हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में पुलिस इंस्पेक्टर की मां की हत्या:घर में चोरी के लिए घुसे चोरों ने दुपट्टे से गला घोंटा, पड़ोसी को फर्श पर मिलीं हरियाणा के यमुनानगर में सोमवार (11 नवंबर) को पुलिस इंस्पेक्टर की माता की हत्या कर दी गई। इस वारदात को इंस्पेक्टर के घर चोरी के लिए घुसे चोरों ने अंजाम दिया। उन्होंने इंस्पेक्टर की माता का दुपट्टे से गला घोंटा। घटना के वक्त वह घर में अकेली थीं। वारदात की सूचना मिलने के बाद SP राजीव देशवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामला यमुनानगर के टाउन पार्क के पीछे फरकपुर थाना के पास का है। निर्मल सिंह पंचकूला पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हैं। उनका परिवार यमुनानगर में रहता है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच निर्मल की माता राजबाला (60) घर पर अकेली थीं। इसी दौरान चोरी के लिए मकान के पीछे से सीढ़ी लगाकर चोर अंदर घुस गए। यहां उन्होंने राजबाला की हत्या कर दी। पड़ोसी ने फर्श पर पड़ी देखी इंस्पेक्टर की माता
वहीं पड़ोसी राहुल ने बताया कि उनका मकान निर्मल सिंह के घर के बिल्कुल पास है। दोपहर करीब 1 बजे में घर से बाहर आया, तब कुछ नहीं था। इसके बाद में कहीं चला गया। बाद में वापस आया तो इनके घर के अंदर गया। वहां देखा तो इंस्पेक्टर की माता फर्श पर पड़ी हुई थीं। चोर उनके घर से सोना समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए हैं। राहुल ने बताया कि वारदात के वक्त इंस्पेक्टर की माता अकेली थीं। इंस्पेक्टर की पत्नी करीब 1 बजे ही ब्यूटीक गईं थीं। उनको बैंक में भी कुछ काम था। CCTV में कैद होने से बचने के लिए पीछे से दाखिल हुए थे
एसपी राजीव देशवाल ने बताया कि हत्या की सूचना के बाद वह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी घर में पीछे से अंदर दाखिल हुए, क्योंकि घर के मैन गेट और सड़क पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है।
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नूंह में बेटी ने प्रेमी संग की मां की हत्या:नशीला पदार्थ देकर किया बेहोश, प्रेमिका से किया रेप, फिर लगाया ठिकाने हरियाणा के नूंह जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में एक विवाहिता प्रेमिका ने अपने दो आशिकों के साथ मिलकर अपनी मां 45 वर्षीय रुकसाना को पहले तो पेय पदार्थ में नशीली चीज खिलाई। बाद मां के बेहोश होने पर आशिक ने प्रेमिका के साथ संबंध बनाए। इसी बीच मां के होश में आन पर मां ने विरोध किया, तो तीनों ने मिलकर घर में रखे तकिये से गला दबाकर रुकसाना की हत्या कर दी। हत्या के बाद दी मौसी को सूचना हत्या करने के बाद आशिक वहां से चले गए, लेकिन बेटी ने अपनी मौसी को मौत की खबर फोन पर दी। फोन पर बेटी ने इस प्रकार बातचीत की, ताकि मौत एक हादसा लगे। घटना की सूचना मिलने मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया है। आज होगा मेडिकल परीक्षण मृतक रुकसाना के देवर नोमान की शिकायत पर पुलिस ने अलालपुर गांव के रहने वाले जावेद व उसकी माशूका मुस्कान तथा दो तीन अन्य के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतका के शव को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए नूंह के अस्पताल में रखवाया है। जिसका मंगलवार को मेडिकल परीक्षण होगा। मुस्कान के पहले से थे अवैध संबंध अलावलपुर गांव के नोमान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनका बडा भाई इजहार ट्रक ड्राइवर है। उसकी एक बेटी मुस्कान है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। पांच पहले मुस्कान की शादी समीप के गांव मलाई में की गई थी। शिकायत में कहा कि जावेद के मुस्कान के साथ अवैध संबंध थे। देवर की शिकायत पर केस दर्ज इस बारे में कई बार आरोपी के स्वजन से शिकायत भी की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तीन-चार अक्टूबर की रात को जावेद उसके दो -तीन साथियों ने मुस्कान के साथ मिलकर रुकसाना की हत्या कर दी। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान का कहना था कि पुलिस ने मृतका के देवर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
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