लाहौल पहुंची राजस्थान की अवैध एंबुलेंस:पुलिस ने पकड़कर लगाया 25 हजार का जुर्माना, टैक्स बचाने के लिए बजा रहा था सायरन

लाहौल पहुंची राजस्थान की अवैध एंबुलेंस:पुलिस ने पकड़कर लगाया 25 हजार का जुर्माना, टैक्स बचाने के लिए बजा रहा था सायरन

राजस्थान से एक अवैध एंबुलेंस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पहुंची। जहां उसे सायरन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस ने इस अवैध एंबुलेंस के चालक पर 25000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। लाहौल पुलिस ने राजस्थान की एंबुलें को लाहौल के तांदी जीरो प्वाइंट पर धर लिया है। जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली एंबुलेंस जिला के सिस्सू और केलांग के बीच घूम रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अवैध सायरन वाली एंबुलेंस की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उक्त एंबुलेंस को तांदी जीरो प्वाइंट के पास बरामद किया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज पुलिस के अनुसार एंबुलेंस का नंबर RJ10-PA6691 था। इस दौरान पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर पाया कि यह एंबुलेंस अवैध है और चालक टैक्स बचाने और बिना रूकावट के लाहौल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचने के लिए एंबुलेंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस चालक शराब पीकर भी वाहन चला रहा था। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस न त्वरित कार्रवाईअमल में लाते हुए चालक और मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,182 (ए)(4),185, एवं 190, तथा 192(ए) तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही केस कोर्ट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत चालान के साथ-साथ 25500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान से एक अवैध एंबुलेंस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पहुंची। जहां उसे सायरन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस ने इस अवैध एंबुलेंस के चालक पर 25000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। लाहौल पुलिस ने राजस्थान की एंबुलें को लाहौल के तांदी जीरो प्वाइंट पर धर लिया है। जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली एंबुलेंस जिला के सिस्सू और केलांग के बीच घूम रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अवैध सायरन वाली एंबुलेंस की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उक्त एंबुलेंस को तांदी जीरो प्वाइंट के पास बरामद किया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज पुलिस के अनुसार एंबुलेंस का नंबर RJ10-PA6691 था। इस दौरान पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर पाया कि यह एंबुलेंस अवैध है और चालक टैक्स बचाने और बिना रूकावट के लाहौल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचने के लिए एंबुलेंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस चालक शराब पीकर भी वाहन चला रहा था। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस न त्वरित कार्रवाईअमल में लाते हुए चालक और मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,182 (ए)(4),185, एवं 190, तथा 192(ए) तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही केस कोर्ट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत चालान के साथ-साथ 25500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर