हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के नगर निगम (MC) आयुक्त के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता लियाकत अली हाशमी ने बताया कि संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर 125 साल से पहले की बनी है। इसकी जमीन का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले जब मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी तो नमाजियों की तादात को देखते हुए इबादत के लिए अतिरिक्त मंजिल बनाई गई। उन्होंने कहा, मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 गुटों की आपसी लड़ाई को सांप्रदायिक रंग दिया। फिर MC आयुक्त ने हिंदू संगठनों के दबाव में फाइल को खोला और संबंधित पार्टी को कोर्ट में न बुलाकर ऐसे आदमी को बुलाया, जिसने दहशत में आकर मस्जिद को गिराने की पेशकश कर डाली, ऐसी पेशकश करने वाला व्यक्ति इसके लिए अधिकृत नहीं था। हाशमी ने बताया, MC आयुक्त ने इसी एप्लिकेशन को आधार पर बनाकर फैसला सुनाया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा, कि आयुक्त ने यह नहीं देखा कि कौन पार्टी है। एक दो लोगों की राय के आधार पर फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा, मुस्लिमों की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। MC आयुक्त ने मस्जिद कमेटी की अंडरटेकिंग पर सुनाया फैसला दरअसल, MC आयुक्त ने बीते 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर तीन मंजिल तोड़ने के आदेश सुनाए। आदेशों में कहा गया- अवैध रूप से बनाई गईं 3 मंजिलें मस्जिद कमेटी दो महीने के भीतर अपने खर्चे से गिराएगी। संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को एक एप्लिकेशन MC आयुक्त को दी थी, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने की पेशकश की गई थी। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। आजादी से पहले थी 2 मंजिला मस्जिद संजौली में आजादी से पहले सिर्फ 2 मंजिला मस्जिद थी। साल 2010 में यहां अवैध निर्माण शुरू किया गया। 2010 में ही नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस दिया। साल 2020 तक अवैध निर्माण रोकने के लिए 35 नोटिस दिए गए। तब तक मस्जिद दो मंजिल से 5 मंजिल बना दी गई। निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई भी चलती रही और निर्माण भी जारी रहा। मस्जिद का नक्शा पास नहीं मामले ने कैसे पकड़ा तूल? दरअसल, बीते 31 अगस्त को शिमला के मल्याणा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार किए। आरोप लगा कि मारपीट करने वाले मस्जिद में जा छिपे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और अवैध बताकर मस्जिद को गिराने पर अड़ गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और विरोध पूरे प्रदेश में होने लगा। इसी मामले में हिंदू संगठनों ने पहले 2 बार संजौली और एक बार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली-ढली में उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे हिंदू संगठन भड़क गए। इसके बाद प्रदेशभर में प्रदर्शन किए गए। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर रोष जाहिर किया। 11 सितंबर को में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बीते 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने तोड़ने के आदेश दिए। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के नगर निगम (MC) आयुक्त के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता लियाकत अली हाशमी ने बताया कि संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर 125 साल से पहले की बनी है। इसकी जमीन का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले जब मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी तो नमाजियों की तादात को देखते हुए इबादत के लिए अतिरिक्त मंजिल बनाई गई। उन्होंने कहा, मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 गुटों की आपसी लड़ाई को सांप्रदायिक रंग दिया। फिर MC आयुक्त ने हिंदू संगठनों के दबाव में फाइल को खोला और संबंधित पार्टी को कोर्ट में न बुलाकर ऐसे आदमी को बुलाया, जिसने दहशत में आकर मस्जिद को गिराने की पेशकश कर डाली, ऐसी पेशकश करने वाला व्यक्ति इसके लिए अधिकृत नहीं था। हाशमी ने बताया, MC आयुक्त ने इसी एप्लिकेशन को आधार पर बनाकर फैसला सुनाया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा, कि आयुक्त ने यह नहीं देखा कि कौन पार्टी है। एक दो लोगों की राय के आधार पर फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा, मुस्लिमों की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। MC आयुक्त ने मस्जिद कमेटी की अंडरटेकिंग पर सुनाया फैसला दरअसल, MC आयुक्त ने बीते 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर तीन मंजिल तोड़ने के आदेश सुनाए। आदेशों में कहा गया- अवैध रूप से बनाई गईं 3 मंजिलें मस्जिद कमेटी दो महीने के भीतर अपने खर्चे से गिराएगी। संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को एक एप्लिकेशन MC आयुक्त को दी थी, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने की पेशकश की गई थी। