लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र में शनिवार रात बीमारी से परेशान सेवानिवृत्त एफसीआई कर्मी ने खुद को गोली से उड़ा लिया। कमरे में कुर्सी पर वह मृत मिले। गोली गर्दन से आरपार निकल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, त्रिवेणीनगर के शंकर जी पुरम निवासी लक्ष्मी शंकर मिश्र (76) एफसीआई से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। बेटे हरीश ने पुलिस को बताया, शनिवार खाना खाकर पिता अपने कमरे में चले गये थे। रात करीब 11 बजे कमरे से गोली चलने की आवाज आई। भागकर पहुंचे तो पिता कुर्सी पर खून से लथपथ पड़े थे। गोली गले के आरपार होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पास में ही उनकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी। परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। एसीपी अलीगंज के मुताबिक लक्ष्मी शंकर के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बीमारी के चलते आत्महत्या की बात सामने आ रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लक्ष्मी शंकर ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है। बंदूक को कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र में शनिवार रात बीमारी से परेशान सेवानिवृत्त एफसीआई कर्मी ने खुद को गोली से उड़ा लिया। कमरे में कुर्सी पर वह मृत मिले। गोली गर्दन से आरपार निकल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, त्रिवेणीनगर के शंकर जी पुरम निवासी लक्ष्मी शंकर मिश्र (76) एफसीआई से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। बेटे हरीश ने पुलिस को बताया, शनिवार खाना खाकर पिता अपने कमरे में चले गये थे। रात करीब 11 बजे कमरे से गोली चलने की आवाज आई। भागकर पहुंचे तो पिता कुर्सी पर खून से लथपथ पड़े थे। गोली गले के आरपार होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पास में ही उनकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी। परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। एसीपी अलीगंज के मुताबिक लक्ष्मी शंकर के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बीमारी के चलते आत्महत्या की बात सामने आ रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लक्ष्मी शंकर ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है। बंदूक को कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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मुरादाबाद में अब ऑनलाइन बनवा सकते हैं राशन कार्ड, यहां करना होगा आवेदन
मुरादाबाद में अब ऑनलाइन बनवा सकते हैं राशन कार्ड, यहां करना होगा आवेदन <p style=”text-align: justify;”><strong>Muradabad News:</strong> उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब ऑनलाइन भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के चयन के संबंध में विभाग की तरफ से पात्रता निर्धारित है. निर्धारित पात्रता वाले परिवारों को पूर्ति विभाग के स्तर से नियम संगत तरीके से सत्यापन के उपरांत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रताओं का निर्धारण किया गया है. शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक भोगी जैसे मजदूर, कुली, पल्लेदार इत्यादि के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन्हें माना जाएजा सम्मिलित</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निराश्रित महिला या विकलांग मुखिया के परिवार अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के परिवार, जिसमें अन्य कोई बालिग पुरुष नहीं है, आवासहीन परिवार तथा ऐसे परिवार जिनकी छत पक्की न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को राशन कार्ड धारक के रूप में चिन्हित करने के लिए भी विभाग की तरफ से पात्रता निर्धारित की गई है. जिसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, कुष्ठ रोग से प्रभावित, एड्स से पीड़ित, अनाथ, माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे कुली, पल्लेदार, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार, भूमिहीन मजदूरों के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, परित्यक्त महिलाएं, ऐसे परिवार जिनके मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, एवं उस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हो, जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिसमें वह स्वयं निवास करते हैं, उन्हें सम्मिलित माना जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी विभागीय पोर्टल <a href=”https://fcs.up.gov.in/”>https://fcs.up.gov.in</a> पर राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ परिवार के मुखिया समेत समस्त परिवारों के आधार कार्ड की छायाप्रति, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसीलदार की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र, मुखिया की एक फोटो और मुखिया के बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कराने होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुरादाबाद में 522007 राशन कार्ड हैं प्रचलित </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है. अभिलेख पूर्ण होने की दशा में सत्यापन के उपरांत पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसे आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है. अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है. वर्तमान में जनपद में शहरी क्षेत्र में 168293 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 353714 सहित कुल 522007 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत 2210581 यूनिट आच्छादित हैं. </p>
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हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस:रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक देना होगा जवाब
हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस:रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक देना होगा जवाब पंजाब में राजनीतिक रैलियों में सरकारी बसों के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को 21 अगस्त तक इस संबंधी जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस संबंधी मानिक गोयल की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्होंने कहा कि जब भी सरकार की तरफ से रैलियां आदि करवाई जाती हैं, तो उसमें सरकारी बसों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वजह से आम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। यह दलील दी थी याचिका में याची मानिक गोयल की तरफ से यह याचिका उस समय दायर की गई थी जब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही थी। वहीं, इस दौरान सरकारी बसों का रैलियों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से आम लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे में सरकार द्वारा आम लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। रैलियों में 2000 से ज्यादा बसें हुई प्रयोग इस मामले में याची की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, मुख्यमंत्री के सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग के मुख्य सचिव और फूड एंड सप्लाई विभाग को पार्टी बनाया गया है। याचिका में 13 सितंबर 2023 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक हुई आप सरकार रैलियों का जिक्र किया है। इन रैलियों में 2000 से अधिक बसों का प्रयोग किया गया है। इस संबंधी रिकॉर्ड भी उन्होंने अपनी याचिका में दिया है।
सिरसा में फर्जी कागजातों से महिला जेल से रिहा:नशा तस्करी में पुलिस ने पकड़ा था; तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा, FIR
सिरसा में फर्जी कागजातों से महिला जेल से रिहा:नशा तस्करी में पुलिस ने पकड़ा था; तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा, FIR हरियाणा के सिरसा में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जेल में कैद आरोपी महिला ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत ले ली। इसका खुलासा होने पर स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी महिला व उसकी जमानतदार के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार शहर थाना डबवाली पुलिस ने वर्ष 2023 में मंडी डबवाली निवासी संगीता रानी पत्नी गोरा सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के लिए आरोपी संगीता ने स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। 25 सितंबर 2023 को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एक लाख रुपये के जमानत बांड की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। बताया गया है कि 27 सितंबर को संगीता ने जमानत बांड प्रस्तुत किया। जिसमें कृष्णा पत्नी अशोक कुमार निवासी विधि चंद नगर मुक्तसर पंजाब संगीता की जमानतदार बनी। कृष्णा ने अपनी 9 मरला जमीन का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिसकी कीमत 2 लाख 22 हजार 300 रुपये बताई गई। इसके आधार पर आरोपी संगीता को कोर्ट से जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गई। कोर्ट ने रिकॉर्ड की रिपोर्ट मुक्तसर के तहसीलदार व राजस्व अधिकारियों से मांगी। रिपोर्ट में निर्धारित भूमि का मूल्यांकन गलत दिखाया गया। तहसीलदार मुक्तसर साहिब ने विशेष रूप से रिपोर्ट भेजी। इसमें जमीन के दस्तावेजों को जाली बताया गया। इसके बाद कोर्ट को पता चला कि आरोपी संगीता ने कृष्णा के साथ मिलीभगत करके जमानत के फर्जी कागजात तैयार किए। इसके बाद कृष्णा ने ये दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी संगीता को जेल से रिहा करवा लिया। इसके बाद कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को आरोपी संगीता व कृष्णा के खिलाफ कोर्ट से धोखाधड़ी व जालसाजी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।