रेवाड़ी में एक महिला टीचर ने 12वीं के छात्र के साथ यौन शोषण किया। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल की महिला टीचर उक्त छात्र की क्लास टीचर है। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा का नाबालिग छात्र गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ता था। जहां उसकी क्लास टीचर उसे क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाने लगी। जहां महिला टीचर ने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि टीचर को पता था कि छात्र बालिग नहीं है। फिर उसके बाद जून 2024 में महिला टीचर उक्त छात्र को धारूहेड़ा सेक्टर-6 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने फिर से उसका यौन शोषण किया। अगस्त और सितंबर माह में महिला टीचर छात्र को नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने उसके साथ संबंध बनाए। उसके बाद महिला टीचर ने छात्र को धारूहेड़ा स्थित एक सोसाइटी में अपने नए घर में बुलाया, जहां उसने फिर से उसका यौन शोषण किया। स्टूडेंट के पिता ने पुलिस काे दिए VIDEO स्टूडेंट के पिता ने 3 मार्च 2025 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसे पुलिस ने 13 मार्च 2025 को दर्ज कर लिया। नाबालिग स्टूडेंट के पिता ने पुलिस को कुछ ऐसे VIDEO भी पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपत्तिजनक स्थित में हैं। जिसका FIR में भी उनके द्वारा जिक्र किया गया है। होटल में रिश्तेदार बताकर एंट्री मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली महिला टीचर ने जिन होटलों में नाबालिग स्टूडेंट के साथ रूम बुक किए, वहां उसे रिश्तेदार बताया है। टीचर ने सभी जगह रूम की पेमेंट कैश में की है। पुलिस ने संबंधित होटलों में रिकॉर्ड खंगाला तो वहां पर दोनों की मौजूदगी मिली है। वहीं स्कूल रिकॉर्ड से भी पता लगा है कि उक्त टीचर स्टूडेंट की क्लास टीचर थी। अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज महिला टीचर ने गिरफ्तार से बचने के लिए फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों और मामले की गंभीरता के आधार पर फैसला सुनाया है। वहीं पुलिस को कस्टोडियल पूछताछ के लिए भी परमिशन मिल गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने महिला टीचर को कस्टडी में नहीं लिया है। अभी नहीं ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेशन : SP रेवाड़ी SP हेमेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी महिला टीचर ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हमने सबूत देकर खारिज करवा दिया है। आरोपी ने अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया है। अभी जांच चल रही है, मामले में आगे जिस प्रकार से सबूत मिलेंगे, कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में एक महिला टीचर ने 12वीं के छात्र के साथ यौन शोषण किया। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल की महिला टीचर उक्त छात्र की क्लास टीचर है। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा का नाबालिग छात्र गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ता था। जहां उसकी क्लास टीचर उसे क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाने लगी। जहां महिला टीचर ने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि टीचर को पता था कि छात्र बालिग नहीं है। फिर उसके बाद जून 2024 में महिला टीचर उक्त छात्र को धारूहेड़ा सेक्टर-6 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने फिर से उसका यौन शोषण किया। अगस्त और सितंबर माह में महिला टीचर छात्र को नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने उसके साथ संबंध बनाए। उसके बाद महिला टीचर ने छात्र को धारूहेड़ा स्थित एक सोसाइटी में अपने नए घर में बुलाया, जहां उसने फिर से उसका यौन शोषण किया। स्टूडेंट के पिता ने पुलिस काे दिए VIDEO स्टूडेंट के पिता ने 3 मार्च 2025 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसे पुलिस ने 13 मार्च 2025 को दर्ज कर लिया। नाबालिग स्टूडेंट के पिता ने पुलिस को कुछ ऐसे VIDEO भी पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपत्तिजनक स्थित में हैं। जिसका FIR में भी उनके द्वारा जिक्र किया गया है। होटल में रिश्तेदार बताकर एंट्री मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली महिला टीचर ने जिन होटलों में नाबालिग स्टूडेंट के साथ रूम बुक किए, वहां उसे रिश्तेदार बताया है। टीचर ने सभी जगह रूम की पेमेंट कैश में की है। पुलिस ने संबंधित होटलों में रिकॉर्ड खंगाला तो वहां पर दोनों की मौजूदगी मिली है। वहीं स्कूल रिकॉर्ड से भी पता लगा है कि उक्त टीचर स्टूडेंट की क्लास टीचर थी। अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज महिला टीचर ने गिरफ्तार से बचने के लिए फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों और मामले की गंभीरता के आधार पर फैसला सुनाया है। वहीं पुलिस को कस्टोडियल पूछताछ के लिए भी परमिशन मिल गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने महिला टीचर को कस्टडी में नहीं लिया है। अभी नहीं ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेशन : SP रेवाड़ी SP हेमेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी महिला टीचर ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हमने सबूत देकर खारिज करवा दिया है। आरोपी ने अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया है। अभी जांच चल रही है, मामले में आगे जिस प्रकार से सबूत मिलेंगे, कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
