रोडवेज बस में पांच क्विंटल से अधिक नहीं जाएगा लगेज:20 किलो तक सामान ले जाने पर छूट, UPSRTC के 16 लाख यात्रियों पर पड़ेगा असर

रोडवेज बस में पांच क्विंटल से अधिक नहीं जाएगा लगेज:20 किलो तक सामान ले जाने पर छूट, UPSRTC के 16 लाख यात्रियों पर पड़ेगा असर

रोडवेज की 12 हजार 400 बसों पर UPSRTC का नया फैसला लागू होगा। इससे रोजाना सफर करने वाले 16 लाख पैसेंजर प्रभावित होंगे। दरअसल, रोडवेज बस में एक यात्री अपने साथ में 20 किलो तक सामान निःशुल्क लेकर जा सकता है, लेकिन पूरी बस में 5 क्विंटल से अधिक सामान नहीं ले जाए जा सकते हैं। ताकि बस में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नियमों का उल्लंघन करने पर बिना बुकिंग सामान ले जाने पर नियमित चालक-परिचालकों पर निलंबन और संविदा ड्राइवर कंडक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। व्यवसायिक सामान के लिए जारी किया गया निर्देश UPSRTC की अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा का कहना है कि बस में व्यवसायिक सामानों की बुकिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पांच कुंटल से कम भार के सामान बुक होने पर सामान के मालिक होना अनिवार्य किया गया है। यहीं नहीं बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसकी निगरानी के लिए एटीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 77 हजार किलो सामान पकड़ा गया पिछले महीने में चेकिंग दलों ने रोडवेज बसों में बिना बुकिंग के 77 हजार 425 किलो सामान पकड़े है। इससे यात्रियों को बस में सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से रोडवेज प्रशासन ने इस बार पांच कुंटल से ज्यादा लगेज बुकिंग पर रोक लगा दी है। रोडवेज की 12 हजार 400 बसों पर UPSRTC का नया फैसला लागू होगा। इससे रोजाना सफर करने वाले 16 लाख पैसेंजर प्रभावित होंगे। दरअसल, रोडवेज बस में एक यात्री अपने साथ में 20 किलो तक सामान निःशुल्क लेकर जा सकता है, लेकिन पूरी बस में 5 क्विंटल से अधिक सामान नहीं ले जाए जा सकते हैं। ताकि बस में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नियमों का उल्लंघन करने पर बिना बुकिंग सामान ले जाने पर नियमित चालक-परिचालकों पर निलंबन और संविदा ड्राइवर कंडक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। व्यवसायिक सामान के लिए जारी किया गया निर्देश UPSRTC की अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा का कहना है कि बस में व्यवसायिक सामानों की बुकिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पांच कुंटल से कम भार के सामान बुक होने पर सामान के मालिक होना अनिवार्य किया गया है। यहीं नहीं बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसकी निगरानी के लिए एटीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 77 हजार किलो सामान पकड़ा गया पिछले महीने में चेकिंग दलों ने रोडवेज बसों में बिना बुकिंग के 77 हजार 425 किलो सामान पकड़े है। इससे यात्रियों को बस में सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से रोडवेज प्रशासन ने इस बार पांच कुंटल से ज्यादा लगेज बुकिंग पर रोक लगा दी है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर