रेवाड़ी में आरोपी को 7 साज की सजा:बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकत, 7 हजार का लगाया जुर्माना

रेवाड़ी में आरोपी को 7 साज की सजा:बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकत, 7 हजार का लगाया जुर्माना

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। और अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। व्यक्ति ने देख पुलिस को किया सूचित मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों को उठाकर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। एक व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। जुर्माना ना भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर