शिमला जिला के चौपाल कुपवी की ग्राम पंचायत धनत के पोशडाह गांव में सोमवार शाम को एक रिहायशी मकान में आग लग गई। इससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया और पूरा परिवार घर से बेघर हो गया है। इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा रहा है। सूचना के अनुसार, पोशडाह में गांव में फुलदास के घर में अचानक आग भड़क गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। इस घटना में 3 कमरे, 3 गौशालाएं और एक स्टोर जल गया। इस मकान में फुलदास व उनके 2 बेटे, बहू व पोते-पोती रहते थे। ऐसे में मकान जलने के बाद कड़ाके की सर्दी में परिवार से आशियाना छिन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रसासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10 हजार रुपए की राशि जरूर दी है। कमरे के अंदर लगी आग बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक कमरे से आग की लपटे फैली। देखते हुए देखने आग ने पूरा मकान चपेट में ले लिया। इससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार को सामान भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। शिमला जिला के चौपाल कुपवी की ग्राम पंचायत धनत के पोशडाह गांव में सोमवार शाम को एक रिहायशी मकान में आग लग गई। इससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया और पूरा परिवार घर से बेघर हो गया है। इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा रहा है। सूचना के अनुसार, पोशडाह में गांव में फुलदास के घर में अचानक आग भड़क गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। इस घटना में 3 कमरे, 3 गौशालाएं और एक स्टोर जल गया। इस मकान में फुलदास व उनके 2 बेटे, बहू व पोते-पोती रहते थे। ऐसे में मकान जलने के बाद कड़ाके की सर्दी में परिवार से आशियाना छिन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रसासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10 हजार रुपए की राशि जरूर दी है। कमरे के अंदर लगी आग बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक कमरे से आग की लपटे फैली। देखते हुए देखने आग ने पूरा मकान चपेट में ले लिया। इससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार को सामान भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट में हर्ष महाजन की अर्जी खारिज:तेलंगाना चुनाव की दलील को अदालत ने नकारा; कल से केस में बहस शुरू
हिमाचल हाईकोर्ट में हर्ष महाजन की अर्जी खारिज:तेलंगाना चुनाव की दलील को अदालत ने नकारा; कल से केस में बहस शुरू हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सांसद हर्ष महाजन की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव के दृष्टिगत इस मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को सुनने के पास हर्ष महाजन को अर्जी को खारिज कर दिया और बहस शुरू करने को कह दिया है। अब इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव है। लिहाजा हर्ष महाजन ने आज हिमाचल हाईकोर्ट में एक एप्लिकेशन दी, जिसमें उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे केस में असर पड़ेगा। इसलिए इस केस की हियरिंग को डेफर किया जाए। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने लगातार सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन को जवाब देने को कहा था। मगर तब उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया था। उसे भी अदालत ने खारिज किया था। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने हर्ष महाजन की एप्लिकेशन का विरोध किया और अदालत ने सांसद की अर्जी को खारिज कर दिया है। सिंघवी ने दायर की थी याचिका बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला बराबरी पर होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।
हिमाचल में मानसून में भी सूखे जैसे हालात:नॉर्मल से 78% कम बादल बरसे; आज-कल भी बारिश के आसार कम, परसो से दो दिन बारिश
