रेवाड़ी में पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन सख्त:डीसी ने ग्रेप-4 की सख्ती के लिए बनाई 3 फ्लाइंग स्क्वायड; आज 183 पर पहुंचा AQI

रेवाड़ी में पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन सख्त:डीसी ने ग्रेप-4 की सख्ती के लिए बनाई 3 फ्लाइंग स्क्वायड; आज 183 पर पहुंचा AQI

हरियाणा के रेवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई हैं। ग्रेप-4 का पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए डीसी अभिषेक मीणा की तरफ से तीन फ्लाइंग स्क्वायड बनाई गई हैं। इन तीनों ही फ्लाइंग स्क्वायड ने शुक्रवार से काम भी करना शुरू कर दिया। हालांकि शुक्रवार को शहर के नसियाजी रोड पर पाबंदी के बावजूद कुछ फैक्ट्रियों के चलने की सूचना के बाद फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें मौके पर जरूर पहुंची। लेकिन फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मीडियाकर्मी जब फ्लाइंग स्क्वायड टीम आने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो आनन-फानन में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। शुक्रवार को रेवाड़ी शहर में 171 और इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा में AQI 183 दर्ज किया गया है। जो हानिकारक की श्रेणी में आता है। ये तीन टीमें बनाई गई डीसी की तरफ से पहली फ्लाइंग स्क्वायड में जिला राजस्व अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है। जबकि सिंचाई विभाग, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ और खोल बीआरसी को सदस्य बनाया गया है। वहीं दूसरी फ्लाइंग स्क्वायड में तहसीलदार रेवाड़ी को चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ, बीईओ रेवाड़ी को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह तीसरी फ्लाइंग स्क्वायड में रेवाड़ी बीडीपी को चेयरमैन, एसडीओ पंचायती राज और एसडीओ डीएचबीवीएन और बीईओ नाहड़ को सदस्य बनाया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें रेवाड़ी, कोसली, बावल और धारूहेड़ा में ग्रेप-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों की सख्ती से पालना कराएगी। ग्रेप-4 के तहत इन पर लगी पाबांदी जिले में ग्रेप-4 के तहत कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट और चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई हैं। ग्रेप-4 का पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए डीसी अभिषेक मीणा की तरफ से तीन फ्लाइंग स्क्वायड बनाई गई हैं। इन तीनों ही फ्लाइंग स्क्वायड ने शुक्रवार से काम भी करना शुरू कर दिया। हालांकि शुक्रवार को शहर के नसियाजी रोड पर पाबंदी के बावजूद कुछ फैक्ट्रियों के चलने की सूचना के बाद फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें मौके पर जरूर पहुंची। लेकिन फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मीडियाकर्मी जब फ्लाइंग स्क्वायड टीम आने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो आनन-फानन में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। शुक्रवार को रेवाड़ी शहर में 171 और इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा में AQI 183 दर्ज किया गया है। जो हानिकारक की श्रेणी में आता है। ये तीन टीमें बनाई गई डीसी की तरफ से पहली फ्लाइंग स्क्वायड में जिला राजस्व अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है। जबकि सिंचाई विभाग, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ और खोल बीआरसी को सदस्य बनाया गया है। वहीं दूसरी फ्लाइंग स्क्वायड में तहसीलदार रेवाड़ी को चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ, बीईओ रेवाड़ी को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह तीसरी फ्लाइंग स्क्वायड में रेवाड़ी बीडीपी को चेयरमैन, एसडीओ पंचायती राज और एसडीओ डीएचबीवीएन और बीईओ नाहड़ को सदस्य बनाया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें रेवाड़ी, कोसली, बावल और धारूहेड़ा में ग्रेप-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों की सख्ती से पालना कराएगी। ग्रेप-4 के तहत इन पर लगी पाबांदी जिले में ग्रेप-4 के तहत कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट और चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर