पंजाब के लुधियाना में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों ने अंबाला में एक व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा दी। जबकि उन्हें पता था कि उसकी शादी के लिए न्यूनतम आयु नहीं हुई है। पीड़िता के परिजनों ने एडवोकेट दीप्ति सलूजा के समक्ष यह खुलासा किया। जिसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत देकर बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच करने और जिला अटॉर्नी (डीए, लीगल) की कानूनी राय लेने के बाद माछीवाड़ा पुलिस ने रविवार को पीड़िता के पिता, बुआ और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीड़िता के साथ कथित तौर पर 65 वर्षीय सोहन सिंह उर्फ सोहनी ने बलात्कार किया था। जो माछीवाड़ा के गांव नूरपुर के एक स्थानीय गुरुद्वारे का सेवादार है। FIR के अनुसार आरोपी पिछले तीन महीनों से लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था और उसे गर्भधारण से बचने के लिए दवाई देता था। पीड़िता की छोटी बहन ने उसे कुछ गोलियां खाते हुए देखा, तो उसने अपनी चाची को इसकी जानकारी दी। पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना उसे बताई। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे मोबाइल फोन खरीद कर दिया है। 27 मार्च 2022 को हुआ मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ 27 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 376, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी को 29 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता गर्भवती थी, और उसने अदालत के आदेश के बाद गर्भपात भी करवाया था। परिवार को नहीं मिला मुआवजा शिकायतकर्ता दीप्ति सलूजा ने कहा कि पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन परिवार को अभी तक यह नहीं मिला है। परिवार ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए उनसे संपर्क किया। इस बीच, पीड़िता के पिता ने उन्हें बताया कि उन्होंने लड़की की शादी अंबाला में एक व्यक्ति से कर दी है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए डीसी को शिकायत दी। मामले की जांच कर रहे एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िता की मां ने 12 साल पहले पीड़िता और उसकी छोटी बहन को छोड़ दिया था। उनकी बुआ और दादा-दादी उनकी देखभाल कर रहे थे। परिवार ने बताया कि जब वे उसकी देखभाल करने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। एएसआई ने बताया कि मामले की जांच के बाद माछीवाड़ा पुलिस ने पीड़िता के पिता, बुआ और पति के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब के लुधियाना में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों ने अंबाला में एक व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा दी। जबकि उन्हें पता था कि उसकी शादी के लिए न्यूनतम आयु नहीं हुई है। पीड़िता के परिजनों ने एडवोकेट दीप्ति सलूजा के समक्ष यह खुलासा किया। जिसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत देकर बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच करने और जिला अटॉर्नी (डीए, लीगल) की कानूनी राय लेने के बाद माछीवाड़ा पुलिस ने रविवार को पीड़िता के पिता, बुआ और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीड़िता के साथ कथित तौर पर 65 वर्षीय सोहन सिंह उर्फ सोहनी ने बलात्कार किया था। जो माछीवाड़ा के गांव नूरपुर के एक स्थानीय गुरुद्वारे का सेवादार है। FIR के अनुसार आरोपी पिछले तीन महीनों से लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था और उसे गर्भधारण से बचने के लिए दवाई देता था। पीड़िता की छोटी बहन ने उसे कुछ गोलियां खाते हुए देखा, तो उसने अपनी चाची को इसकी जानकारी दी। पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना उसे बताई। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे मोबाइल फोन खरीद कर दिया है। 27 मार्च 2022 को हुआ मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ 27 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 376, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी को 29 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता गर्भवती थी, और उसने अदालत के आदेश के बाद गर्भपात भी करवाया था। परिवार को नहीं मिला मुआवजा शिकायतकर्ता दीप्ति सलूजा ने कहा कि पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन परिवार को अभी तक यह नहीं मिला है। परिवार ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए उनसे संपर्क किया। इस बीच, पीड़िता के पिता ने उन्हें बताया कि उन्होंने लड़की की शादी अंबाला में एक व्यक्ति से कर दी है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए डीसी को शिकायत दी। मामले की जांच कर रहे एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िता की मां ने 12 साल पहले पीड़िता और उसकी छोटी बहन को छोड़ दिया था। उनकी बुआ और दादा-दादी उनकी देखभाल कर रहे थे। परिवार ने बताया कि जब वे उसकी देखभाल करने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। एएसआई ने बताया कि मामले की जांच के बाद माछीवाड़ा पुलिस ने पीड़िता के पिता, बुआ और पति के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पढ़े पहली सुनवाई में क्या हुआ
एनएचएआई ने पहली सुनाई में हाईकोर्ट में कहा कि उनके 4 टोल बंद कर दिए गए हैं। एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था।
बता दें कि एनएचएआई ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा समेत चार टोल प्लाजा को बंद करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। NHAI ने अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं राज्य सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे हैं। याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत किया जा रहा बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि NHAI तरफ से इन टोल पर ट्रेक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है इसके बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है। याचिका में किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए पंजाब क्षेत्र में लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा में टोल का काम और संग्रह बाधित हो गया और अपेक्षित टोल एकत्र नहीं किया जा सका। टोल के एकत्र न करने से राजमार्ग के रखरखाव में व्यवधान आया है और याचिकाकर्ता कंपनी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। हाई कोर्ट से टोल शुल्क का संग्रह सुनिश्चित करने व लाडोवाल टोल प्लाजा में पर कानून-व्यवस्था का रखरखाव और याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा देने की मांग की है।