हिमाचल में मानसून में भी सूखे जैसे हालात:नॉर्मल से 78% कम बादल बरसे; आज-कल भी बारिश के आसार कम, परसो से दो दिन बारिश हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौजूदा मानसून सीजन में नॉर्मल से 35 प्रतिशत और बीते एक सप्ताह के दौरान 78 प्रतिशत कम बादल बरसे है। कई क्षेत्रों में मानसून सीजन में भी सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। आज और कल भी कुछेक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, सात से 14 जुलाई के बीच लाहौल स्पीति जिला में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। बिलासपुर जिला में भी नॉर्मल से 80 प्रतिशत कम, चंबा में 81 प्रतिशत, हमीरपुर में 69 प्रतिशत, कांगड़ा में 79 प्रतिशत, किन्नौर में 35 प्रतिशत, कुल्लू में 72 प्रतिशत, मंडी में 58 प्रतिशत, सिरमौर में 71 प्रतिशत, सोलन में 70 प्रतिशत और ऊना जिला में भी 97 प्रतिशत कम बारिश हुई है। यहां देखे बीते एक सप्ताह के दौरान किस जिला में किस कम बारिश हुई… इस अवधि में प्रदेश में मात्र 12.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल बारिश 58.5 मिलीमीटर होती है। मानसून सीजन के दौरान एक जून से 14 जुलाई तक प्रदेश औसत 203 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 131.9 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। 24 घंटे के दौरान डलहौजी में 3 MM बारिश बीते 24 घंटे के दौरान भी चंबा के डलहौजी में मात्र 3 मिलीमीटर (MM), चंबा में 1 मिलीमीटर, नाहन में 0.5 मिलीमीटर और कल्पा में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। 17-18 को येलो अलर्ट मौसम विभाग की माने तो परसो यानी 17 और 18 जुलाई को मानसून थोड़ा एक्टिव हो सकता है। इस दौरान कुछेक स्थानों पर अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहां देखे 1 जून से 14 जुलाई के बीच पूरे मानसून सीजन में कितनी कम बारिश हुई…. तापमान में आया भारी उछाल प्रदेश में बारिश नहीं होने के बाद तापमान में उछाल आया है। कई शहरों का पारा नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है। भुंतगर के तापमान में सबसे ज्यादा 4.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद भुंतर का पारा 36.2 डिग्री पहुंच गया है। वहीं शिमला का तापमान नॉर्मल से 3.1 डिग्री अधिक के उछाल के साथ 26.1 डिग्री, सुंदरनगर का 3.5 डिग्री के उछाल के साथ 34.2 डिग्री, ऊना का 3 डिग्री ज्यादा के साथ 36.8 डिग्री, बिलासपुर का 3.5 डिग्री अधिक के साथ 36.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट में कंगना के निर्वाचन को चुनौती पर सुनवाई:सांसद को कोर्ट के नोटिस का देना है जवाब; याचिकाकर्ता बोला- चुनाव रद्द हो
हिमाचल हाईकोर्ट में कंगना के निर्वाचन को चुनौती पर सुनवाई:सांसद को कोर्ट के नोटिस का देना है जवाब; याचिकाकर्ता बोला- चुनाव रद्द हो हिमाचल हाईकोर्ट में आज मंडी से BJP सांसद कंगना रनोट के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कंगना को उस नोटिस का जवाब देना है, जो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किन्नौर जिला निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया था। लायक राम नेगी चुनाव रद करने की मांग की है। यह मामला न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की बैंच सुनेगी। अदालत ने कंगना को प्रतिवादी बनाया है। दरअसल, लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी के अनुसार, उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद करने की मांग की है। लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा- नामांकन के दौरान मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाए लायक राम के अनुसार, उन्होंने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लायक राम का इस वजह से रद्द किया गया था नामांकन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट RO को सौंप दिए। मगर उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार किया गया। मंडी सीट पर चुनाव दोबारा कराने का आग्रह लायक राम के अनुसार, इस वजह से वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। याची का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता तो वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता। इसे देखते हुए उन्होंने मंडी सीट के चुनाव को रद करने की गुहार लगाई है,ताकि इस सीट पर दोबारा चुनाव हो सके। कंगना की इमरजेंसी फिल्म पर विवाद इस बीच BJP सांसद एवं एक्ट्रेस कंगना अपकमिंग मूवी इमरजेंसी विवादों से घिर गई हैं। कंगना की ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सर्बजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। सर्बजीत सिंह खालसा ने कहा, ‘नई फिल्म ‘इमरजेंसी’ में सिखों को गलत तरीके से पेश करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे समाज में शांति और कानून की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। अगर इस फिल्म में सिखों को अलगाववादी या आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है तो यह एक गहरी साजिश है