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। आजादी से पहले थी 2 मंजिला मस्जिद संजौली में आजादी से पहले सिर्फ 2 मंजिला मस्जिद थी। साल 2010 में यहां अवैध निर्माण शुरू किया गया। 2010 में ही नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस दिया। साल 2020 तक अवैध निर्माण रोकने के लिए 35 नोटिस दिए गए। तब तक मस्जिद दो मंजिल से 5 मंजिल बना दी गई। निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई भी चलती रही और निर्माण भी जारी रहा। मस्जिद का नक्शा पास नहीं मामले ने कैसे पकड़ा तूल? दरअसल, बीते 31 अगस्त को शिमला के मल्याणा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार किए। आरोप लगा कि मारपीट करने वाले मस्जिद में जा छिपे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और अवैध बताकर मस्जिद को गिराने पर अड़ गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और विरोध पूरे प्रदेश में होने लगा। इसी मामले में हिंदू संगठनों ने पहले 2 बार संजौली और एक बार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली-ढली में उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे हिंदू संगठन भड़क गए। इसके बाद प्रदेशभर में प्रदर्शन किए गए। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर रोष जाहिर किया। 11 सितंबर को में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बीते 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने तोड़ने के आदेश दिए। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के IAS प्रियतू मंडल सेंटर डेपुटेशन पर जाएंगे:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर-सेनिटेशन कोलकाता में डायरेक्टर बनाए गए; केंद्रीय कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी
हिमाचल के IAS प्रियतू मंडल सेंटर डेपुटेशन पर जाएंगे:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर-सेनिटेशन कोलकाता में डायरेक्टर बनाए गए; केंद्रीय कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी केंद्रीय कार्मिक विभाग ने हिमाचल कॉडर के एक और IAS अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी है। कार्मिक विभाग ने साल 2006 बैच के IAS एवं सेक्रेटरी रेंक के प्रियतू मंडल को डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सेनिटेशन कोलकाता में तैनाती दी है। इसे लेकर डायरेक्टर साक्षी मित्रा ने देर शाम आदेश जारी कर दिए है। प्रियतू मंडल अभी फिशरी के साथ साथ राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, तकनीकी शिक्षा, वोकेश्नल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के सचिव का जिम्मा संभाल रहे हैं। जाहिर है कि प्रियतू मंडल के जाने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होगा। इनके विभागों का दायित्व दूसरे आईएएस अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बीते सप्ताह ही स्पेशल सेक्रेटरी रेंक के IAS आशुतोष गर्ग को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी लगाया गया है। वह भी पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। वहीं 3 वरिष्ठ आईएएस अमनदीप गर्ग, शैनोमोल और मनीष गर्ग ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मांग रखी है। आखिर क्यों हिमाचल छोड़कर दिल्ली या दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं आईएएस, पढ़िए इसकी वजह… इन्होंने ने भी सेंटर डेपुटेशन पर जाने की मांगी अनुमति अब तीन अन्य आईएएस रोहन चंद ठाकुर, मानसी सहाय और अरिंदम चौधरी ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दे दिया है। इन सभी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। सरकार पहले ही सीनियर IAS की कमी से जूझ रही है। इस बीच आईएएस अफसर हिमाचल छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 8 आईएएस पहले ही प्रदेश छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। 7 और जाने की तैयारी में हैं। करीब 8 आईएएस पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। 16 आईएएस पहले ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में सेवाएं दे रहे हिमाचल कॉडर के वरिष्ठ आईएएस अली रजा रिजवी, के. संजय मूर्ति, केके पंत, अनुराधा ठाकुर, भरत खेड़ा, डॉ. रजनीश, शुभाशीष पांडा, पुष्पेंद्र राजपूत, आर. सेलवम, रितेश चौहान, ऋगवेद ठाकुर, ललित जैन, देवश्वेता बनिक, पंकज राय और आशुतोष गर्ग सेंटर डेपुटेशन पर हैं। नंदिता गुप्ता और मीरा मोहंती भी इन दिनों दिल्ली में तैनात हैं। हिमाचल में IAS की सेंक्शन-स्ट्रेंथ 153 की है। अभी 111 राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। 8 IAS के जाने के बाद यह 103 रह जाएगी। इससे अफसरशाही का संकट और गहरा जाएगा। सीनियोरिटी में टॉप-10 ब्यूरोक्रेट्स में से 4 प्रदेश से बाहर चिंता इस बात की है कि सीनियोरिटी में टॉप-10 IAS में से 4 प्रदेश से बाहर हैं। सीनियोरिटी में तीसरे नंबर के IAS अली रजा रिजवी, 5वें नंबर के के. संजय मूर्ति, 7वें नंबर से केके पंत और 8वें नंबर की अनुराधा ठाकुर भी प्रदेश से बाहर सेवाएं दे रही हैं।