रोहतक के गांव संघी निवासी युवक पर लोहे की राड व सुए से हमला करने का मामला सामने आया है। हमला करने वालों में युवक की पत्नी व पत्नी के साथी शामिल हैं। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी ने पेट में सुआ मारा और उसके साथी ने सिर में लोहे की रोड मेरी। वहीं वारदात के करीब 3 महीने बाद पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोहतक के गांव संघी निवासी सोनू ने अर्बन एस्टेट थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसने 24 मई 2021 गांव बोहर निवासी रीतू के साथ कोर्ट मैरीज की थी। उसके करीब 2-3 महीने बाद आपस में मन-मुटाव हो गया। सोनू ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जमीन हड़पने के लिए यह लव मैरिज की थी। मन-मुटाव होने के बाद उसकी पत्नी ने दहेज का केस भी दायर कर दिया और दोनों अलग-अलग रहने लगे। वह किराए पर आटो चलाने लग गया। 17 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे वह शीला बाईपास सोनीपत रोड समशन वाली गली के पास आटो में बैठा था। तभी उसकी पत्नी रीतू व गांव रूड़की निवासी सुशील और दो अन्य लड़के आए। उसकी पत्नी तीनों युवकों को लेकर आई थी। उसकी पत्नी एक्टिवा स्कूटी पर थी और अन्य तीनों लड़के मोटरसाइकिल पर। पत्नी ने मारा सुआ तो साथी ने राड से किया हमला सोनू ने आरोप लगाया कि सुशील ने आते ही उसके सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। वहीं उसकी पत्नी ने सुए से हमला किया। जबकि अन्य युवकों ने लात-घुसे मारे। साथ ही उसकी पत्नी रीतू उसका मोबाइल फोन छीनकर ले गई। वहीं आरोपियों ने उसकी आटो भी तोड़ दी। वहीं जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनू ने आरोप लगाया कि जब वह थाने में शिकायत लेकर गया तो उसे ही एससी एसटी एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर डराया और जबरन समझौता करवाया। उसकी पत्नी उसे दो बार जेल भी भिजवा चुकी है। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। रोहतक के गांव संघी निवासी युवक पर लोहे की राड व सुए से हमला करने का मामला सामने आया है। हमला करने वालों में युवक की पत्नी व पत्नी के साथी शामिल हैं। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी ने पेट में सुआ मारा और उसके साथी ने सिर में लोहे की रोड मेरी। वहीं वारदात के करीब 3 महीने बाद पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोहतक के गांव संघी निवासी सोनू ने अर्बन एस्टेट थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसने 24 मई 2021 गांव बोहर निवासी रीतू के साथ कोर्ट मैरीज की थी। उसके करीब 2-3 महीने बाद आपस में मन-मुटाव हो गया। सोनू ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जमीन हड़पने के लिए यह लव मैरिज की थी। मन-मुटाव होने के बाद उसकी पत्नी ने दहेज का केस भी दायर कर दिया और दोनों अलग-अलग रहने लगे। वह किराए पर आटो चलाने लग गया। 17 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे वह शीला बाईपास सोनीपत रोड समशन वाली गली के पास आटो में बैठा था। तभी उसकी पत्नी रीतू व गांव रूड़की निवासी सुशील और दो अन्य लड़के आए। उसकी पत्नी तीनों युवकों को लेकर आई थी। उसकी पत्नी एक्टिवा स्कूटी पर थी और अन्य तीनों लड़के मोटरसाइकिल पर। पत्नी ने मारा सुआ तो साथी ने राड से किया हमला सोनू ने आरोप लगाया कि सुशील ने आते ही उसके सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। वहीं उसकी पत्नी ने सुए से हमला किया। जबकि अन्य युवकों ने लात-घुसे मारे। साथ ही उसकी पत्नी रीतू उसका मोबाइल फोन छीनकर ले गई। वहीं आरोपियों ने उसकी आटो भी तोड़ दी। वहीं जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनू ने आरोप लगाया कि जब वह थाने में शिकायत लेकर गया तो उसे ही एससी एसटी एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर डराया और जबरन समझौता करवाया। उसकी पत्नी उसे दो बार जेल भी भिजवा चुकी है। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट का एक्शन:लगाया 50 हजार का जुर्माना, तबला वादक के पद पर पुरानी तारीख से नियुक्ति देने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पद की अनुपलब्धता उस आवेदक को नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। जिसके साथ राज्य की मनमानी कार्रवाई के कारण अन्याय हुआ है। पंचकूला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) की ओर से 2019 में जारी एक विज्ञापन के अनुसार विधिवत चयनित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। शिक्षा विभाग ने बिना किसी औचित्य के प्रक्रिया में देरी की, जिससे प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने प्रदेश सरकार की संस्थाओं के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया कि मुख्य चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची की भी वैधता समाप्त हो चुकी थी। नहीं आया कोई जवाब याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद वैधता को 6 माह के लिए बढ़ाया तो गया, लेकिन याचिकाकर्ता को कभी भी बुलाया नहीं गया। इसके अलावा उनके आवेदन का भी कोई जवाब नहीं दिया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि यह केवल विभागीय सुस्ती के कारण था कि याचिकाकर्ता को समय पर नियुक्ति की पेशकश नहीं की जा सकी। राज्य सरकार की उस दलील को भी नकार दिया गया, जिसमें पद उपलब्ध नहीं होने के बारे बताया गया था। पीठ ने पूर्व के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए आदेश दिया कि पुरानी तिथि से नियुक्ति देने के साथ ही सभी लाभ भी उपलब्ध करवाएं। तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए हाईकोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता संजीव कुमार को तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए। याची ने हरियाणा सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सभी लाभ के साथ तबला वादक के पद पर नियुक्ति पत्र -जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले नंबर पर था। पीठ को बताया गया कि चुने गए उम्मीदवारों में से 2 ने पद ग्रहण नहीं किया था। इसलिए विभाग को तुरंत बाद उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए थी, लेकिन यह कार्य 2020 में जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से 8 महीने से अधिक की अवधि के बाद किया गया था। बाद में उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया था।
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