शरजील इमाम-उमर खालिद की जमानत याचिका पर 7 जनवरी को अलगी सुनवाई, कोर्ट ने तय की तारीख

शरजील इमाम-उमर खालिद की जमानत याचिका पर 7 जनवरी को अलगी सुनवाई, कोर्ट ने तय की तारीख

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:&nbsp;</strong>दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अगले वर्ष की शुरुआत में सुनवाई करेगा. इन सभी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट 7 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा. जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया जब दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू दलील पेश करेंगे जो कि शुक्रवार को मौजूद नहीं हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पिछली बार बेंच ने इन्हें सुना था और रिलीज किया था. कोर्ट ने कहा कि विंटर ब्रेक के बाद अदालत के खुलते ही इस पर सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकील खालिद सैफी ने कहा कि आरोपियों की कीमत पर स्थगन नहीं दिया जा सकता जो कि पांच साल से हिरासत में है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली दंगा मामले में नहीं मिल पाई है जमानत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को फरवरी 2020 में हुए दंगा मामले में यूएपीए और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनपर दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है. इस घटना में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो साल में उमर की दूसरी याचिका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान भड़की थी. उन्होंने लंबी अवधि तक कारावास में रहने और जमानत पर चल रहे अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर अदालत से जमानत मांगी है. जमानत की ज्यादातर याचिकाएं अलग-अलग बेंच में 2022 में दाखिल की गई थीं. फरवरी 2020 में दंगे के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया था. अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने कर दी थी जिसके बाद&nbsp; उमर खालिद ने 2024 में दूसरी बार जमानत के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”BJP दिल्ली में नहीं करेगी सीएम चेहरे की घोषणा, अरविंद केजरीवाल बोले, ‘जनता जानना चाहती है कि…'” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/arvind-kejriwal-on-delhi-bjp-cm-face-in-assembly-election-2025-2846400″ target=”_self”>BJP दिल्ली में नहीं करेगी सीएम चेहरे की घोषणा, अरविंद केजरीवाल बोले, ‘जनता जानना चाहती है कि…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:&nbsp;</strong>दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अगले वर्ष की शुरुआत में सुनवाई करेगा. इन सभी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट 7 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा. जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया जब दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू दलील पेश करेंगे जो कि शुक्रवार को मौजूद नहीं हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पिछली बार बेंच ने इन्हें सुना था और रिलीज किया था. कोर्ट ने कहा कि विंटर ब्रेक के बाद अदालत के खुलते ही इस पर सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकील खालिद सैफी ने कहा कि आरोपियों की कीमत पर स्थगन नहीं दिया जा सकता जो कि पांच साल से हिरासत में है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली दंगा मामले में नहीं मिल पाई है जमानत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को फरवरी 2020 में हुए दंगा मामले में यूएपीए और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनपर दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है. इस घटना में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो साल में उमर की दूसरी याचिका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान भड़की थी. उन्होंने लंबी अवधि तक कारावास में रहने और जमानत पर चल रहे अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर अदालत से जमानत मांगी है. जमानत की ज्यादातर याचिकाएं अलग-अलग बेंच में 2022 में दाखिल की गई थीं. फरवरी 2020 में दंगे के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया था. अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने कर दी थी जिसके बाद&nbsp; उमर खालिद ने 2024 में दूसरी बार जमानत के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.</p>
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