<p><strong>Sharjeel Imam Bail: </strong>दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उन्हें जमानत दी. शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में केस दर्ज है, उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है. ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा.</p> <p><strong>Sharjeel Imam Bail: </strong>दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उन्हें जमानत दी. शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में केस दर्ज है, उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है. ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा.</p> दिल्ली NCR बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण के काफिल ने दो को रौंदा, मौके पर मौत, दो महिलाएं घायल
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ब्याज के पैसे के लिए युवक का सिर फोड़ा:आरोपी खुद को बताता है बीजेपी नेता, समय से पैसा न मिलने पर बेटों से पिटवाता है लखनऊ के नाका इलाके में ब्याज के पैसे के लिए युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया। हमले के युवक के सिर में गहरी चोट आई है। पीड़िता का आरोप है कि दबंग खुद को बीजेपी का नेता बताता है और लोगों को मोटे ब्याज पर पैसा उधार देता है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। बता दें मोतीनगर ऐशबाग की रहने वाली वर्षा श्रीवास्तव पत्नी सुधीर श्रीवास्तव होटल चलाती हैं। उनका होटल नाका स्थित दूधमंडी में हैं। वर्षा का आरोप है कि गुरुवार रात करीब 12 बजे अपनी दुकान पर थी। तभी वहां पर करण ओझा पुत्र अशोक ओझा आ गया। करण ब्याज के पैसे मांगने लगा और बदतमीजी करने लगा। इस पर वर्षा ने कुछ देर रुकने की बात कही और बोला कि मेरा बेटा तेजस आ रहा है। इसके बाद दुकान पर तेजस पहुंच गया। उसने करण की बदतमीजी का विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद अपने आशीष और 4-5 अन्य लोगों को बुला लिया। सभी ने तेजस के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान लोहे की रॉड सिर पर मार दी। जिससे वो गंभीर हालत में जमीन पर गिर गया। दबंग युवक को तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला बोली- आरोपी खुद को बताता है बीजेपी का नेता महिला का आरोप है अशोक ओझा खुद को बीजेपी का नेता बताता है। लोगों ने मनमाने रेट पर ब्याज पर पैसा देता है। अगर कोई समय से पैसा नहीं दे पाता है, तो उसको अपने बेटों से पिटवाता है। इसके पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। लेकिन कोई डर की वजह से बोलता नहीं है।
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लुधियाना में 3 किशोरी और किशोर लापता:शादी का झांसा देकर ले भगा ले गए आरोपी, 2 पड़ोसियों पर लगाए आरोप लुधियाना पुलिस ने शनिवार को चार अलग-अलग मामलों में नाबालिग लड़कियों और लड़कों के लापता होने के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पहले मामले में जमालपुर पुलिस ने जमालपुर अवाना निवासी व्यक्ति की शिकायत पर बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। व्यक्ति ने कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 9 सितंबर को बिना किसी को बताए घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। उसे शक है कि किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। अपहरण का कराया मामला दर्ज दूसरे मामले में जमालपुर पुलिस ने गांव झांबेवाल निवासी हिमांशु के खिलाफ उसी इलाके की 16 वर्षीय लड़की का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि उसकी बेटी 10 सितंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। जमालपुर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पिता ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत तीसरे मामले में फोकल प्वाइंट पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी, ढंडारी खुर्द निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसी इलाके के निवासी विक्रम यादव के खिलाफ शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने 28 अगस्त को शादी के नाम पर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण की सजा) और 96 (बच्चे की खरीद) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग लड़के को बनाया बंधक इसके अलावा, डाबा पुलिस ने 17 वर्षीय अनीश कुमार को बंधक बनाने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहल्ला गोबिंद नगर निवासी अनीश के पिता हीरा मुखिया ने कहा कि उनका बेटा 29 जुलाई को लापता हो गया था। उन्हें शक है कि किसी ने उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा है। डाबा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 127(6) (गुप्त रूप से गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया है।