संत ढंडरियावाले केस में आज HC में सुनवाई:कल बढ़ाई गई थी रेप-हत्या की धाराएं, 2012 में मिली थी युवती लाश

संत ढंडरियावाले केस में आज HC में सुनवाई:कल बढ़ाई गई थी रेप-हत्या की धाराएं, 2012 में मिली थी युवती लाश

पटियाला के परमेश्वर द्वारा गुरुद्वारा साहिब के बाहर 2012 में एक 22 साल की युवती की मौत के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक दिन पहले ही इस मामले में गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के संत रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि पटियाला में पहले से दर्ज एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए थे। हालांकि ढंडरियांवाला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2012 में मृत मिली थी 22 साल की युवती यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई। भाई ने दायर की थी हाईकोर्ट में याचिका 2012 में परमेश्वर द्वारा एक लड़की की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। इस मामले में मृतक के भाई ने याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी से कराने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में रणजीत सिंह ढडरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि तब रणजीत सिंह ढडरियां वाले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई धाराएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी। कौन है रंजीत सिंह ढंडरियांवाला… सिख धर्म के प्रचारक रंजीत सिंह ढंडरियांवाला पटियाला संगरूर रोड पर गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के मुख्य संत हैं। पंजाब में जब बेअदबियां हुई तो पहली बार ढंडरियांवाला का नाम चर्चा में आया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ढंडरियांवाला कीर्तन करने के लिए जाते हैं। पटियाला के परमेश्वर द्वारा गुरुद्वारा साहिब के बाहर 2012 में एक 22 साल की युवती की मौत के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक दिन पहले ही इस मामले में गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के संत रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि पटियाला में पहले से दर्ज एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए थे। हालांकि ढंडरियांवाला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2012 में मृत मिली थी 22 साल की युवती यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई। भाई ने दायर की थी हाईकोर्ट में याचिका 2012 में परमेश्वर द्वारा एक लड़की की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। इस मामले में मृतक के भाई ने याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी से कराने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में रणजीत सिंह ढडरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि तब रणजीत सिंह ढडरियां वाले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई धाराएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी। कौन है रंजीत सिंह ढंडरियांवाला… सिख धर्म के प्रचारक रंजीत सिंह ढंडरियांवाला पटियाला संगरूर रोड पर गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के मुख्य संत हैं। पंजाब में जब बेअदबियां हुई तो पहली बार ढंडरियांवाला का नाम चर्चा में आया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ढंडरियांवाला कीर्तन करने के लिए जाते हैं।   पंजाब | दैनिक भास्कर