हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की कोर्ट ने पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ और रेप करने के दोषी ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। कई बार कर चुका था छेड़छाड़ पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 नवंबर 2019 को महिला थाना में अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था और कई बार छेड़छाड़ भी कर चुका था। उसने इस बारे में अपने पति और सास को भी बताया था, लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पति काम से गया था खेत हर बार ससुर का ही साथ देते रहे। 12 नवंबर 2019 को जब वह अपने कमरे में अकेली थी। इस दौरान उसका ससुर कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने विरोध किया, तो आरोपी वहां से चला गया। दोपहर में उसका पति काम के लिए खेत में चला गया और उसकी सास भी बाहर गई हुई थी। इस दौरान आरोपी फिर से उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप किया। सभी ने बात को किया अनसुना आरोपी ने किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पति और सास के वापस लौटने पर महिला ने घटना के बारे में दोनों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया और पीड़िता की बयान भी दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की कोर्ट ने आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा और 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की कोर्ट ने पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ और रेप करने के दोषी ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। कई बार कर चुका था छेड़छाड़ पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 नवंबर 2019 को महिला थाना में अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था और कई बार छेड़छाड़ भी कर चुका था। उसने इस बारे में अपने पति और सास को भी बताया था, लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पति काम से गया था खेत हर बार ससुर का ही साथ देते रहे। 12 नवंबर 2019 को जब वह अपने कमरे में अकेली थी। इस दौरान उसका ससुर कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने विरोध किया, तो आरोपी वहां से चला गया। दोपहर में उसका पति काम के लिए खेत में चला गया और उसकी सास भी बाहर गई हुई थी। इस दौरान आरोपी फिर से उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप किया। सभी ने बात को किया अनसुना आरोपी ने किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पति और सास के वापस लौटने पर महिला ने घटना के बारे में दोनों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया और पीड़िता की बयान भी दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की कोर्ट ने आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा और 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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