राजस्थान से एक अवैध एंबुलेंस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पहुंची। जहां उसे सायरन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस ने इस अवैध एंबुलेंस के चालक पर 25000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। लाहौल पुलिस ने राजस्थान की एंबुलें को लाहौल के तांदी जीरो प्वाइंट पर धर लिया है। जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली एंबुलेंस जिला के सिस्सू और केलांग के बीच घूम रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अवैध सायरन वाली एंबुलेंस की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उक्त एंबुलेंस को तांदी जीरो प्वाइंट के पास बरामद किया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज पुलिस के अनुसार एंबुलेंस का नंबर RJ10-PA6691 था। इस दौरान पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर पाया कि यह एंबुलेंस अवैध है और चालक टैक्स बचाने और बिना रूकावट के लाहौल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचने के लिए एंबुलेंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस चालक शराब पीकर भी वाहन चला रहा था। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस न त्वरित कार्रवाईअमल में लाते हुए चालक और मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,182 (ए)(4),185, एवं 190, तथा 192(ए) तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही केस कोर्ट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत चालान के साथ-साथ 25500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान से एक अवैध एंबुलेंस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पहुंची। जहां उसे सायरन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस ने इस अवैध एंबुलेंस के चालक पर 25000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। लाहौल पुलिस ने राजस्थान की एंबुलें को लाहौल के तांदी जीरो प्वाइंट पर धर लिया है। जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली एंबुलेंस जिला के सिस्सू और केलांग के बीच घूम रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद अवैध सायरन वाली एंबुलेंस की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उक्त एंबुलेंस को तांदी जीरो प्वाइंट के पास बरामद किया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज पुलिस के अनुसार एंबुलेंस का नंबर RJ10-PA6691 था। इस दौरान पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर पाया कि यह एंबुलेंस अवैध है और चालक टैक्स बचाने और बिना रूकावट के लाहौल के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचने के लिए एंबुलेंस का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस चालक शराब पीकर भी वाहन चला रहा था। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस न त्वरित कार्रवाईअमल में लाते हुए चालक और मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,182 (ए)(4),185, एवं 190, तथा 192(ए) तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही केस कोर्ट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत चालान के साथ-साथ 25500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
मंडी में मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष का दावा:खुदाई कराने की मांग; आयुक्त कोर्ट ने 30 दिन में गिराने का दिया था आदेश
मंडी में मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष का दावा:खुदाई कराने की मांग; आयुक्त कोर्ट ने 30 दिन में गिराने का दिया था आदेश हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शहर के जेल रोड़ पर बनी मस्जिद में स्थानीय लोगों ने हिंदू मंदिर के अवशेष का दावा किया है। उन्होंने पुरातत्व विभाग से निरीक्षण कर खुदाई कराने की मांग की है। मंगलवार को गगन बहल,एडवोकेट संजय मंडयाल, गीतांजलि शर्मा,कर्नल तारा प्रताप राणा, विराज जसवाल,रिटायर्ड डीआईजी केसी शर्मा ने उपायुक्त एचएस राणा को ज्ञापन दिया। जिसमें कहा गया है कि जहां पर मस्जिद बनी है, वहां पर पुरातत्व विभाग निरीक्षण कर खुदाई करवाए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार किसी समय वहां हिंदू देव-स्थल था और वहां पर हिंदू मन्दिर होने के अवशेष मिल सकते है। आयुक्त कोर्ट ने दिया 30 दिन में मस्जिद गिराने का आदेश गौरतलब है कि मंडी शहर के पास जेल रोड़ पर हुए अवैध मस्जिद के निर्माण को नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर गिराने के आदेश दिए है। आदेशों का पालन ना करने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही मस्जिद को सीज कर दिया है, आगामी आदेशों तक यहां पर कोई भी गतिविधि नहीं होगी। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर हिन्दू संगठनों ने हाल ही में मंडी में विशाल धरना प्रदर्शन किया था। जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे।
शिमला में 70 वर्षीय महिला जिंदा जली:लकड़ी के दो मंजिला मकान में लगी आग; परिवार के अन्य सदस्यों ने भागकर बचाई जान
शिमला में 70 वर्षीय महिला जिंदा जली:लकड़ी के दो मंजिला मकान में लगी आग; परिवार के अन्य सदस्यों ने भागकर बचाई जान शिमला के रोहड़ू में दो मंजिला मकान में आग लग गई। जिससे 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। जबकि अन्य लोगों ने भाग कर जान बचाई। लकड़ी का होने के कारण आग मकान में तेजी से फैल गई। सोमवार रात करीब 9 बजे कुटाडा गांव की घटना है। मृतका की पहचान दोसरी देवी के नाम से हुई है। घर के भीतर उस समय बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। लकड़ी का मकान होने के कारण आग तेजी से पूरे मकान में फैल गई। घर गांव के बीच स्थित था। इसलिए जैसे ही आग की खबर फैली, तो ग्रामीण तुरंत पंप और पावर स्प्रे लेकर आग बुझाने पहुंचे। गांव के लोग अपने घरों की टंकियों से पानी निकालकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। वहीं फायर बिग्रेड की टीम ने करीब आधे घंटे के देरी से पहुंची। जब तक मकान पूरा जल चुका था। परिवार के सदस्यों ने भागकर बचाई जान, महिला जिंदा जली आग के कोहराम के बीच मकान में मौजूद बच्चे और अन्य परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। लेकिन अफरातफरी में बुजुर्ग महिला दोसारी देवी दूसरी मंजिल के बरामदे में फंस गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आखिरकार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को ग़मग़ीन कर दिया है। प्रशासन ने दी परिवार को फौरी राहत रोहड़ू के एसडीएम विजय वर्धन ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ खुद घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बुजुर्ग महिला के शव को बरामद कर लिया गया है। प्रभावित परिवार को प्रशासन की ओर से फौरी राहत प्रदान की गई है। बेघर हुए परिवार के रहने का प्रबंध किया गया है। कुमारसैन में अग्निकांड, दो मंजिला मकान जलकर राख वहीं रोहडू की इस घटना के अलावा शिमला जिला के कुमारसैन उपमंडल के अढ़ोथ गांव में भी आग की एक अन्य घटना पेश आई है। यहां पर देर रात चेत राम का दो मंजिला मकान आग की चपेट में आ गया। मकान लकड़ी का बना था। जिससे आग ने पूरे घर को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की इस घटना में चेत राम के मकान में रखा सभी सामान कपड़े, बिस्तर और अन्य आवश्यक वस्तुएं पूरी तरह जल गईं। परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
हिमाचल के बागवानी मंत्री का मानहानि केस:हाईकोर्ट का 2 पूर्व CM सहित BJP के 9 नेताओं को नोटिस; 4 सप्ताह में देना होगा जवाब
हिमाचल के बागवानी मंत्री का मानहानि केस:हाईकोर्ट का 2 पूर्व CM सहित BJP के 9 नेताओं को नोटिस; 4 सप्ताह में देना होगा जवाब हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भारतीय जनता पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओ को नोटिस जारी किए है। कोर्ट ने भाजपा नेताओं से चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने के आदेश दिए है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने लोअर कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को समन जारी नहीं करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किए। कोर्ट ने दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा शामिल है। BJP ने लगाए थे नेगी पर गंभीर आरोप दरअसल, 24 दिसंबर 2016 को बीजेपी नेताओ ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र में तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर जगत नेगी ने भाजपा के 10 नेताओ के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में सम्मन जारी किए था। जगत नेगी ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी चुनौती इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओ को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है। इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओ को हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नौ भाजपा नेताओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।