लुधियाना में निगम कार्यालय को ताला लगाने का केस:केन्द्रीय मंत्री बिट्टू सहित आशु और तलवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दायर,17 को कोर्ट में पेशी

लुधियाना में निगम कार्यालय को ताला लगाने का केस:केन्द्रीय मंत्री बिट्टू सहित आशु और तलवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दायर,17 को कोर्ट में पेशी

केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और पूर्व विधायक संजय तलवाड़ के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 27 फरवरी 2024 को निगम के जोन-ए कार्यालय में हुए हंगामे से जुड़ा है। 17 मार्च को होगी कोर्ट में पेशी चार्जशीट आरोपियों की गैरमौजूदगी में दायर की गई है। इसके बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट जुगराज सिंह ने सभी आरोपियों को 17 मार्च के लिए नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। चौकीदार की शिकायत पर हुई था पर्चा इस केस में निगम जोन-ए कार्यालय के चौकीदार अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। FIR में आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक के कार्य में बाधा) और 353 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधइक बल का इस्तेमाल) के तहत आरोप लगाए गए है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 फरवरी 2024 को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस नेताओं और वर्करों के साथ जोन-ए दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। नेताओं ने दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया था। बाद में निगम कर्मियों ने अंदर से ताला तोड़ा था। पुलिस ने जब 6 मार्च 2024 को बिट्टू और अन्य आरोपियों को बिना पुलिस रिमांड मांगे अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और पूर्व विधायक संजय तलवाड़ के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 27 फरवरी 2024 को निगम के जोन-ए कार्यालय में हुए हंगामे से जुड़ा है। 17 मार्च को होगी कोर्ट में पेशी चार्जशीट आरोपियों की गैरमौजूदगी में दायर की गई है। इसके बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट जुगराज सिंह ने सभी आरोपियों को 17 मार्च के लिए नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। चौकीदार की शिकायत पर हुई था पर्चा इस केस में निगम जोन-ए कार्यालय के चौकीदार अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। FIR में आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक के कार्य में बाधा) और 353 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधइक बल का इस्तेमाल) के तहत आरोप लगाए गए है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 फरवरी 2024 को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस नेताओं और वर्करों के साथ जोन-ए दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। नेताओं ने दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया था। बाद में निगम कर्मियों ने अंदर से ताला तोड़ा था। पुलिस ने जब 6 मार्च 2024 को बिट्टू और अन्य आरोपियों को बिना पुलिस रिमांड मांगे अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।   पंजाब | दैनिक भास्कर