेटी का बकाया चुकाया बल्कि बैंक का लोन भी भर दिया। इसके बाद आरोपी भाई कनाडा से आए और उल्टा रोहित पर दो करोड़ रुपए ना देने का आरोप लगा दिया। जांच में पता चला कि वास्तव में आरोपियों ने रोहित को पैसे देने हैं। पंचायती फैसले में 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने का निर्णय हुआ, लेकिन आरोपी भाई पैसे देने से मुकर गए। एएसआई नरिंदर शर्मा के अनुसार, पीड़ित की शिकायत और डीए लीगल की राय के बाद थाना दाखा में दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मनजीत सिंह और इकबाल सिंह मुल्लापुर के रहने वाले हैं, जबकि पीड़ित रोहित कुमार शेरे पंजाब कॉलोनी, बाड़ेवाल रोड, लुधियाना में रहते हैं।   पंजाब | दैनिक भास्कर