सपा के बागी विधायक को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी, जानिए क्या है मामला

सपा के बागी विधायक को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी, जानिए क्या है मामला

<p style=”text-align: justify;”><strong>SP MLA Abhay Singh:</strong> उत्तर प्रदेश के अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जानलेवा हमले मामले में HC ने अभय सिंह व अन्य अभियक्तों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. अभय सिंह सपा के बागी विधायक है और इन दिनों भाजपा के साथ उनकी करीबी देखी जाती है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह के केस में दो अलग-अलग फैसले सुनाए थे. जिनमें से एक जज ने उन्हें बरी कर दिया था जबकि दूसरे जज ने तीन साल की सजा सुनाई थी. दो अलग-अलग फैसलों के चलते ये मामला तीसरे जज के पास चला गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा के बागी विधायक अभय सिंह बरी</strong><br />शुक्रवार को जस्टिस राजन राय की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने अभय सिंह के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज करने के बाद 2:1 के बहुमत से उन्हें बरी कर दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Tn4uateqSPI[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि ये मामला 15 साल पुराना है जब साल 2010 में विकास सिंह नाम के शख्स ने उन पर गाड़ी ओवरटेक कर फायरिंग करने के आरोप लगाया था. इस मामले में अभय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले को अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, हालांकि 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसके बाद विकास ने इस मामले में फिर हाईकोर्ट में अपील की थी. इस मामले पर 20 दिसंबर 2024 को डबल बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया. जज एआर मसूदी ने अभय सिंह समेत पाँच आरोपियों तीन साल की सजा और 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि दूसरे जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस अपील को खारिज कर दिया था.<br /><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lucknow-malihabad-rape-murder-case-accused-killed-in-police-encounter-reward-of-rs-1-lakh-2909150″><strong>लखनऊ रेप-हत्याकांड का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, अपहरण के बाद की थी महिला की हत्या</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>SP MLA Abhay Singh:</strong> उत्तर प्रदेश के अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जानलेवा हमले मामले में HC ने अभय सिंह व अन्य अभियक्तों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. अभय सिंह सपा के बागी विधायक है और इन दिनों भाजपा के साथ उनकी करीबी देखी जाती है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह के केस में दो अलग-अलग फैसले सुनाए थे. जिनमें से एक जज ने उन्हें बरी कर दिया था जबकि दूसरे जज ने तीन साल की सजा सुनाई थी. दो अलग-अलग फैसलों के चलते ये मामला तीसरे जज के पास चला गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सपा के बागी विधायक अभय सिंह बरी</strong><br />शुक्रवार को जस्टिस राजन राय की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने अभय सिंह के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज करने के बाद 2:1 के बहुमत से उन्हें बरी कर दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Tn4uateqSPI[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि ये मामला 15 साल पुराना है जब साल 2010 में विकास सिंह नाम के शख्स ने उन पर गाड़ी ओवरटेक कर फायरिंग करने के आरोप लगाया था. इस मामले में अभय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले को अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, हालांकि 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसके बाद विकास ने इस मामले में फिर हाईकोर्ट में अपील की थी. इस मामले पर 20 दिसंबर 2024 को डबल बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया. जज एआर मसूदी ने अभय सिंह समेत पाँच आरोपियों तीन साल की सजा और 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि दूसरे जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस अपील को खारिज कर दिया था.<br /><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lucknow-malihabad-rape-murder-case-accused-killed-in-police-encounter-reward-of-rs-1-lakh-2909150″><strong>लखनऊ रेप-हत्याकांड का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, अपहरण के बाद की थी महिला की हत्या</strong></a></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ‘CM नीतीश के खाने में कुछ मिलाया जा रहा जिससे दिमाग…’, RJD विधायक ने क्या कह दिया? JDU गरम