संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में जामा मस्जिद के बाहर कुएं के अधिकार का मामला सुना जाएगा। राज्य सरकार ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दावा किया कि जामा मस्जिद और कुआं सरकारी जमीन पर है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 मुद्दों पर सुनवाई होगी। पहला, मस्जिद की रंगाई, पुताई हो या नहीं। दूसरा, रमजान में मस्जिद की साज-सज्जा होगी या नहीं। हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई कराने से किया था इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 28 फरवरी को हुई थी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया था। रंगाई-पुताई की मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अगली सुनवाई तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने को कहा था। 4 मार्च सुनवाई की तारीख लगी थी। ASI ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा… मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण
28 फरवरी की शाम ASI टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया था। साथ में मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी थे। ASI के वकील मनोज कुमार सिंह ने कहा- मस्जिद के मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया… उन्होंने बताया- सफाई, धूल हटाना और स्मारक के आसपास की घासफूस को हटाने का काम किया जाएगा। बशर्ते मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कोई बाधा न डाले। ASI की रिपोर्ट पर इंतजामिया कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा- कमेटी केवल पुताई और रोशनी की व्यवस्था करना चाहती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को परिसर में जमा धूल और घास साफ कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करेंगे, क्योंकि मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार के महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा था। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी और हरिशंकर जैन को आपत्ति और हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था- मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से अपेक्षा की जाती है कि वह कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी और एएसआई के कार्य में सहयोग करेगी। जब तक एएसआई सफाई का काम करेगी, प्रशासनिक अफसर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ————– यह खबर भी पढ़िए… यूपी की शहजादी को दुबई में फांसी:15 दिन पहले कहा था- अब्बू अब मेरा जीवन खत्म, बच्चे की हत्या के आरोप में कैद थी UAE में बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई। विदेश मंत्रालय ने आज, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। वह 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। पढ़ें पूरी खबर… संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में जामा मस्जिद के बाहर कुएं के अधिकार का मामला सुना जाएगा। राज्य सरकार ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दावा किया कि जामा मस्जिद और कुआं सरकारी जमीन पर है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 मुद्दों पर सुनवाई होगी। पहला, मस्जिद की रंगाई, पुताई हो या नहीं। दूसरा, रमजान में मस्जिद की साज-सज्जा होगी या नहीं। हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई कराने से किया था इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 28 फरवरी को हुई थी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया था। रंगाई-पुताई की मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अगली सुनवाई तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने को कहा था। 4 मार्च सुनवाई की तारीख लगी थी। ASI ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा… मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण
28 फरवरी की शाम ASI टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया था। साथ में मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी थे। ASI के वकील मनोज कुमार सिंह ने कहा- मस्जिद के मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया… उन्होंने बताया- सफाई, धूल हटाना और स्मारक के आसपास की घासफूस को हटाने का काम किया जाएगा। बशर्ते मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कोई बाधा न डाले। ASI की रिपोर्ट पर इंतजामिया कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा- कमेटी केवल पुताई और रोशनी की व्यवस्था करना चाहती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को परिसर में जमा धूल और घास साफ कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करेंगे, क्योंकि मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार के महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा था। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी और हरिशंकर जैन को आपत्ति और हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था- मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से अपेक्षा की जाती है कि वह कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी और एएसआई के कार्य में सहयोग करेगी। जब तक एएसआई सफाई का काम करेगी, प्रशासनिक अफसर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ————– यह खबर भी पढ़िए… यूपी की शहजादी को दुबई में फांसी:15 दिन पहले कहा था- अब्बू अब मेरा जीवन खत्म, बच्चे की हत्या के आरोप में कैद थी UAE में बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई। विदेश मंत्रालय ने आज, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। वह 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। पढ़ें पूरी खबर… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
संभल जामा मस्जिद मामले की SC-HC में सुनवाई:इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगाई-पुताई और सुप्रीम कोर्ट में कुएं का मामला सुना जाएगा
